What is section 17(5) of CGST Act इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर रोक

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जीएसटी प्रणाली के तहत, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं, जो आपके द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट है। हालांकि, कुछ खरीदों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। (what is section 17(5) of cgst act) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।

आइए, धारा 17(5) के तहत आईटीसी (ineligible itc meaning in hindi) के अवरुद्ध होने के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें

  1. व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदारी: आप उन वस्तुओं या सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं जो आपके या आपके कर्मचारियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई हैं। उदाहरण के लिए, कार्यालय के लिए खरीदी गई स्टेशनरी पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है, लेकिन आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई पेन ड्राइव पर नहीं।
  2. मनोरंजन और आतिथ्य: क्लब सदस्यता, होटल खर्च, रेस्तरां बिल आदि पर किए गए खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ अपवाद हैं, जैसे कि व्यापार मीटिंग या सम्मेलन के लिए किए गए खर्च।
  3. मोटर वाहन (कुछ अपवादों के साथ): आप उन मोटर वाहनों (टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर) पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं जिनका उपयोग आप मुख्य रूप से यात्री परिवहन या माल परिवहन के लिए नहीं करते हैं।
  4. रेंट-ए-कैब, बीमा और मरम्मत: टैक्सियों, जहाजों, आदि को किराए पर लेने पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, निर्माण कार्य के लिए किराए पर लिए गए भारी मशीनरी पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है। उसी तरह, इन वाहनों के बीमा और मरम्मत पर किए गए खर्चों पर भी आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है।
  5. आपूर्ति का रद्दीकरण: यदि आप किसी ग्राहक को आपूर्ति करते हैं और बाद में उसे रद्द कर देते हैं, तो आप मूल आपूर्ति पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा वापस नहीं कर सकते हैं।
  6. खोए हुए, चोरी हुए या नष्ट हो चुके सामान: आप उन सामानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं जो खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं।
  7. कम्पोजीशन स्कीम के तहत आपूर्ति: यदि आप कंपोजीशन स्कीम के तहत आपूर्ति करते हैं, तो आप किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं।
  8. धोखाधड़ी या गलत बयानी: यदि आप धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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