SHARE MARKET INCOME TAX HINDI

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शेयर मार्केट में निवेश करना आजकल काफी आम हो गया है। लेकिन, इसके साथ ही टैक्स संबंधी नियमों को समझना भी महत्वपूर्ण है। आइए, शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानते हैं:

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शेयर बाजार से होने वाली आम इनकम:

  • शेयर बेचने पर होने वाला लाभ (Capital Gains):
  • Short Term Capital Gain (STCG):
  • यदि आपने शेयर एक साल से कम समय के लिए रखा है और बेच दिया है, तो आपको STCG पर टैक्स देना होगा।
    • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) क्या है?
    • जब आप किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदने के एक साल के अंदर बेच देते हैं, तो उस पर होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है।
    • STCG पर लगने वाला कर क्या है?
    • बजट 2024 के अनुसार, भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला कर 20% है।
  • Long Term Capital Gain (LTCG):
  • यदि आपने शेयर एक साल से अधिक समय के लिए रखा है और बेच दिया है, तो आपको LTCG पर टैक्स देना होगा। 1.25 लाख रुपये तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 1.25 लाख रुपये से अधिक के LTCG पर 12.5% का टैक्स लगता है।
  • डिवडेंड:
    • कंपनियां अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में पैसा देती हैं। इस पर भी टैक्स लगता है। लाभांश पर टैक्स कटौती स्रोत (TDS) की दर 10% होती है। यदि आपको वित्तीय वर्ष में ₹5,000 से अधिक का डिविडेंड मिलता है, तो कंपनी उस पर 10% की दर से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काट लेगी।
  • क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई कमाई पर टैक्स लगता है?
  • शेयर मार्केट में पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदते और बेचते हैं। जी हां, इंट्राडे ट्रेडिंग से हुए मुनाफे पर टैक्स लगता है। इसे आपके कुल आय में बिजनेस इनकम के रूप में जोड़ा जाता है और फिर आपकी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट किया जाता है।
  • क्या इंट्राडे ट्रेडिंग को पूंजी निवेश (Capital Investment) माना जाता है?
  • नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग को पूंजी निवेश नहीं माना जाता है। पूंजी निवेश में आप लंबे समय के लिए शेयर खरीद कर रखते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उसी दिन शेयर खरीदते और बेचते हैं।

टैक्स बचाने के टिप्स:

  • Long Term Capital Gains: लंबी अवधि के लिए निवेश करने से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा।
  • Tax-Saving Mutual Funds: इन फंडों में निवेश करने से आप 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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