Home Loan Rebate in Income Tax in Hindi होम लोन पर आयकर में छूट

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आधुनिक भारत में, घर खरीदना या घर बनवाना एक बड़ी वित्तीय जरूरत बन गया है। होम लोन की मदद से, लोग अपनी इस इच्छा को पूरा करते हैं। इसके साथ ही, आयकर विभाग भी होम लोन धारकों को कुछ छूट (Home Loan Rebate in Income Tax in Hindi) प्रदान करता है। इन छूटों का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिन्हें जानना महत्वपूर्ण है।

यह लेख आयकर अधिनियम के तहत होम लोन पर मिलने वाली छूटों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा। हम इसको आसान टेबल और सूची रूप में प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो।

Home Loan Rebate in Income Tax in Hindi


1. होम लोन पर आयकर की छूट के लाभ

आयकर अधिनियम 1961 के तहत, विभिन्न प्रकार की होम लोन छूटें दी जाती हैं। ये छूट मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बाँटी जाती हैं:

a. मुख्यधारा की छूट (Principal Repayment)

b. ब्याज भुगतान की छूट (Interest Payment)


2. होम लोन पर आयकर में छूट की श्रेणियाँ

श्रेणीविवरणछूट की सीमापात्रता
धनात्मक मूलधन की छूट (Principal Repayment)होम लोन का मूलधन (Principal) जो आप हर वर्ष चुकाते हैं।₹1,50,000 प्रति वर्ष80C के तहत
ब्याज भुगतान की छूट (Interest Payment)होम लोन पर जो ब्याज (Interest) आप हर साल चुकाते हैं।₹2,00,000 प्रति वर्ष24(b) के तहत
प्रारंभिक प्रॉपर्टी खरीदने की छूट (First Home Buyer Rebate)यदि यह पहला घर है जिसे आप खरीद रहे हैं।₹50,000सेक्शन 80EE के तहत

3. होम लोन पर ब्याज भुगतान की छूट

होम लोन पर आपको जो ब्याज का भुगतान करना होता है, उस पर भी आयकर छूट प्राप्त की जा सकती है। यह छूट दोनों प्रकार की हो सकती है – व्यक्तिगत या व्यवसायिक, लेकिन यहां हम मुख्य रूप से व्यक्तिगत लोन के बारे में बात करेंगे।

a. Section 24(b) के तहत ब्याज छूट

श्रेणीविवरणछूट की सीमापात्रता
ब्याज भुगतान पर छूटहोम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर छूट₹2,00,000 प्रति वर्षव्यक्तिगत होम लोन के लिए

अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस ब्याज छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि यह दूसरा घर है, तो आपको यह छूट केवल तभी मिलेगी जब यह आपकी “सेल्फ़ ऑक्यूपाइड” प्रॉपर्टी हो।

b. Section 80EE के तहत विशेष छूट

श्रेणीविवरणछूट की सीमापात्रता
पहले घर की खरीद पर ब्याज छूटयदि यह आपका पहला घर है, तो आपको अतिरिक्त ब्याज छूट प्राप्त हो सकती है।₹50,000ब्याज का भुगतान ₹35,000 से अधिक हो, और लोन ₹35 लाख से कम हो।

4. मूलधन (Principal) पर छूट

होम लोन के तहत मूलधन पर भी छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 80C के तहत दी जाती है। इसका लाभ तभी मिलता है जब आप अपना होम लोन EMI (Equated Monthly Installments) में से मूलधन का भुगतान करते हैं।

a. Section 80C के तहत मूलधन छूट

श्रेणीविवरणछूट की सीमापात्रता
मूलधन पर छूटहोम लोन का चुकाया गया मूलधन₹1,50,000 प्रति वर्षसेक्शन 80C के तहत

इस छूट के लिए आपको होम लोन की EMI का हिस्सा जो मूलधन (Principal) का भुगतान करता है, वह आयकर से छूट के रूप में गिना जाएगा। ध्यान रखें कि इस छूट में होम लोन के अन्य प्रकार के निवेश जैसे PPF, LIC प्रीमियम, आदि भी शामिल हो सकते हैं, और उनका कुल योग ₹1,50,000 से अधिक नहीं हो सकता।


5. सेक्शन 80EE और 80EEA के तहत अतिरिक्त लाभ

इन दोनों सेक्शनों के तहत आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकते हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो पहली बार घर खरीद रहे हैं या जिनका घर छोटा हो।

सेक्शनविवरणछूट की सीमापात्रता
80EEपहले घर की खरीद पर ब्याज छूट₹50,000होम लोन ₹35 लाख से कम और प्रॉपर्टी ₹50 लाख से कम हो।
80EEAपहले घर की खरीद पर ब्याज छूट₹1,50,000लोन ₹45 लाख से कम हो और प्रॉपर्टी ₹75 लाख से कम हो।

6. एनआरआई (NRI) के लिए होम लोन पर आयकर छूट

भारत में विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक (NRI) के लिए भी होम लोन पर आयकर छूट की सुविधा उपलब्ध है।

श्रेणीविवरणछूट की सीमापात्रता
एनआरआई होम लोनएनआरआई द्वारा लिया गया होम लोन₹2,00,000 प्रति वर्ष24(b) के तहत ब्याज पर छूट

एनआरआई होम लोन लेने पर, आपको होम लोन पर भुगतान की गई ब्याज राशि पर पूरी छूट प्राप्त होती है, बशर्ते कि यह मकान व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो।


7. होम लोन के लिए दस्तावेज़ और प्रक्रियाएँ

होम लोन की आयकर छूट का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी और एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दस्तावेज़विवरण
होम लोन सर्टिफिकेटयह प्रमाणित करता है कि आपने होम लोन लिया है और कितनी राशि पर ब्याज चुकाया है।
EMI भुगतान विवरणयह दस्तावेज़ यह बताता है कि आपने कितनी EMI का भुगतान किया है और उसमें से कितनी मूलधन और ब्याज की राशि है।
रिटर्न फाइलिंगआयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपको इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

8. आयकर में होम लोन छूट के लाभ

आयकर में होम लोन की छूट का लाभ कई मामलों में हो सकता है। यहां पर इन लाभों का सारांश दिया गया है:

लाभविवरण
कम टैक्स बोझहोम लोन पर छूट मिलने से आपकी टैक्स की देनदारी कम होती है।
प्रोप्राइटरी हाउसआप यदि एक ही घर पर होम लोन लेते हैं, तो उस पर दोहरी छूट (ब्याज + मूलधन) का लाभ उठा सकते हैं।
पहले घर पर लाभअगर यह आपका पहला घर है, तो अतिरिक्त छूट के रूप में ₹50,000 तक मिल सकते हैं।

Home Loan Rebate in Income Tax in Hindi FAQ (सामान्य प्रश्न)

1. क्या होम लोन पर टैक्स छूट दोनों ब्याज और मूलधन पर मिलती है?
हां, होम लोन पर टैक्स छूट ब्याज और मूलधन दोनों पर मिलती है।

2. क्या एनआरआई भी होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं?
हां, एनआरआई भी होम लोन पर ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

3. क्या पहले घर की खरीद पर विशेष टैक्स छूट मिलती है?
हां, यदि यह आपका पहला घर है, तो आपको ₹50,000 तक अतिरिक्त ब्याज छूट मिल सकती है।

4. क्या एक से अधिक घरों पर टैक्स छूट मिल सकती है?
यदि आपके पास एक ही घर है और वह स्व-आधारित है, तो आप उस पर पूरी छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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