What is Rule 43 in GST पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का व्युत्क्रमण (Reversal)

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जीएसटी नियम 43 पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के व्युत्क्रमण से संबंधित है। आसान शब्दों में कहें, तो यह (What is Rule 43 in GST) परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें आपको पहले लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना पड़ सकता है।

यहाँ सूचीबद्ध हैं कुछ मुख्य बिंदु जो आपको जीएसटी नियम 43 को समझने में मदद करेंगे:

  • यह नियम उन पूंजीगत वस्तुओं पर लागू होता है जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है।
  • पूंजीगत वस्तुएं वे सामान या मशीनें होती हैं जिनका उपयोग आप लंबे समय तक (आमतौर पर एक वर्ष से अधिक) व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करते हैं।
  • नियम 43 के तहत, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटना पड़ सकता है यदि पूंजीगत वस्तु का उपयोग निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है:
    • केवल छूट-प्राप्त आपूर्तियों (Exempt Supplies) के लिए: यदि आप पूंजीगत वस्तु का उपयोग केवल उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए करते हैं जो जीएसटी से मुक्त हैं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना होगा।
    • आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्तियों (Taxable Supplies) और आंशिक रूप से छूट-प्राप्त आपूर्तियों के लिए: यदि आप पूंजीगत वस्तु का उपयोग आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्तियों (जिन पर जीएसटी लगता है) और आंशिक रूप से छूट-प्राप्त आपूर्तियों के लिए करते हैं, तो आपको उसी अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक हिस्सा वापस करना होगा, जिस अनुपात में पूंजीगत वस्तु का उपयोग छूट वाली आपूर्तियों के लिए किया गया था।

ध्यान दें:

  • उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि पूंजीगत वस्तु का उपयोग केवल शून्य-रेटेड आपूर्तियों (जैसे निर्यात) के लिए किया जाता है।
  • जीएसटी नियम 43 में पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण और उसके व्युत्क्रमण की जटिल गणना शामिल हो सकती है। किसी भी विसंगति से बचने के लिए, किसी कर सलाहकार से पेशेवर सलाह लेना उचित होता है।
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