जीएसटी व्यवस्था में, करदाता विभिन्न परिस्थितियों में स्वेच्छा से कर का भुगतान कर सकते हैं। इस स्वेच्छा से किए गए कर भुगतान को सूचित करने के लिए DRC-03 फॉर्म (What is DRC 03 in GST IN HINDI) का उपयोग किया जाता है। आइए, डीआरसी-03 फॉर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सूचीबद्ध रूप में देखें:
- DRC 03 MEANS क्या है DRC-03 फॉर्म?
यह एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसका उपयोग जीएसटी करदाता स्वेच्छा से किए गए कर भुगतान को सूचित करने के लिए करते हैं।
- कब उपयोग किया जाता है DRC-03 फॉर्म?
- करदाता द्वारा स्वयं कर देयता का पता लगाने और उसका भुगतान करने पर।
- विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice – SCN) के जवाब में स्वेच्छा से कर का भुगतान करने पर।
- विभाग द्वारा कर निर्धारण (assessment) करने के बाद स्वेच्छा से कर का भुगतान करने पर।
- कौन दाखिल कर सकता है DRC-03 फॉर्म?
कोई भी जीएसटी पंजीकृत करदाता डीआरसी-03 फॉर्म दाखिल कर सकता है।
- DRC-03 फॉर्म में क्या जानकारी भरनी होती है?
- करदाता की जीएसटी पहचान संख्या (GSTIN)
- कर अवधि (Tax Period)
- कर देयता का प्रकार (Tax Liability Type) – जैसे कर, ब्याज, जुर्माना आदि
- स्वेच्छा से किए गए कर भुगतान की राशि
- भुगतान का तरीका (Cash/ITC)
- कारण बताओ नोटिस (SCN) या कर निर्धारण (assessment) का संदर्भ (यदि लागू हो)
- DRC-03 फॉर्म दाखिल करने के क्या लाभ हैं?
- जुर्माना कम हो सकता है (यदि कारण बताओ नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया हो)
- करदाता के अनुपालन में सुधार होता है
- DRC-03 फॉर्म कहाँ दाखिल किया जाता है?
डीआरसी-03 फॉर्म को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।
- DRC-03 फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा क्या है?
स्वेच्छा से कर भुगतान करने की कोई अंतिम समय सीमा नहीं है, लेकिन कारण बताओ नोटिस के जवाब में भुगतान करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जीएसटी में डीआरसी-03 फॉर्म (drc 03 gst) के बारे में समझने में मदद करेगी। कृपया ध्यान दें कि यह केवल सामान्य जानकारी है और विशिष्ट स्थितियों में भिन्न हो सकती है।
Where is DRC 03 in GST portal जीएसटी पोर्टल पर DRC-03 कहां मिलेगा?
जीएसटी पोर्टल पर DRC-03 सीधे उपलब्ध नहीं है। यह एक फॉर्म है जिसे आप स्वैच्छिक रूप से या किसी कारणवश अतिरिक्त कर देयता को सूचित करने के लिए जमा करते हैं। आइए, जीएसटी पोर्टल पर DRC-03 जमा करने की प्रक्रिया को (दशाओं / चरणों) में समझते हैं (how to check drc 03 payment in gst portal):
1. उपयोगकर्ता सेवाएं (User Services) तक पहुंचें
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद, “सेवाएं” (Services) मेन्यू पर क्लिक करें और फिर “उपयोगकर्ता सेवाएं” (User Services) चुनें।
2. My Applications चुनें
- “उपयोगकर्ता सेवाएं” (User Services) ड्रॉपडाउन मेन्यू में से “मेरे आवेदन” (My Applications) विकल्प चुनें।
3. Intimation of Voluntary Payment – DRC-03 चुनें
- उपलब्ध आवेदन पत्रों की सूची में से “स्वैच्छिक भुगतान की सूचना – DRC-03” (Intimation of Voluntary Payment – DRC-03) चुनें।
4. नया आवेदन (New Application) सबमिट करें
- “नया आवेदन” (New Application) बटन पर क्लिक करें। यह आपको DRC-03 फॉर्म भरने के लिए पेज पर ले जाएगा।
5. DRC-03 फॉर्म भरें
- फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जिसमें भुगतान का कारण, कर अवधि, देय कर राशि, ब्याज (यदि लागू हो) और जुर्माना (यदि लागू हो) शामिल हैं।
- सुनिश्चित करें कि आप सभी जानकारी सही और सटीक रूप से दर्ज कर रहे हैं।
6. भुगतान का विवरण भरें (यदि लागू हो)
- यदि आपने पहले से ही कर राशि का भुगतान कर दिया है, तो भुगतान विवरण दर्ज करें, जिसमें भुगतान संदर्भ संख्या (PRN) शामिल है।
- यदि आप अभी भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा और नेट बैंकिंग या अन्य भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
7. जमा करें
- एक बार सभी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म को जमा करने के लिए “जमा करें” (Submit) बटन पर क्लिक करें।
8. पावती प्राप्त करें
- सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको एक पावती प्राप्त होगी जिसमें आपके द्वारा जमा किए गए DRC-03 फॉर्म का संदर्भ नंबर होगा। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें।
ध्यान दें:
- जीएसटी पोर्टल का लेआउट समय-समय पर बदल सकता है, लेकिन आम तौर पर आपको उपरोक्त चरणों का पालन करना चाहिए।
- यदि आपको DRC-03 जमा करने में कोई समस्या आती है, तो आप जीएसटी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।