TDS on Metal Scrap under GST

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धातु स्क्रैप का व्यापार करने वाले लोगों के लिए अहम खबर! जीएसटी नियमों में हाल ही में एक बदलाव हुआ है, जिससे धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) काटना अनिवार्य हो गया है।

TDS on Metal Scrap under GST

कब कटता है धातु स्क्रैप पर टीडीएस?

  • 10 अक्टूबर 2024 से लागू अधिसूचना के अनुसार, अब किसी पंजीकृत खरीदार को किसी अन्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से धातु स्क्रैप खरीदते समय टीडीएस काटना होगा, बशर्ते लेनदेन का कर योग्य मूल्य ₹2.5 लाख से अधिक हो।

टीडीएस का भुगतान कैसे किया जाता है?

  • खरीदार को निर्धारित समय सीमा के भीतर कटौती किए गए टीडीएस का सरकारी खाते में जमा करना होगा।
  • साथ ही, खरीदार को आपूर्तिकर्ता को टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र भी जारी करना होगा।

आपूर्तिकर्ता के लिए क्या मायने रखता है?

  • आपूर्तिकर्ता को अपने जीएसटी ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न में कटौती किए गए टीडीएस का दावा करना होगा। यह उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में काम करेगा।

Scrap TDS Rate

टीडीएस की दर क्या है?

  • धातु स्क्रैप पर कटने वाले टीडीएस की दर आमतौर पर 2% है।

टीडीएस कैसे विभाजित होता है?

  • इस 2% टीडीएस को 1% केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और 1% राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के रूप में विभाजित किया जाता है (अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए 2% एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी))।

Metal scrap TDS applicability

किसे टीडीएस काटना है?

  • केवल जीएसटी पंजीकृत खरीदार ही धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आप एक गैर-पंजीकृत खरीदार हैं, तो आप पर टीडीएस काटने का दायित्व नहीं है।

TDS on Scrap Sale

क्या स्क्रैप की बिक्री पर टीडीएस काटा जाता है?

आमतौर पर, स्क्रैप की बिक्री पर टीडीएस काटा नहीं जाता। स्क्रैप को “वस्तुओं की आपूर्ति” माना जाता है, जिस पर सामान्य रूप से टीडीएस लागू नहीं होता है।

TDS on Scrap Purchase

क्या स्क्रैप की खरीद पर टीडीएस काटा जाता है?

अक्टूबर 2024 से लागू जीएसटी अधिसूचना के अनुसार, यदि आप किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ₹2.5 लाख से अधिक मूल्य का धातु स्क्रैप खरीदते हैं, तो आपको उस लेन-देन पर 2% टीडीएस काटना होगा। (धातु स्क्रैप से तात्पर्य अध्याय 72 से 81 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में उल्लिखित धातुओं और उनके उत्पादों से है, जिसमें लोहा, इस्पात, तांबा, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं।)

किन परिस्थितियों में टीडीएस नहीं कटता?

  • यदि आप किसी अन-रजिस्टर्ड (गैर-पंजीकृत) विक्रेता से धातु स्क्रैप खरीद रहे हैं, तो उस स्थिति में टीडीएस काटना लागू नहीं होता है।
  • यदि लेन-देन का कर योग्य मूल्य ₹2.5 लाख से कम है, तो भी टीडीएस काटना आवश्यक नहीं है।

Metal scrap GST rate

लौह स्क्रैप (Ferrous Scrap): लौह अयस्क से बनी धातु की स्क्रैप, जैसे लोहा और इस्पात की स्क्रैप पर आम तौर पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। इसमें कच्चे लोहे (पिग आयरन) और इस्पात के पिंड (इंगोट) से बनी स्क्रैप भी शामिल है। (HSN कोड: 7204)

स्टेनलेस स्टील स्क्रैप (Stainless Steel Scrap): स्टेनलेस स्टील की बनी स्क्रैप पर भी आम तौर पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। (HSN कोड: 720421)

GST REGISTRATION FOR TDS on Metal Scrap टीडीएस पंजीकरण कैसे करें?

जीएसटी टीडीएस पंजीकरण के लिए आपको जीएसटी REG-07 फॉर्म दाखिल करना होगा। यह फॉर्म आप जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया आम जीएसटी पंजीकरण के समान ही है।

धातु स्क्रैप का प्रकार: यह प्रावधान अध्याय 72 से 81 (सीमा शुल्क अधिनियम, 1975) के तहत वर्गीकृत धातु स्क्रैप पर लागू होता है। इसमें आमतौर पर लोहा, इस्पात, तांबा, एल्यूमीनियम आदि से बने स्क्रैप शामिल हैं।

GST RETURN FOR TDS on Metal Scrap धातु स्क्रैप पर टीडीएस के लिए कौन सी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होगी?

धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर टीडीएस काटने वाले खरीदारों को जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR-7 में इस कटौती की रिपोर्ट करनी होगी। यह वही फॉर्म है जिसका उपयोग अन्य प्रकार के टीडीएस कटौती की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है।

मुझे GSTR-7 रिटर्न कब फाइल करना होगा?

आपको अगले महीने की 10 तारीख तक GSTR-7 रिटर्न फाइल करना होगा। उदाहरण के लिए, अक्टूबर महीने में कटौती किए गए टीडीएस की रिपोर्ट नवंबर महीने की 10 तारीख तक जमा करनी होगी।

मुझे टीडीएस कटौती का प्रमाण कैसे देना है?

धातु स्क्रैप के आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) को टीडीएस कटौती का प्रमाण प्राप्त होगा। यह प्रमाण GSTR-7A फॉर्म में होगा, जिसे टीडीएस काटने वाला खरीदार जारी करेगा। आपूर्तिकर्ता इस GSTR-7A प्रमाणपत्र का उपयोग अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए कर सकता है।

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