MSME payment income tax rules

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MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के भुगतान पर आयकर नियमों को समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तालिका में देखें कि देरी से भुगतान कैसे आपके कर दायित्व को प्रभावित कर सकता है:

MSME payment income tax rules

परिस्थितिकर दायित्व
समय पर भुगतान (लिखित समझौते के बिना 15 दिन या उसके साथ 45 दिन)आप अपनी आयकर रिटर्न में पूर्ण राशि को व्यय के रूप में कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं।
देरी से भुगतान (लिखित समझौते के बिना 15 दिन से अधिक या उसके साथ 45 दिन से अधिक)आप केवल उसी वर्ष में कर कटौती का दावा कर सकते हैं जब आप वास्तव में MSME को भुगतान करते हैं। देरी से भुगतान पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी।
देरी से भुगतान पर ब्याजMSME को किए गए देरी से भुगतान पर दिए गए ब्याज को आप कर कटौती के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।

MSME payment income tax

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को भुगतान पर कर कटौती
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B(h) का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करना है। यह उन भुगतानों पर कर कटौती को प्रभावित करता है जो आप किसी MSME को आपूर्ति या सेवाओं के लिए करते हैं।
यहां एक तालिका दी गई है जो स्पष्ट करती है कि धारा 43B(h) के तहत कर कटौती का दावा कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है:

परिस्थितिकर कटौती का दावा किया जा सकता है?
आप एक जीएसटी पंजीकृत इकाई हैं और आप किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSME) को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति या सेवाएं प्राप्त करते हैं। भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है।हाँ, आप 18% की दर से कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
आप एक जीएसटी पंजीकृत इकाई हैं और आप किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSME) को आवासीय उद्देश्यों के लिए आपूर्ति या सेवाएं प्राप्त करते हैं।नहीं, आप कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
आप एक गैर-जीएसटी पंजीकृत इकाई हैं और आप किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSME) को आपूर्ति या सेवाएं प्राप्त करते हैं।नहीं, आप कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
आप एक जीएसटी पंजीकृत इकाई हैं और आप किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSME) को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति या सेवाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन, भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है।नहीं, आप कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
आप और आपका आपूर्तिकर्ता (MSME) दोनों जीएसटी पंजीकृत हैं, लेकिन वार्षिक किराया राशि ₹20 लाख से अधिक है।हाँ, आप 18% की दर से कर कटौती का दावा कर सकते हैं। (निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए)
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