आयकर रिटर्न (ITR) फाइल (Income Tax Return File Kaise Banaye) करना अब बहुत आसान हो गया है। आप इसे ऑनलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। यहां हम आपको ITR फाइल करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे।
Income Tax Return File Kaise Banaye
Table of Contents
1. आवश्यक दस्तावेज तैयार करें
ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- पैन कार्ड (PAN Card): अनिवार्य है।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): PAN और आधार लिंक होना चाहिए।
- फॉर्म 16: वेतनभोगियों के लिए यह नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है।
- फॉर्म 26AS: TDS कटौती और कर भुगतान का सारांश दिखाता है।
- बैंक स्टेटमेंट: ब्याज आय और निवेश का विवरण।
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ: धारा 80C, 80D आदि के तहत छूट के लिए।
- पूंजीगत लाभ विवरण: शेयर या म्यूचुअल फंड से आय पर विवरण।
- किराये की रसीद: यदि आपने HRA क्लेम किया है।
- लोन विवरण: गृह ऋण या शिक्षा ऋण पर ब्याज विवरण।
2. आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- PAN नंबर को यूजर आईडी के रूप में दर्ज करें।
- पासवर्ड और कैप्चा भरकर Login करें।
3. ITR फॉर्म चुनें
- ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें।
- ‘Income Tax Return’ विकल्प चुनें।
- आकलन वर्ष (Assessment Year) का चयन करें।
- फॉर्म का चयन करें:
- ITR-1 (Sahaj): वेतनभोगी और एक संपत्ति की आय वाले लोगों के लिए।
- ITR-2: कई संपत्तियों, पूंजीगत लाभ, या विदेशी आय वाले व्यक्तियों के लिए।
- ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय वालों के लिए।
- ITR-4 (Sugam): छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों के लिए।
4. फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत जानकारी:
- नाम, PAN, आधार, ईमेल, और मोबाइल नंबर।
- आय का स्रोत:
- वेतन, व्यवसाय, किराया, ब्याज, पूंजीगत लाभ आदि की जानकारी भरें।
- कटौती और छूट:
- धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत छूट दर्ज करें।
- TDS और टैक्स भुगतान:
- फॉर्म 26AS में दिखाए गए कर कटौती का मिलान करें।
- स्व-मूल्यांकन कर:
- यदि टैक्स बकाया है, तो ऑनलाइन भुगतान करें और चालान विवरण दर्ज करें।
5. विवरण की पुष्टि करें (Verification)
- सभी भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें।
- गलती होने पर सुधार करें।
6. ITR फाइल सबमिट करें
- फॉर्म को पुनः जांचें और ‘Preview and Submit’ पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद फॉर्म को e-Verify करना जरूरी है।
e-Verification के विकल्प:
- आधार OTP: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- नेट बैंकिंग: लॉगिन करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
- ईमेल और मोबाइल OTP: सीधे OTP डालकर वेरिफाई करें।
- भौतिक ITR-V भेजें: ITR-V को प्रिंट करें, हस्ताक्षर करें और बैंगलोर स्थित CPC कार्यालय को पोस्ट करें।
7. रसीद डाउनलोड करें
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा।
- इसकी रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
8. टैक्स रिफंड स्थिति कैसे चेक करें?
यदि आपने अतिरिक्त कर भुगतान किया है, तो आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं।
- NSDL पोर्टल पर जाएं।
- PAN और आकलन वर्ष दर्ज करें।
- रिफंड की स्थिति देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें:
- सही फॉर्म चुनें: गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रद्द किया जा सकता है।
- समय पर फाइल करें: देर से फाइल करने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है: बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न मान्य नहीं होगा।
- रसीद सहेजें: भविष्य के लिए स्वीकृति संख्या को सुरक्षित रखें।
- CA या कर सलाहकार की मदद लें: यदि आपको प्रक्रिया में कोई समस्या आती है।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि (2024-25)
- व्यक्तिगत करदाता: 31 जुलाई 2025
- विलंब शुल्क: अंतिम तिथि के बाद जुर्माना लागू होगा।
निष्कर्ष
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर नागरिक का कानूनी कर्तव्य है। इसे समय पर भरने से न केवल आप कर दायित्वों से मुक्त रहते हैं, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा, और वित्तीय योजनाओं के लिए यह एक मजबूत दस्तावेज भी साबित होता है।
सुझाव:
- पहले से सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- सही फॉर्म चुनें और विवरण ध्यान से भरें।
- समय पर फाइल करें और वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से पूरा करें।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।