Zero rated supply in GST in Hindi जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति

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जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत, आपूर्तियों को विभिन्न कर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से एक है “शून्य रेटेड आपूर्ति” (Zero rated supply in GST) । आइए, इसको बिंदुवार समझते हैं:

What is zero rated supply in GST शून्य रेटेड आपूर्ति क्या है?

शून्य रेटेड आपूर्ति वह आपूर्ति है जिस पर जीएसटी की दर 0% है। इसका मतलब है कि आपूर्तिकर्ता को इस आपूर्ति पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना पड़ता है। साथ ही, आपूर्तिकर्ता इन आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा भी कर सकता है।

Zero rated supply example शून्य रेटेड आपूर्ति के उदाहरण क्या हैं?

कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं:

  • निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं दोनों का)
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों या डेवलपर्स को आपूर्ति
  • खाद्य पदार्थ जैसे ताजा दूध, अंडे, सब्जियां, फल
  • शिक्षा सेवाएं
  • सार्वजनिक यात्री परिवहन सेवाएं
  • स्वास्थ्य सेवाएं
  • समाचार पत्र और पुस्तकें

Difference between zero rated supply and exempt supply शून्य रेटेड आपूर्ति और छूट प्राप्त आपूर्ति में क्या अंतर है?

दोनों प्रकार की आपूर्तियों पर जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि, अंतर यह है कि शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकता है, जबकि छूट प्राप्त आपूर्ति पर ऐसा नहीं कर सकता।

शून्य रेटेड आपूर्ति का क्या लाभ है?

  • निर्यात को बढ़ावा देना
  • निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देकर आपूर्तिकर्ताओं की लागत कम करना

शून्य रेटेड आपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है?

यह निर्धारण सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के तहत किया जाता है। अधिनियम के साथ जारी अधिसूचनाएं भी विशिष्ट शून्य रेटेड आपूर्तियों को निर्धारित करती हैं।

क्या शून्य रेटेड आपूर्ति से संबंधित कोई दस्तावेज बनाए रखना आवश्यक है?

हां, आपूर्तिकर्ता को शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए उचित दस्तावेज बनाए रखना चाहिए। इनमें चालान, बिल ऑफ लैडिंग ( निर्यात के मामले में) और आपूर्ति का प्रमाण शामिल हो सकते हैं।

जीएसटी पोर्टल पर शून्य रेटेड आपूर्ति की रिपोर्टिंग कैसे करें?

आपूर्तिकर्ता को जीएसटी रिटर्न में शून्य रेटेड आपूर्ति की जानकारी दर्ज करनी होती है।

निष्कर्ष

जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति (zero rated supply under GST) निर्यात को बढ़ावा देने और कुछ विशेष क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देकर उनकी लागत को भी कम करती है।

Nil rated and zero rated difference in GST जीएसटी के तहत शून्य रेटेड और न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति में अंतर

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाले जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की दरें भिन्न हो सकती हैं। कुछ आपूर्तियों पर जीएसटी नहीं लगता है, जिन्हें “छूट प्राप्त आपूर्ति” (Exempt Supply) कहा जाता है। इन छूट प्राप्त आपूर्तियों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं: शून्य रेटेड आपूर्ति (zero rated supply under GST) और न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति (nil rated supply under GST)। हालांकि दोनों पर जीएसटी की दर 0% है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। आइए, इन अंतरों को सूचीबद्ध रूप में देखें:

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा:

  • शून्य रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता इनपुट वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकता है।
  • न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता इनपुट वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर सकता।

2. आपूर्ति का प्रकार:

  • शून्य रेटेड आपूर्ति: आमतौर पर निर्यात या विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आपूर्ति जैसी निर्यात-उन्मुख गतिविधियों से जुड़ी होती है।
  • न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति: मुख्य रूप से अनिवार्य और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लागू होती है, जैसे अनाज, दूध, दही, ताजे फल और सब्जियां।

3. कर प्रभाव:

  • शून्य रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर कोई जीएसटी भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है, जिससे उनकी कर देयता कम हो जाती है।
  • न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर कोई जीएसटी भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता, जिसका प्रभाव उनकी कर देयता पर न्यूट्रल रहता है।

4. जीएसटी रिटर्न में दिखाना:

  • शून्य रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता को जीएसटी रिटर्न में शून्य रेटेड आपूर्ति का विवरण देना होता है।
  • न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति: आपूर्तिकर्ता को जीएसटी रिटर्न में न्यूट्रल रेटेड आपूर्ति का अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है।

Where to show zero rated supply in gstr-1 जीएसटीआर-1 में शून्य-रेटेड आपूर्ति (Zero Rated Supply) को दर्शाना

जीएसटी प्रणाली में, कुछ आपूर्तियों पर शून्य दर लागू होती है। इन आपूर्तियों को जीएसटीआर-1 रिटर्न में सही तरीके से रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। यहां बताया गया है कि जीएसटीआर-1 में आप शून्य-रेटेड आपूर्ति (zero rated supply in GST) को कहां दर्शा सकते हैं:

  • सारणी 6ए (टेबल 6ए) और 6बी (टेबल 6बी):

यदि आपने शून्य-रेटेड आपूर्ति की है और उस आपूर्ति के लिए बॉन्ड या निर्धारित प्रपत्र (Letter of Undertaking – LUT) के तहत एकीकृत कर (IGST) का भुगतान नहीं किया है, तो आपको इन आपूर्तियों का विवरण सारणी 6ए (अंतर-राज्य आपूर्ति) और 6बी (अंतर-राज्य आपूर्ति) में दिखाना होगा। इन सारणियों में “कर राशि” (Tax Amount) कॉलम में राशि को शून्य (0) के रूप में दर्ज करें।

  • सारणी 7 (टेबल 7):

यदि आपने शून्य-रेटेड आपूर्ति की है और उस आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का पहले ही भुगतान कर दिया है (उदाहरण के लिए, नॉन-आईसीडीई आपूर्ति के मामले में), या आपने शून्य-रेटेड आपूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को की है जो जीएसटी पंजीकृत नहीं है, तो आपको इन आपूर्तियों का विवरण सारणी 7 में दिखाना होगा। यह सारणी शून्य-रेटेड आपूर्तियों सहित सभी कर योग्य आपूर्तियों (Taxable Supplies) को दर्शाती है, जिन पर कर की दर शून्य है।

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