भारत से निर्यात करते समय, आप जो जीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) चुकाते हैं, उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। यह रिफंड प्रक्रिया निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करती है।
How to claim IGST Refund on Exports
1. पात्रता सुनिश्चित करें:
निम्नलिखित परिस्थितियों में ही आप आईजीएसटी रिफंड के लिए पात्र हैं:
- आप एक जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय हैं।
- आपने विदेश में सामानों का निर्यात किया है।
- आपने निर्यात किए गए सामानों पर जीएसटी का भुगतान किया है।
2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
निम्नलिखित दस्तावेज रिफंड प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं:
- जीएसटी रिटर्न की प्रतियां (जिनमें निर्यात का उल्लेख हो)
- शिपिंग बिल की प्रति
- निर्यात चालान की प्रतियां
- विदेशी बिल ऑफ लोडिंग (Bill of Lading) की प्रति (यदि लागू हो)
- विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाण (यदि लागू हो)
- बैंक खाते का विवरण (रिफंड जमा करने के लिए)
ध्यान दें: यह एक संपूर्ण सूची नहीं है और आपको अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए सीबीआईसी की वेबसाइट देखें।
3. शिपिंग बिल दाखिल करें:
निर्यात किए गए सामानों के लिए शिपिंग बिल दाखिल करना अनिवार्य है। यह बिल सीमा शुल्क विभाग को सूचित करता है कि सामानों को निर्यात किया जा रहा है। शिपिंग बिल ऑनलाइन या निर्धारित प्रारूप में सीमा शुल्क कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।
4. निर्यात का उल्लेख जीएसटी रिटर्न में करें:
निर्यात किए गए सामानों का विवरण आपके जीएसटी रिटर्न में “टेबल 6A” या “टेबल 6B” (आपूर्ति के मूल्य के आधार पर) में दर्ज किया जाना चाहिए।
5. रिफंड का दावा करें:
शिपिंग बिल दाखिल करने और निर्यात का उल्लेख जीएसटी रिटर्न में करने के बाद, आप जीएसटी पोर्टल पर रिफंड का दावा कर सकते हैं। रिफंड का दावा ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से किया जाता है।
6. रिफंड प्रक्रिया का पालन करें:
जीएसटी अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और रिफंड राशि की गणना करेंगे। रिफंड प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। रिफंड राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
कुछ अतिरिक्त बातें ध्यान रखने योग्य:
- आईजीएसटी रिफंड प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।
- देरी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं और उन्हें समय पर दाखिल करते हैं।
ICEGATE पर IGST रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें How to check IGST refund status on Icegate
निर्यात के बाद, आपने जो IGST (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) का भुगतान किया था, उसे वापस पाने के लिए रिफंड का दावा किया होगा। अब आप यह जानना चाहते हैं कि आपका रिफंड आवेदन किस स्थिति में है। ICEGATE पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से अपना IGST रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
How to check IGST refund status on Icegate
चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका:
1. ICEGATE पोर्टल पर लॉग इन करें:
सबसे पहले, आपको ICEGATE पोर्टल (https://www.icegate.gov.in) पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।
2. सर्विसेज (Services) विजेट पर जाएं:
लॉग इन करने के बाद, आपको होमपेज पर विभिन्न विजेट दिखाई देंगे। ” सर्विसेज (Services)” विजेट खोजें और उस पर क्लिक करें।
3. रिफंड (Refunds) विकल्प चुनें:
” सर्विसेज (Services)” मेन्यू में, “रिफंड (Refunds)” विकल्प चुनें।
4. “ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विथ ICEGATE कमांड” (Track Status of Invoice Data to be Shared with ICEGATE Command) चुनें:
“रिफंड (Refunds)” विकल्प के अंतर्गत, “ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विथ ICEGATE कमांड” (Track Status of Invoice Data to be Shared with ICEGATE Command) चुनें।
5. वित्तीय वर्ष और महीना चुनें:
अब आपको उस वित्तीय वर्ष और महीने का चयन करना होगा जिसके लिए आप अपना IGST रिफंड स्टेटस देखना चाहते हैं।
6. सर्च (Search) बटन पर क्लिक करें:
चयनित वित्तीय वर्ष और महीना दर्ज करने के बाद, “सर्च (Search)” बटन पर क्लिक करें।
7. रिफंड स्टेटस देखें:
खोज परिणाम आपको आपके सभी निर्यात चालानों का विवरण दिखाएगा। इन चालानों के आगे, आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या चालान डेटा ICEGATE के साथ साझा किया गया है और आपका IGST रिफंड किस स्थिति में है।