आयकर दाखिल करते समय, यह जानना ज़रूरी होता है कि आप किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। नई इनकम टैक्स स्लैब आपकी कुल आय के आधार पर निर्धारित होते हैं और ये दरें तय करती हैं कि आपको कितना कर देना है।
नई इनकम टैक्स स्लैब New income tax slab Hindi
1. व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए:
- आय ₹ 3 लाख से कम: कोई कर नहीं
- आय ₹ 3 लाख से ₹ 7 लाख के बीच: 5%
- आय ₹ 7 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 10%
- आय ₹ 10 लाख से ₹ 12 लाख के बीच: 15%
- आय ₹ 12 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 20%
- आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%
2. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए:
- आय ₹ 5 लाख से कम: कोई कर नहीं
- आय ₹ 5 लाख से ₹ 7.5 लाख के बीच: 5%
- आय ₹ 7.5 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 10%
- आय ₹ 10 लाख से ₹ 12.5 लाख के बीच: 15%
- आय ₹ 12.5 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 20%
- आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%
3. अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए:
- आय ₹ 5 लाख से कम: कोई कर नहीं
- आय ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख के बीच: 5%
- आय ₹ 10 लाख से ₹ 12.5 लाख के बीच: 10%
- आय ₹ 12.5 लाख से ₹ 15 लाख के बीच: 15%
- आय ₹ 15 लाख से अधिक: 30%
आय सीमा (रुपये में) | कर योग्य आय पर लागू दर (%) |
---|---|
0 – 3,00,000 | 0 |
3,00,001 – 5,00,000 | 5 |
5,00,001 – 7,00,000 | 10 |
7,00,001 – 10,00,000 | 15 |
10,00,001 – 12,50,000 | 20 |
12,50,001 – 15,00,000 | 25 |
15,00,001 से अधिक | 30 |