जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भारत में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसमें, आपूर्ति किए गए वस्तुओं और सेवाओं पर हर चरण में टैक्स लगता है। आइए, जीएसटी की वसूली और लेवी को सरल शब्दों में समझते है।
What are the provisions related to levy and collection of GST
1. जीएसटी की वसूली किसे करनी होती है?
- भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला करदाता जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- कुछ मामलों में, प्राप्तकर्ता (recipient) को भी जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) कहा जाता है।
2. जीएसटी की लेवी किस पर होती है?
- जीएसटी की लेवी भारत में आपूर्ति किए गए वस्तुओं और सेवाओं पर होती है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कृषि उत्पाद और कच्चा तेल।
Provisions regarding levy and collection of GST
3. जीएसटी की दरें क्या हैं?
- जीएसटी की विभिन्न दरें हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपूर्ति किए गए वस्तु या सेवा के प्रकार के आधार पर दर निर्धारित होती है।
4. जीएसटी कैसे एकत्र किया जाता है?
- जीएसटी एक दोहरी कर प्रणाली के तहत एकत्र किया जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जीएसटी का एक हिस्सा वसूलती हैं।
- केंद्र सरकार केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) वसूलती है।
- राज्य सरकार राज्य माल और सेवा कर (SGST) या संघ राज्यक्षेत्र कर (UTGST) वसूलती है।
- कुछ मामलों में, एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) भी लगाया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है।
5. जीएसटी का भुगतान कैसे किया जाता है?
- करदाता जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न दाखिल करके और देय राशि का भुगतान करके जीएसटी का भुगतान करते हैं।
6. जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्या है?
- जीएसटी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विशेषता इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) है। यह उस टैक्स का क्रेडिट है जो आपने आपूर्ति खरीदते समय भुगतान किया था। आप इस क्रेडिट का उपयोग आपूर्ति किए गए वस्तुओं या सेवाओं पर लगे जीएसटी का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।
जीएसटी धारा 9: करारोपण और संग्रह(Levy and Collection of GST)
Provisions relating to levy and collection of GST
पहलू | विवरण |
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लेवी (Levy) का अर्थ | जीएसटी का लेवी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने को संदर्भित करता है। यह भारत में एक समान राष्ट्रीय बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है। |
कौन लगाता है लेवी? | केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जीएसटी लगाती हैं। इसे “दोहरे जीएसटी (Dual GST)” मॉडल के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) लगाती है, जबकि राज्य सरकारें राज्य माल और सेवा कर (SGST) या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (UTGST) लगाती हैं। |
किस पर लगता है लेवी? | जीएसटी भारत भर में (जम्मू और कश्मीर सहित) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। कुछ छूटें हैं, जैसे कि कृषि उत्पाद और अनिवार नियोजित सेवाएं। |
लेवी की दरें | जीएसटी की विभिन्न दरें हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपूर्ति किए जाने वाले सामान या सेवा के प्रकार के आधार पर दरें निर्धारित की जाती हैं। |
संग्रह (Collection) का अर्थ | जीएसटी का संग्रह करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए करों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। |
कौन करता है संग्रह? | जीएसटी का संग्रह सरकार द्वारा किया जाता है। करदाता जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते हैं और देय कर का भुगतान करते हैं। |
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की भूमिका | जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह करदाताओं को पहले चरण में खरीदे गए सामानों या सेवाओं पर भुगतान किए गए करों को बाद के चरणों में बेचे गए सामानों या सेवाओं पर लगाए जाने वाले करों से ऑफसेट करने की अनुमति देता है। यह एक मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रणाली के समान है। |
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