सरकार ने धातु स्क्रैप के व्यापार से जुड़े जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करेंगे।
Metal Scrap GST Provisions Advisory
1. TDS लागू:
- अब, पंजीकृत डीलरों के बीच धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर कटौती पर स्रोत पर कर (TDS) लागू होगा। इसका मतलब है कि आपूर्ति प्राप्त करने वाला (क्रेता) आपूर्ति करने वाले (विक्रेता) को भुगतान करने से पहले निर्धारित दर से TDS काट लेगा।
- यह कदम कर चोरी को रोकने और जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद करेगा।
2. अधिसूचना जारी:
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचना संख्या 25/2024-केंद्रीय कर जारी की है, जो धातु स्क्रैप के व्यापारियों के लिए TDS अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।
3. पंजीकरण की आवश्यकता:
- धातु स्क्रैप का व्यापार करने वाले व्यवसायों को अब जीएसटी पंजीकरण के लिए फॉर्म GST REG-07 जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ये व्यवसाय जीएसटी प्रणाली के तहत आते हैं।
4. प्रभावी तिथि:
- ये नए प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तिथि, यानी 9 अक्टूबर 2024 से लागू हैं।
5. TDS दर:
- धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर कटौती जाने वाली TDS की दर आम तौर पर 1% है। हालांकि, विशिष्ट परिस्थितियों में, अधिक या कम दरें भी लागू हो सकती हैं।
6. किसे छूट प्राप्त है?
- कुछ विशिष्ट संस्थाओं को, जैसे कि सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर TDS काटने से छूट प्राप्त हो सकती है।
7. रिटर्न दाखिल करना:
- TDS काटने वाले को सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर TDS जमा करना होगा। साथ ही, उन्हें भुगतानकर्ता को TDS कटौती प्रमाणपत्र भी जारी करना होगा।
- भुगतानकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कटौती करने वाले ने TDS काट लिया है और जमा किया है। उसे सरकार को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करनी होगी, जिसमें कटौती किए गए TDS की जानकारी शामिल हो।
ये नए प्रावधान धातु स्क्रैप उद्योग में पारदर्शिता लाने का प्रयास करते हैं।
GST Metal Scrap Registration धातु स्क्रैप कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण
अक्टूबर 2024 से, धातु स्क्रैप के कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण संबंधी कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। आइए, इन नए नियमों को सरल शब्दों में समझते हैं:
GST Metal Scrap Registration
1. किन धातु स्क्रैप कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण कराना जरूरी है?
- यदि आप एक धातु स्क्रैप डीलर हैं और आप ₹40 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आपूर्ति करते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीकरण कराना होगा।
- यदि आप एक धातु स्क्रैप खरीदार हैं और आप किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ₹2.5 लाख या उससे अधिक की मासिक आपूर्ति खरीदते हैं, तो आपको टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटना होगा। ऐसा करने के लिए, आपके पास जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
2. धातु स्क्रैप कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। प्रक्रिया अन्य व्यवसायों के लिए निर्धारित जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के समान ही है। हालाँकि, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म GST REG-07 भरते समय आप “धातु स्क्रैप डीलर” के रूप में पंजीकृत हों।
3. धातु स्क्रैप के लेनदेन पर क्या जीएसटी दर लागू होती है?
धातु स्क्रैप के लेनदेन पर मानक जीएसटी दर 18% लागू होती है।
4. क्या धातु स्क्रैप डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं?
हां, धातु स्क्रैप डीलर खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे आपूर्तिकर्ता से वैध जीएसटी चालान प्राप्त करें।
5. नए नियमों का पालन न करने पर क्या दंड हो सकता है?
यदि आप जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं या टीडीएस काटने में विफल रहते हैं, तो आपको भारी जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ सकता है।