Supplier not registered for GST but charging GST

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भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत, किसी सप्लायर के लिए GST नंबर का होना अनिवार्य है यदि उसकी वार्षिक टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ सप्लायर GST के लिए पंजीकृत नहीं होते, फिर भी ग्राहकों से GST चार्ज (Supplier not registered for GST but charging GST) करते हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ग्राहकों को धोखा देने जैसा भी है। इस लेख में, हम इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देंगे।

Supplier not registered for GST but charging GST


GST क्या है?

GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में एक समान कर प्रणाली लागू करना है। GST के तीन मुख्य प्रकार हैं:

प्रकारविवरण
CGSTकेंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जिसे केंद्र सरकार वसूलती है।
SGSTराज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे राज्य सरकार वसूलती है।
IGSTअंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर, जो दो राज्यों के बीच व्यापार पर लागू होता है।

GST पंजीकरण कब आवश्यक है?

भारत में GST पंजीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित स्थितियों में होती है:

स्थितिविवरण
वार्षिक टर्नओवर सीमासेवाओं के लिए ₹20 लाख और वस्तुओं के लिए ₹40 लाख से अधिक।
अंतरराज्यीय व्यापारयदि सप्लायर दो अलग-अलग राज्यों में व्यापार करता है।
ई-कॉमर्स विक्रेतायदि विक्रेता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है।
विशेष श्रेणियांकुछ विशेष व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य है।

बिना GST पंजीकरण के GST चार्ज करना क्यों गलत है?

जो सप्लायर GST के लिए पंजीकृत नहीं है, उसे GST वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करता है, तो यह निम्नलिखित कारणों से अवैध है:

कारणविवरण
कानूनी उल्लंघनयह GST कानून के तहत एक अपराध है।
ग्राहकों को धोखाबिना पंजीकरण GST वसूलने से ग्राहक का नुकसान होता है।
राजस्व हानिसरकार को वैध कर राजस्व नहीं मिलता।
पारदर्शिता की कमीसप्लायर का व्यापारिक व्यवहार संदिग्ध बनता है।

ग्राहक को क्या करना चाहिए?

यदि आपको संदेह है कि सप्लायर पंजीकृत नहीं है और फिर भी GST वसूल रहा है, तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

कदमविवरण
GSTIN सत्यापनसप्लायर के GST नंबर को GST पोर्टल पर सत्यापित करें।
वास्तविक चालान की मांगGST चार्ज करने वाले सप्लायर से GSTIN के साथ उचित चालान मांगें।
शिकायत दर्ज करेंयदि गड़बड़ी मिले, तो GST विभाग में शिकायत करें।
सामान्य जागरूकताGST की मूलभूत जानकारी रखें।

GST कानून और दंड

GST कानून के अनुसार, बिना पंजीकरण GST वसूलना गंभीर अपराध है। इसके लिए निम्न दंड लगाए जा सकते हैं:

अपराधदंड
फर्जी GST वसूलनाजितनी राशि वसूली गई है, उसका 100% जुर्माना।
GST नियमों का उल्लंघन5 साल तक की जेल या भारी जुर्माना।
GST चोरीसरकार को हुई हानि के अनुपात में दंड।

सप्लायर के लिए सुझाव

जो सप्लायर अभी तक GST के लिए पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें निम्न कदम उठाने चाहिए:

कदमविवरण
GST पंजीकरण कराएंअपने व्यापार के लिए तुरंत GST पंजीकरण कराएं।
ग्राहकों को उचित जानकारी देंग्राहकों को चालान और GST से संबंधित सही जानकारी दें।
कानूनी सलाह लेंकिसी कर विशेषज्ञ से परामर्श करें।

निष्कर्ष

बिना GST पंजीकरण के GST चार्ज करना (Supplier not registered for GST but charging GST) गंभीर समस्या है, जो न केवल ग्राहकों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी प्रभावित करता है। यदि आप सप्लायर हैं, तो नियमों का पालन करें और पंजीकरण करवाएं। यदि आप ग्राहक हैं, तो GST चार्ज को सत्यापित करना न भूलें। जागरूकता और सही जानकारी ही इस समस्या का समाधान है।

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