INCOME TAX NOTICE TYPE

Whatsapp Group
Telegram channel

आयकर विभाग से नोटिस मिलना किसी के लिए भी परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है! कई बार ये नोटिस किसी गलती या कमी को सुधारने के लिए भी भेजे जाते हैं।

INCOME TAX NOTICE TYPE

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के आयकर नोटिसों और उनके संभावित कारणों को समझाया गया है:

नोटिस का प्रकारकारणकार्रवाई
धारा 143(1) के तहत सूचनाआपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें। देरी से जुर्माना लग सकता है।
धारा 143(2) के तहत नोटिसआपका रिटर्न जांच के लिए चुना गया है।विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेज जमा करें।
धारा 147 के तहत नोटिसविभाग को लगता है कि आपकी आय कम बताई गई है।विभाग को आय का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा करें।
धारा 148 के तहत नोटिसविभाग को लगता है कि आपने अधिक टैक्स क्रेडिट का दावा किया है।विभाग को दावा किए गए क्रेडिट का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा करें।
धारा 156 के तहत नोटिसविभाग को लगता है कि आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया है।बकाया राशि का भुगतान करें और विभाग को सूचित करें।
धारा 221(1) के तहत नोटिसविभाग आपकी संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछताछ कर रहा है।विभाग को संपत्ति के स्रोत का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा करें।

Income Tax Notice Reasons

आयकर नोटिस मिलने के कारण

कारणविवरण
टीडीएस (TDS) संबंधी विसंगतियांआपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में और आपके द्वारा प्राप्त वेतन पर्ची या अन्य स्रोतों से कटौती किए गए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की राशि में अंतर हो सकता है।
आय की असंगतियांआपके द्वारा रिटर्न में बताई गई आय और विभाग के पास मौजूद आपके आय के आंकड़ों (जैसे बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र) में अंतर हो सकता है।
रिटर्न दाखिल करने में देरीयदि आपने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको विभाग से नोटिस मिल सकती है।
अधूरा या गलत रिटर्न दाखिल करनायदि आपका रिटर्न अधूरा है या उसमें कोई गलत जानकारी है, तो आपको विभाग से नोटिस मिल सकती है।
असामान्य रूप से उच्च-मूल्य लेनदेनयदि आपने उच्च राशि के लेनदेन किए हैं, जैसे कि बड़ी नकदी जमा या संपत्ति की बिक्री, तो विभाग स्पष्टीकरण के लिए आपसे संपर्क कर सकता है।
आय का खुलासा न करनायदि आपको कर योग्य आय हुई है और आपने उसे अपने रिटर्न में शामिल नहीं किया है, तो आपको विभाग से नोटिस मिल सकती है।
चयनित जांच के लिएविभाग हर साल कुछ करदाताओं को यादृच्छिक रूप से चुनता है और उनका रिटर्न जांच के लिए ले सकता है।
पूर्व वर्षों के करों का भुगतान न करनायदि आपने पिछले वर्षों के करों का भुगतान नहीं किया है, तो आपको विभाग से नोटिस मिल सकती है।
Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment