CMP-08 एक त्रैमासिक स्टेटमेंट-इन-चालान है, जो कम्पोजिशन डीलर्स द्वारा अपने टैक्स दायित्व को भरने के लिए दायर किया जाता है। इसे प्रत्येक तिमाही के अंत के अगले महीने की 18 तारीख तक दाखिल करना अनिवार्य है। समय पर फॉर्म दाखिल न करने पर लेट फीस लगाई जाती है।
लेट फीस का विवरण(CMP-08 Late Fees)
शुल्क (प्रति दिन) | अधिकतम सीमा |
---|---|
₹200 (₹100 CGST + ₹100 SGST) | ₹5,000 |
लेट फीस के अलावा, टैक्स के भुगतान में देरी पर 18% प्रति वर्ष ब्याज भी लगाया जाता है।
CMP-08 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
- देर से फाइलिंग का प्रभाव: लगातार दो तिमाही तक CMP-08 न भरने पर ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो सकता है।
- दायित्व भुगतान: फॉर्म में सेल्स, रिवर्स चार्ज और अन्य डेटा भरकर भुगतान किया जाता है।
- छूट: सरकार समय-समय पर लेट फीस में छूट देने के लिए एमनेस्टी योजना का प्रावधान करती है।
CMP-08 फाइलिंग प्रक्रिया
चरण | विवरण |
---|---|
स्टेप 1 | GST पोर्टल पर लॉगिन करें। |
स्टेप 2 | CMP-08 फॉर्म चुनें और विवरण भरें। |
स्टेप 3 | ब्याज और लेट फीस का कैलकुलेशन करें। |
स्टेप 4 | भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें। |
लेट फीस बचाने के उपाय
- समय पर फाइलिंग: रिटर्न की नियत तारीख पर फाइलिंग करें।
- डेट रिमाइंडर्स: GST पोर्टल पर अलर्ट सेट करें।
- विशेष योजनाओं का लाभ: छूट योजनाओं का ध्यान रखें।
CMP-08 की सही समय पर फाइलिंग न केवल अतिरिक्त खर्च से बचाती है बल्कि आपके व्यवसाय की वित्तीय साख को भी सुरक्षित रखती है।
What is CMP-08 in GST in Hindi
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) प्रणाली में, कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए फॉर्म CMP 08 महत्वपूर्ण है। आइए, फॉर्म CMP 08 से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को सूचीबद्ध रूप में देखें:
1. फॉर्म CMP-08 क्या है?
- फॉर्म CMP-08 एक विवरण सह चालान (Statement cum Challan) है।
- इसका उपयोग कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाता अपनी तिमाही कर देयता (Tax Liability) घोषित करने और उसका भुगतान करने के लिए करते हैं।
2. किसे फॉर्म CMP-08 दाखिल करना होता है?
- केवल वही करदाता जो कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें फॉर्म CMP-08 दाखिल करना होता है।
- इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।
3. फॉर्म CMP 08 कब दाखिल करना होता है?
- फॉर्म CMP-08 हर तिमाही के लिए दाखिल किया जाता है, जो उस तिमाही के बाद अगले महीने की 18वीं तारीख तक जमा करना होता है।
- उदाहरण के लिए, अप्रैल-मई-जून तिमाही के लिए फॉर्म CMP-08 जुलाई की 18 तारीख तक दाखिल करना होगा।
4. फॉर्म CMP 08 में क्या जानकारी शामिल होती है?
- करदाता की आधारभूत जानकारी (पैन, जीएसटीआईएन आदि)
- तिमाही के दौरान की आपूर्ति का मूल्य
- देय जीएसटी राशि
- भुगतान की जानकारी (नकद या चालान के माध्यम से)
5. फॉर्म CMP 08 कैसे दाखिल करें?
- फॉर्म CMP-08 को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।
- दाखिल करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) या आधार ओटीपी का उपयोग किया जा सकता है।
6. फॉर्म CMP 08 दाखिल करने में विफलता के क्या परिणाम हो सकते हैं?
- विलंब से या फॉर्म दाखिल न करने पर जुर्माना लग सकता है।
- ई-वे बिल जारी करने में भी दिक्कत आ सकती है।
7. क्या शून्य (Nil) फॉर्म CMP 08 दाखिल किया जा सकता है?
- हां, यदि किसी तिमाही में कोई कर देयता नहीं है, तो कंपोजिशन करदाता शून्य (Nil) फॉर्म CMP-08 दाखिल कर सकता है।
8. क्या फॉर्म CMP 08 के अलावा कोई अन्य रिटर्न दाखिल करना होता है?
- हां, कंपोजिशन करदाताओं को वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रिटर्न (Form GSTR-4) भी दाखिल करना होता है।
How to file CMP 08 in GST portal जीएसटी पोर्टल पर सीएमपी-08 फाइल करना
कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं को हर तिमाही में फॉर्म सीएमपी-08 दाखिल करना होता है। यह फॉर्म तिमाही के दौरान आपके द्वारा किए गए लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करता है।
आइए, चरण-दर-चरण देखें कि जीएसटी पोर्टल पर सीएमपी-08 फॉर्म कैसे दाखिल करें(How to file CMP 08 in GST portal):
1. जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें:
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
2. रिटर्न डैशबोर्ड तक पहुंचें:
- लॉग इन करने के बाद, “सेवाएं” (“Services”) मेन्यू पर क्लिक करें।
- फिर, “रिटर्न” (“Returns”) और “रिटर्न डैशबोर्ड” (“Returns Dashboard”) चुनें।
3. वित्तीय वर्ष और रिटर्न फाइलिंग अवधि चुनें:
- “रिटर्न डैशबोर्ड” पृष्ठ पर, उस वित्तीय वर्ष और तिमाही का चयन करें जिसके लिए आप सीएमपी-08 फाइल करना चाहते हैं।
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से सही विकल्प चुनें और फिर “खोजें” (“SEARCH”) बटन पर क्लिक करें।
4. सीएमपी-08 फॉर्म का चयन करें:
- खोज परिणामों में, “जीएसटी सीएमपी-08” टाइल के अंतर्गत “ऑनलाइन तैयार करें” (“PREPARE ONLINE”) बटन पर क्लिक करें।
5. फॉर्म भरें:
- अब, “कंपोजिशन स्कीम के तहत विवरण” (“Statement for payment of self-assessed tax”) शीर्षक वाला फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:
- आपूर्ति की तिमाही के दौरान कुल टर्नओवर
- टैक्स देयता की गणना (आपूर्ति और आयात पर कुल कर देयता का 3%)
- देय कर राशि का भुगतान विवरण (यदि पहले से भुगतान किया गया हो)
6. फॉर्म का पूर्वावलोकन करें:
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद, “पूर्वावलोकन” (“PREVIEW”) बटन पर क्लिक करें।
- पूर्वावलोकन पृष्ठ पर दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करें और किसी भी त्रुटि को सुधारें।
7. फॉर्म जमा करें:
- यदि सब कुछ सही लगता है, तो “साइन करके जमा करें” (“SIGN & SUBMIT”) बटन पर क्लिक करें।
- डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) का उपयोग करके फॉर्म को जमा करें।
8. जमा की पुष्टि करें:
- सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- इस संदर्भ संख्या को अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें।