Registered for GST but below the threshold

Whatsapp Group
Telegram channel

यदि आपने जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन आपकी वार्षिक आपूर्ति निर्धारित सीमा से कम है, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी सीमा से नीचे होने के बावजूद पंजीकरण (Registered for GST but below the threshold) के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा, हम संबंधित प्रावधानों, अनुपालन आवश्यकताओं और प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालेंगे।


जीएसटी पंजीकरण की सीमा

जीएसटी अधिनियम के अनुसार, व्यवसायों को निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार जीएसटी पंजीकरण करवाना आवश्यक है:

क्षेत्रीय सीमामाल आपूर्ति के लिए सीमा (₹)सेवा आपूर्ति के लिए सीमा (₹)
सामान्य राज्य40 लाख20 लाख

हालांकि, कई लोग इन सीमाओं के नीचे होने के बावजूद जीएसटी के लिए पंजीकरण कराते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण।


जीएसटी सीमा से नीचे होते हुए पंजीकरण कराने के कारण

  1. बड़ी कंपनियों से व्यापार संबंध:
    बड़ी कंपनियां केवल उन्हीं व्यवसायों के साथ काम करना पसंद करती हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर होता है।
  2. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ:
    जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय अपने खरीदे गए माल और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
  3. सरकारी टेंडर में भागीदारी:
    कई सरकारी और बड़ी परियोजनाओं में केवल जीएसटी पंजीकृत व्यवसायों को ही भाग लेने की अनुमति होती है।
  4. व्यापार की विश्वसनीयता बढ़ाना:
    जीएसटी पंजीकरण से ग्राहकों और साझेदारों के बीच विश्वास बढ़ता है।

जीएसटी सीमा से नीचे होने पर पंजीकरण के फायदे

फायदेविवरण
इनपुट टैक्स क्रेडिटखरीदे गए सामान और सेवाओं पर कर लाभ प्राप्त करना।
बड़ी कंपनियों के साथ व्यापारबड़ी कंपनियों के साथ व्यापार संबंधों में सहूलियत।
विश्वसनीयता और प्रतिष्ठाव्यापार की छवि बेहतर होती है।
अंतरराज्यीय व्यापारपूरे भारत में बिना बाधा के व्यापार करने की अनुमति।
डिजिटल भुगतान में वृद्धिकरदाताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान मिलती है।

जीएसटी सीमा से नीचे होते हुए पंजीकरण के नुकसान

नुकसानविवरण
अनुपालन का बोझजीएसटी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता।
समय और धन की लागतपंजीकरण और अनुपालन में समय व धन खर्च होता है।
गलतियों पर दंडअनुपालन में गलती पर दंड लग सकता है।
छोटे व्यापार के लिए जटिलताछोटे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है।

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आवश्यकताएं

जीएसटी के लिए पंजीकृत व्यवसायों को निम्नलिखित प्रकार के रिटर्न फाइल करने होते हैं:

रिटर्न प्रकारविवरणफाइलिंग समय
GSTR-1आउटवर्ड सप्लाई की जानकारीमासिक/त्रैमासिक
GSTR-3Bकर भुगतान का सारांशमासिक
CMP-08कंपोजिशन डीलरों के लिएत्रैमासिक
GSTR-9वार्षिक रिटर्नसालाना

किन्हें पंजीकरण नहीं कराना चाहिए?

जीएसटी पंजीकरण आवश्यक नहीं है यदि:

  • आपका कारोबार केवल एक ही राज्य में है।
  • आप केवल कर-मुक्त वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार करते हैं।
  • आपकी वार्षिक टर्नओवर सीमा निर्धारित सीमा से कम है।

स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

यदि आप अपनी आय सीमा से नीचे हैं और फिर भी पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:

  1. जीएसटी पोर्टल पर जाएं
    जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉग इन करें।
  2. पंजीकरण फॉर्म भरें
    फॉर्म GST REG-01 को भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
    जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक विवरण, और व्यवसाय प्रमाण।
  4. आधार प्रमाणीकरण
    आधार का ई-केवाईसी करें।
  5. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करें
    आवेदन की जांच के बाद आपको जीएसटीआईएन (GST Identification Number) प्रदान किया जाएगा।

निष्कर्ष

यदि आपकी आय सीमा जीएसटी पंजीकरण सीमा से कम है, लेकिन आप पंजीकरण (Registered for GST but below the threshold) कराना चाहते हैं, तो इसके फायदे और नुकसान को समझना बेहद जरूरी है। यह व्यापार की प्रकृति, आपकी भविष्य की योजनाओं और वर्तमान व्यापारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

पहलूजीएसटी पंजीकरण आवश्यकजीएसटी पंजीकरण अनावश्यक
कर सीमासीमा से अधिकसीमा से कम
व्यापार संबंधबड़ी कंपनियों सेस्थानीय व्यापार
अनुपालन आवश्यकताअधिककम
इनपुट टैक्स क्रेडिटउपलब्धअनुपलब्ध

आपका निर्णय आपकी व्यापारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सोच-समझकर पंजीकरण का चयन करें।

Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment