Home Loan Se Income Tax Benefit होम लोन से इनकम टैक्स बेनिफिट

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भारत में होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स (Home Loan Se Income Tax Benefit) उपलब्ध हैं, जो लोन लेने वालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इन बेनिफिट्स का उद्देश्य घर खरीदने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और बुरे वित्तीय हालातों में भी लोगों को घर खरीदने के लिए मदद करना है। यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

Home Loan Se Income Tax Benefit

नीचे होम लोन से जुड़े आयकर लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:


1. धारा 80C के तहत लाभ (Benefit under Section 80C)

धारा 80C के तहत, आप प्रिंसिपल रिपेमेंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट केवल उस हिस्से के लिए उपलब्ध है जो लोन के मूलधन (प्रिंसिपल) के रूप में चुकाया जाता है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • सर्वोत्तम सीमा (Maximum Limit):
    • हर वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख तक के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
  • यह छूट तब भी मिल सकती है यदि आपका होम लोन किफायती घर के लिए लिया गया हो।

2. धारा 24(b) के तहत ब्याज भुगतान पर लाभ (Benefit under Section 24(b) for Interest Payment)

धारा 24(b) के तहत, आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी छूट है, क्योंकि यह आपके कर देयता को कम करने में मदद करती है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • भारत में संपत्ति (Property in India):
    • आप ₹2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, यदि आपकी संपत्ति आवासीय संपत्ति (Residential Property) है।
  • आवासीय संपत्ति के निर्माण के लिए:
    • यदि आपने निर्माण के लिए लोन लिया है, तो ब्याज की छूट तब तक मिलती है जब तक संपत्ति का निर्माण पूरा नहीं होता।
  • नौकरी/व्यवसाय करने के लिए लोन:
    • यदि आपने लोन लिया है और उसे किराए पर दी गई संपत्ति के लिए इस्तेमाल किया है, तो आप पूरा ब्याज काट सकते हैं, हालांकि इस पर कुछ अलग नियम लागू हो सकते हैं।

3. धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त लाभ (Additional Benefit under Section 80EEA)

अगर आपने नई निर्माण/अत्यधिक किफायती घर खरीदा है, तो सरकार ने धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स लाभ देने की योजना बनाई है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • ब्याज छूट (Interest Benefit):
    • आप ₹1.5 लाख तक का अतिरिक्त ब्याज भुगतान टैक्स छूट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
  • वर्तमान में लागू:
    • यह छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनकी घर की कीमत ₹45 लाख से कम है।
    • और जिनकी वर्षवार आय ₹6 लाख से कम है।

4. धारा 80EE के तहत लाभ (Benefit under Section 80EE)

अगर आपने 2016-17 में होम लोन लिया है और इसका मूलधन ₹35 लाख से कम है और घर की कीमत ₹50 लाख से कम है, तो आप धारा 80EE के तहत अतिरिक्त ब्याज छूट का दावा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

  • ब्याज छूट की सीमा (Limit):
    • आप ₹50,000 तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

5. होम लोन पर GST (GST on Home Loan)

होम लोन पर GST केवल लोन प्रोसेसिंग फीस और संपत्ति संबंधित सेवाओं (जैसे संपत्ति मूल्यांकन, बीमा, आदि) पर लागू होता है। गृह ऋण पर सीधे तौर पर GST लागू नहीं होता है, लेकिन प्रक्रिया और सेवाओं में आने वाली लागतों पर GST लागू हो सकता है।


6. संयुक्त लोन पर टैक्स लाभ (Tax Benefits on Joint Home Loan)

यदि आप संयुक्त होम लोन (joint home loan) ले रहे हैं, तो दोनों लोन धारक (पति-पत्नी या अन्य परिवार सदस्य) व्यक्तिगत रूप से टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे दोनों ने लोन पर ब्याज और मूलधन का भुगतान किया है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • प्रिंसिपल भुगतान पर:
    • प्रत्येक लोन धारक ₹1.5 लाख तक का दावा कर सकते हैं, जो धारा 80C के तहत मूलधन भुगतान पर है।
  • ब्याज भुगतान पर:
    • प्रत्येक लोन धारक ₹2 लाख तक के ब्याज भुगतान पर धारा 24(b) के तहत लाभ ले सकते हैं।

7. होम लोन पर टैक्स लाभ का दावा कैसे करें (How to Claim Tax Benefit on Home Loan)

  1. आवेदन पत्र भरें:
    • अपने कर रिटर्न (Income Tax Return) में होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल भुगतान को सही तरीके से उल्लेख करें।
  2. प्रपत्र 16 और 12B का इस्तेमाल करें:
    • यह प्रपत्र आपके नियोक्ता द्वारा आपको दिए जाते हैं, जो आपके द्वारा किए गए टैक्स भुगतान को दर्शाते हैं।
  3. ब्याज और प्रिंसिपल भुगतान की रसीदें रखें:
    • अपने होम लोन भुगतान की सभी रसीदें और अन्य दस्तावेज़ संभाल कर रखें।
  4. ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइलिंग करें:
    • आप अपने टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, दोनों ही मामलों में आपको संबंधित ब्याज और प्रिंसिपल भुगतान की जानकारी देनी होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

होम लोन के लिए टैक्स बेनिफिट्स (Home Loan Se Income Tax Benefit) का लाभ उठाने से आपकी वित्तीय स्थिति को काफी आराम मिल सकता है। प्रिंसिपल रिपेमेंट और ब्याज भुगतान पर मिलने वाली छूटों से आपकी टैक्स देयता कम हो सकती है। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं जैसे धारा 80C, धारा 24(b), धारा 80EEA, और धारा 80EE के तहत लाभ लेकर आप अपनी टैक्स बचत बढ़ा सकते हैं।

आपको इन लाभों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी होम लोन की पूरी जानकारी रखना जरूरी है। टैक्स बचाने के लिए इन लाभों का सही तरीके से उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लोन के सभी भुगतान सही समय पर कर रहे हैं।

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