रद्द की गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे सक्रिय करें? (How to Activate Cancelled GST Registration in Hindi)

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रद्द (cancel) किया जा सकता है यदि करदाता अपनी जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करता, शर्तों का उल्लंघन करता है, या अन्य कारणों से। लेकिन, यदि रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है और आप इसे फिर से सक्रिय (How to Activate Cancelled GST Registration in Hindi) करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

How to Activate Cancelled GST Registration in Hindi

Table of Contents


1. रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय करने के कारण:

कारणविवरण
1. रिटर्न न भरना (Non-filing of Returns):यदि कोई करदाता अपनी जीएसटी रिटर्न समय पर नहीं भरता और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है।
2. आवश्यक दस्तावेज न देना (Non-submission of Documents):यदि करदाता ने समय पर सभी दस्तावेज नहीं दिए और रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया।
3. रजिस्ट्रेशन की जरूरत का बदलना (Change in Business Need):यदि व्यवसाय को फिर से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो, जैसे व्यवसाय का संचालन जारी रखना।

2. रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया (GST Registration Reactivation Process):

चरण 1: जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें (Login to GST Portal)

चरणविवरण
1.1. जीएसटी पोर्टल पर जाएं (www.gst.gov.in) और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
1.2. यदि आपने पहले से पंजीकरण कराया है, तो वही यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करें।

चरण 2: रजिस्ट्रेशन रद्द होने का कारण जानें (Know the Reason for Cancellation)

चरणविवरण
2.1. पोर्टल पर जाएं और “My Profile” पर क्लिक करें।
2.2. “Cancellation of Registration” सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का कारण देखें।

चरण 3: पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन करें (Apply for Reactivation)

चरणविवरण
3.1. “Reactivation” ऑप्शन का चयन करें।
3.2. जीएसटी पोर्टल पर “GST REG-21” फॉर्म भरें, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन रद्द होने का कारण और आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।
3.3. सभी जानकारी को सही से भरें और “Submit” बटन दबाएं।

चरण 4: संबंधित अधिकारी द्वारा समीक्षा (Review by GST Officer)

चरणविवरण
4.1. आवेदन जमा करने के बाद, जीएसटी अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे।
4.2. अधिकारी को यदि सभी दस्तावेज़ सही और पूर्ण मिलते हैं, तो वे रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय कर देंगे।
4.3. यदि दस्तावेज़ों में कोई कमी होती है, तो अधिकारी आपको सुधार करने के लिए सूचित करेंगे।

चरण 5: रजिस्ट्रेशन का पुनः सक्रिय होना (Reactivation of Registration)

चरणविवरण
5.1. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो जीएसटी पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन को फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा।
5.2. जीएसटी नंबर को पुनः सक्रिय करने के बाद, आपको इसे पुनः प्रयोग करने की अनुमति मिल जाएगी।

3. रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय करने के समय सीमा (Time Limit for Reactivation of Cancelled GST Registration):

समय सीमाविवरण
1. रद्द होने के 30 दिन के भीतर:आपको रजिस्ट्रेशन रद्द होने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होता है।
2. अधिक समय:यदि 30 दिन से अधिक समय हो गया है, तो आपको इसके लिए विशेष आवेदन करना पड़ सकता है।

4. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

दस्तावेज़विवरण
1. आधार कार्डकरदाता का आधार कार्ड।
2. पैन कार्डकरदाता का पैन कार्ड।
3. व्यापार का पताव्यापार स्थल का प्रमाण (उदाहरण: लीज एग्रीमेंट या बिल)।
4. रिटर्न फाइलिंग प्रमाणपहले की रिटर्न फाइलिंग के प्रमाण।
5. अन्य संबंधित दस्तावेज़संबंधित दस्तावेज़ जैसे बैंक खाता विवरण, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

5. महत्वपूर्ण टिप्स (Important Tips):

टिप्सविवरण
1. सही जानकारी भरें:आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें, ताकि आवेदन में कोई गड़बड़ी न हो।
2. समय सीमा का ध्यान रखें:जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करें।
3. दस्तावेज़ों को पूरी तरह से तैयार रखें:आवेदन के समय सभी दस्तावेज़ तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

6. पूछे जाने वाले सवाल (How to Activate Cancelled GST Registration in Hindi FAQs):

  1. प्रश्न: क्या मैं रद्द होने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फिर से सक्रिय कर सकता हूँ?
    उत्तर: हाँ, आप रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद उसे पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपने निर्धारित समय सीमा का पालन किया हो।
  2. प्रश्न: रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन कहां करें?
    उत्तर: आपको जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाकर “GST REG-21” फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा।
  3. प्रश्न: क्या रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद मेरी सभी सुविधाएं बंद हो जाती हैं?
    उत्तर: हाँ, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आप जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकते।
  4. प्रश्न: क्या रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कारोबार जारी रखा जा सकता है?
    उत्तर: यदि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है तो आपको पहले इसे पुनः सक्रिय करना होगा, तभी आप कानूनी रूप से कारोबार जारी रख सकते हैं।

निष्कर्ष:

जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बाद उसे फिर से सक्रिय करना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। समय सीमा और सही दस्तावेज़ों की तैयारी से यह प्रक्रिया आसान हो सकती है।

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