How to check supplier GST return status

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जीएसटी पोर्टल पर आप अपने सप्लायर का जीएसटी रिटर्न स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि उन्होंने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है या नहीं और इससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने में मदद मिलेगी।

How to check supplier GST return status

यहां बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं:

  1. जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगिन करें:
    • जीएसटी कॉमन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
    • अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉगिन करें।
  2. सर्विस टैब पर जाएं:
    • होम पेज पर, “सर्विस” टैब पर क्लिक करें।
  3. सर्च टैक्सपेयर पर क्लिक करें:
    • “सर्विस” टैब के तहत, “सर्च टैक्सपेयर” विकल्प चुनें।
  4. सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करें:
    • खुलने वाले पेज पर, अपने सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करें।
  5. सर्च पर क्लिक करें:
    • दर्ज करने के बाद, “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
  6. सप्लायर का जीएसटी रिटर्न स्टेटस देखें:
    • सर्च करने पर, सप्लायर का जीएसटी रिटर्न स्टेटस दिखाई देगा। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:
      • दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या
      • पिछले रिटर्न की स्थिति

What to do if GST is not paid by supplier

क्या करें जब आपका सप्लायर GST का भुगतान न करे?

GST का भुगतान न करने से आपकी व्यवसायिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका सप्लायर GST का भुगतान नहीं करता है, तो इन उपायों को अपना सकते हैं:

सप्लायर से संपर्क करें:

  • डायरेक्ट कम्युनिकेशन: सीधे सप्लायर से संपर्क करें और स्थिति स्पष्ट करें।
  • लिखित नोटिस: सप्लायर को एक औपचारिक नोटिस भेजें, जिसमें GST भुगतान की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया गया हो।
  • फॉलो-अप: नियमित रूप से सप्लायर से संपर्क करें और भुगतान की स्थिति की जांच करें।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने में सावधानी बरतें:

  • सावधानीपूर्वक जांच करें: सुनिश्चित करें कि सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है और जीएसटी का भुगतान किया है, इससे पहले कि आप ITC का दावा करें।
  • अनावश्यक ITC दावा करने से बचें: यदि आप अनिश्चित हैं, तो ITC का दावा करने से बचें, क्योंकि इससे बाद में समस्या हो सकती है।

जीएसटी में जीटीए

Rule 86b of CGST rules applicability जीएसटी नियम 86बी

What if supplier is not registered for GST

क्या होगा अगर आपका सप्लायर जीएसटी पंजीकृत नहीं है?

जीएसटी कानून के तहत, सभी व्यवसायों को एक निश्चित टर्नओवर पार करने के बाद जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन, अगर आपका सप्लायर पंजीकृत नहीं है, तो क्या होगा? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करें:

रिवर्स चार्ज तंत्र (RCM):

  • क्या है RCM: यदि आपका सप्लायर जीएसटी पंजीकृत नहीं है, तो आपको रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
  • कैसे काम करता है RCM: आप जीएसटी का भुगतान सीधे सरकार को करेंगे, न कि अपने सप्लायर को।
  • कब लागू होता है RCM: RCM उन आपूर्तियों पर लागू होता है जहां सप्लायर जीएसटी पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति का मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक है।
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