नई इनकम टैक्स स्लैब New income tax slab Hindi

Whatsapp Group
Telegram channel

आयकर दाखिल करते समय, यह जानना ज़रूरी होता है कि आप किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। नई इनकम टैक्स स्लैब आपकी कुल आय के आधार पर निर्धारित होते हैं और ये दरें तय करती हैं कि आपको कितना कर देना है।

नई इनकम टैक्स स्लैब New income tax slab Hindi

1. व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए:

  • आय ₹ 3 लाख से कम: कोई कर नहीं
  • आय ₹ 3 लाख से ₹ 7 लाख के बीच: 5%
  • आय ₹ 7 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 10%
  • आय ₹ 10 लाख से ₹ 12 लाख के बीच: 15%
  • आय ₹ 12 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 20%
  • आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%

2. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए:

  • आय ₹ 5 लाख से कम: कोई कर नहीं
  • आय ₹ 5 लाख से ₹ 7.5 लाख के बीच: 5%
  • आय ₹ 7.5 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 10%
  • आय ₹ 10 लाख से ₹ 12.5 लाख के बीच: 15%
  • आय ₹ 12.5 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 20%
  • आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%

3. अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए:

  • आय ₹ 5 लाख से कम: कोई कर नहीं
  • आय ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 5%
  • आय ₹ 10 लाख से ₹ 12.5 लाख के बीच: 10%
  • आय ₹ 12.5 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 15%
  • आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%
आय सीमा (रुपये में)कर योग्य आय पर लागू दर (%)
0 – 3,00,0000
3,00,001 – 5,00,0005
5,00,001 – 7,00,00010
7,00,001 – 10,00,00015
10,00,001 – 12,50,00020
12,50,001 – 15,00,00025
15,00,001 से अधिक30
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नई कर व्यवस्था में कई कटौती और छूट उपलब्ध नहीं हैं, जिनका लाभ आप पुरानी कर व्यवस्था में उठा सकते हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करें और यह तय करें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था अधिक फायदेमंद है।

Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment