Lottery income tax in India

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पहलूविवरण
क्या लॉटरी जीत पर टैक्स लगता है?हाँ, भारत में लॉटरी जीत पर इनकम टैक्स लगता है।
टैक्स की दर क्या है?लॉटरी जीत पर एक फ्लैट रेट टैक्स लगता है, जो वर्तमान में 30% है।
क्या कोई छूट या कटौती मिलती है?नहीं, लॉटरी जीत पर कोई छूट या कटौती नहीं मिलती है। टैक्स पूरी जीत की राशि पर लगता है।
टैक्स कटौती at source (TDS) क्या है?जी हाँ, लॉटरी जीत पर ₹10,000 से अधिक की राशि के लिए टैक्स कटौती at source (TDS) की जाती है। वर्तमान में, टीडीएस की दर 31.2% है (30% टैक्स + 4% सेस)।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करनाभले ही टीडीएस काट लिया गया हो, आपको अपनी जीत की राशि को अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में “अन्य स्रोतों से आय” के तहत घोषित करना होगा।
क्या टैक्स की दर हर साल बदल सकती है?हाँ, टैक्स की दर भारत सरकार द्वारा हर साल के बजट में बदली जा सकती है।

Winning from lottery income tax in India

आयकर धारा 194B: लॉटरी और अन्य जीत पर टीडीएस

आयकर अधिनियम की धारा 194B के तहत, विशिष्ट आय स्रोतों से अर्जित आय पर कर कटौती (टीडीएस) काटना अनिवार्य है। इस तालिका में, हम देखेंगे कि धारा 194B लॉटरी और अन्य जीत पर कैसे लागू होती है।

विशेषताएंविवरण
लागू आय स्रोतलॉटरी, ताश का खेल (कार्ड गेम), घुड़दौड़ जीत, पहेली प्रतियोगिताएं, टीवी शो से जीत, ऑनलाइन गेमिंग जीत, और इसी तरह की प्रतियोगिताओं या खेलों से होने वाली आय।
टीडीएस दरजीत की राशि का 30%
टीडीएस कब काटा जाता है?भुगतान करने वाला व्यक्ति (जैसे, लॉटरी आयोजक) विजेता को भुगतान करने से पहले टीडीएस काटता है।
कौन टीडीएस काटता है?लॉटरी आयोजक, ताश का खेल (कार्ड गेम) क्लब, घुड़दौड़ क्लब, प्रतियोगिता या गेम का आयोजक, या जीत का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति।
कौन सी राशि पर टीडीएस कटता है?केवल उसी राशि पर टीडीएस कटता है जो ₹10,000 से अधिक हो।
टीडीएस कटौती का प्रमाणभुगतान करने वाले व्यक्ति को विजेता को एक टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र (Form 16C) जारी करना चाहिए।
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