What is GSTR 3b in Hindi जीएसटीआर-3बी क्या है?

Whatsapp Group
Telegram channel

जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) एक सरल मासिक रिटर्न है, जिसे हर पंजीकृत करदाता को फाइल करना होता है। यह रिटर्न जीएसटी व्यवस्था के तहत करदाता के मासिक कर देयताओं का सारांश प्रस्तुत करता है। आइए, जीएसटीआर-3बी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सूचीबद्ध रूप में देखें:

1. जीएसटीआर-3बी किसे फाइल करना होता है?

सामान्य तौर पर, भारत में जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायों को जीएसटीआर-3बी फाइल करना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे:

  • कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले करदाता
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
  • गैर-आवासीय कर योग्य व्यक्ति (ओएनएसडी)
  • विदेशी तटस्थ आपूर्तिकर्ता (ओईएस)

2. जीएसटीआर-3बी में क्या जानकारी शामिल होती है?

जीएसटीआर-3बी में करदाता द्वारा एक महीने में की गई बिक्री और खरीदारी का सारांश होता है। इसमें निम्न शामिल हैं:

  • आपूर्ति की गई कर योग्य बिक्री (अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर) पर लगाया गया कर (CGST, SGST, IGST)
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया
  • कुल कर देयता
  • जमा किया गया कर

3. जीएसटीआर-3बी फाइल करने के क्या फायदे हैं?

  • जीएसटीआर-3बी फाइल करना जीएसटी अनुपालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • यह कर अधिकारियों को करदाता की कर देयताओं का त्वरित अवलोकन प्रदान करता है।
  • समय पर फाइल करने से करदाता को देर से फाइलिंग शुल्क से बचने में मदद मिलती है।
  • यह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने के लिए भी आवश्यक है।

4. जीएसटीआर-3बी फाइल करने की प्रक्रिया क्या है?

जीएसटीआर-3बी को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाता है। फाइलिंग प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हैं:

  • जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • जीएसटीआर-3बी फॉर्म चुनें।
  • संबंधित माह का चयन और दर्ज करें।
  • कर देयताओं की गणना की समीक्षा करें।
  • फॉर्म को जमा करें और भुगतान करें (यदि कोई हो)।

5. जीएसटीआर-3बी फाइल करने की समय सीमा क्या है?

सामान्य तौर पर, जीएसटीआर-3बी फाइल करने की समय सीमा अगले महीने की 20वीं तारीख होती है।

6. जीएसटीआर-3बी फाइल करने में चूक करने पर क्या होगा?

जीएसटीआर-3बी समय पर फाइल न करने पर देर से फाइलिंग शुल्क लग सकता है। शुल्क की राशि देरी के दिनों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है।

How to file GSTR 3B step by step जीएसटीआर-3बी कैसे फाइल करें

GSTR-3B एक मासिक रिटर्न है जिसे सभी नियमित करदाताओं को दाखिल करना होता है। यह आपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा, भुगतान किए गए करों और दावा किए गए रिफंड का एक सारांश है। आइए, इसे फाइल करने के चरणों को सरलता से समझते हैं:

1. लॉग इन करें:

  • जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
  • अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

2. रिटर्न डैशबोर्ड तक पहुंचें:

  • होमपेज पर, “सेवाएं” (“Services”) चुनें और फिर “रिटर्न” (“Returns”) पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, “रिटर्न डैशबोर्ड” (“Returns Dashboard”) विकल्प चुनें।

3. वित्तीय वर्ष और रिटर्न अवधि चुनें:

  • “वित्तीय वर्ष” (“Financial Year”) और ” तिमाही” (“Quarter”) dropdown मenu से वांछित अवधि चुनें।
  • जिस महीने के लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसे “रिटर्न फाइलिंग अवधि” (“Return Filing Period”) में चुनें (माह या तिमाही)।
  • “खोज” (“Search”) बटन पर क्लिक करें।

4. GSTR-3B फॉर्म का चयन करें:

  • उपलब्ध रिटर्नों की सूची में, “GSTR-3B” फॉर्म चुनें।
  • “चालू तैयारी” (“Prepare Offline”) विकल्प चुनें।

5. GSTR-3B फॉर्म भरें:

  • GSTR-3B फॉर्म विभिन्न अनुभागों में विभाजित है। आपको प्रत्येक अनुभाग में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
    • अनुभाग 3.1: बाह्य आपूर्ति और रिवर्स चार्ज पर कर
    • अनुभाग 3.2: अंतरराज्यीय आपूर्तियां
    • अनुभाग 4: पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)
    • अनुभाग 5: छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी इनवर्ड आपूर्तियां
    • अनुभाग 5.1: ब्याज और विलंब शुल्क
    • अनुभाग 6.1: कर का भुगतान

6. कर का भुगतान करें (यदि लागू हो):

  • यदि देय राशि है, तो आपको चालान तैयार करना होगा और कर का भुगतान करना होगा।
  • GSTR-3B फॉर्म जमा करने से पहले भुगतान पूरा हो जाना चाहिए।

7. GSTR-3B फॉर्म जमा करें:

  • सभी आवश्यक जानकारी भरने और कर का भुगतान करने के बाद, “जमा करें” (“Submit”) बटन पर क्लिक करें।
  • सिस्टम जमा करने की पुष्टि के साथ एक संदर्भ संख्या प्रदान करेगा।

8. भविष्य के संदर्भ के लिए रिटर्न की एक प्रति सहेजें:

  • यह सलाह दी जाती है कि आप फाइल किए गए रिटर्न की एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए सहेज कर लें।

How to reverse excess ITC claimed in GSTR-3B जीएसटीआर-3बी में दावा किए गए अतिरिक्त आईटीसी को कैसे रिवर्स करें?

जीएसटी प्रणाली के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा सकता है। हालांकि, कभी-कभी गलती से या अन्य कारणों से अतिरिक्त आईटीसी का दावा कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में, आपको जीएसटीआर-3बी रिटर्न में उस अतिरिक्त आईटीसी को रिवर्स करना होगा। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं:

1. कारण निर्धारण:

सबसे पहले, यह निर्धारित करें कि आपने अतिरिक्त आईटीसी का दावा क्यों किया। कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैं:

  • गलत चालान प्रविष्टि
  • अयोग्य इनपुट
  • आपूर्ति का रद्द होना

2. रिवर्सल की मात्रा की गणना:

अगला कदम यह गणना करना है कि आपको कितना अतिरिक्त आईटीसी रिवर्स करना है। अपनी लेखा पुस्तकों और चालानों की समीक्षा करें ताकि सटीक राशि निर्धारित की जा सके।

3. रिवर्सल की समय सीमा:

यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब तक आप अतिरिक्त आईटीसी को रिवर्स कर सकते हैं। दो परिदृश्य हैं:

  • प्राप्तकर्ता द्वारा दावा किया गया अतिरिक्त आईटीसी: यदि आपूर्तिकर्ता (आप) ने गलती से प्राप्तकर्ता को अतिरिक्त आईटीसी का बिल दिया है, तो आपको चालान की तिथि से 180 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा।
  • गलत तरीके से दावा किया गया आईटीसी: यदि आपने किसी ऐसे इनपुट पर आईटीसी का दावा किया है जो वास्तव में कटौती योग्य नहीं है, तो आपको उसी वित्तीय वर्ष के लेखांकन रिकॉर्ड बंद होने पर इसे रिवर्स करना होगा।

4. जीएसटीआर-3बी में रिवर्सल दर्ज करना:

अब, आपको जीएसटीआर-3बी रिटर्न में अतिरिक्त आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ऐसा करने के लिए:

  • उस महीने की रिटर्न फाइल करें जिसमें आप रिवर्सल कर रहे हैं।
  • तालिका 4B (“रिवर्सल ऑफ ITC”) पर जाएं।
  • संबंधित कारण का चयन करें (जैसे कि नियम 42 या 43 के तहत रिवर्सल, अन्य कारण)।
  • आपूर्ति का प्रकार (अंतरराज्यीय या अंतराज्यीय) चुनें।
  • CGST, SGST और IGST (यदि लागू हो) के लिए अतिरिक्त आईटीसी की रिवर्सल राशि दर्ज करें।

5. लेखांकन प्रविष्टि बनाएं:

अपनी लेखांकन पुस्तकों में अतिरिक्त आईटीसी रिवर्सल के लिए एक प्रविष्टि बनाना न भूलें। यह आपके खातों में सटीकता बनाए रखने में मदद करेगा।

How to file GSTR 3B nil return जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न कैसे दाखिल करें?

जीएसटी प्रणाली में, यदि किसी करदाता के पास किसी विशेष महीने में न तो कोई बिक्री हुई है और न ही कोई खरीदारी, तो उसे उस महीने के लिए शून्य रिटर्न (Nil Return) दाखिल करना होता है। जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल है। आइए, इसे चरण-दर-चरण समझते हैं:

1. जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें:

  • सबसे पहले, आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
  • अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

2. रिटर्न अनुभाग पर जाएं:

  • लॉग इन करने के बाद, “सेवाएं” (Services) टैब पर क्लिक करें और फिर “रिटर्न” (Returns) विकल्प चुनें।
  • आपको “रिटर्न डैशबोर्ड” (Returns Dashboard) पर ले जाया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष और रिटर्न दाखिल करने की अवधि चुनें:

  • उस वित्तीय वर्ष और महीने का चयन करें जिसके लिए आप शून्य रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से सही विकल्प चुनें और फिर “खोजें” (Search) बटन पर क्लिक करें।

4. जीएसटीआर-3बी फॉर्म का चयन करें:

  • आपको उस महीने के लिए उपलब्ध रिटर्न फॉर्म की सूची दिखाई देगी।
  • “जीएसटीआर-3बी” (GSTR-3B) फॉर्म चुनें।

5. शून्य रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनें:

  • जीएसटीआर-3बी फॉम खुलने पर, आपको यह पूछा जाएगा कि क्या आप शून्य रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। “हां” (Yes) विकल्प चुनें।
  • यह स्वचालित रूप से फॉर्म में सभी संबंधित क्षेत्रों को शून्य मानों से भर देगा।

6. ड्राफ्ट का पूर्वावलोकन करें (Optional):

  • आप “ड्राफ्ट का पूर्वावलोकन करें” (Preview Draft GSTR-3B) बटन पर क्लिक करके फॉर्म का पूर्वावलोकन कर सकते हैं।
  • यह आपको यह सुनिश्चित करने का मौका देता है कि सभी शून्य मान सही ढंग से भरे गए हैं।

7. फाइल करें या हस्ताक्षर करें:

  • यदि आप फॉर्म से संतुष्ट हैं, तो आप “फाइल करें” (File) बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • हालांकि, यदि आप बाद में फाइल करना चाहते हैं, तो आप “हस्ताक्षर करें” (Sign) बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हस्ताक्षरित फॉर्म को बाद में “रिटर्न दाखिल करें” (File Return) अनुभाग से दाखिल किया जा सकता है।

8. ई-हस्ताक्षर और जमा करें:

  • यदि आपने “फाइल करें” (File) बटन चुना है, तो आपको फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए कहा जाएगा।
  • अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का उपयोग करके हस्ताक्षर करें और फिर “जमा करें” (Submit) बटन पर क्लिक करें।

9. रिटर्न फाइलिंग का प्रमाण प्राप्त करें:

  • सफलतापूर्वक दाखिल करने पर, आपको जीएसटी पोर्टल से एक अद्वितीय संदर्भ संख्या (ARN) प्राप्त होगी।
  • यह संदर्भ संख्या आपके रिटर्न फाइलिंग का प्रमाण है। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें।

How to adjust credit note in GSTR 3b जीएसटीआर 3बी में क्रेडिट नोट को कैसे समायोजित करें?

आप अपनी आपूर्ति में किसी कमी या त्रुटि के लिए जारी किए गए क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 3बी रिटर्न में समायोजित कर सकते हैं। इसे निम्न चरणों में किया जा सकता है:

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कम करें: तालिका 4 (भाग बी अनुभाग I) में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को कम करें। क्रेडिट नोट मूल्य के अनुसार कटौती करें।
  • आउटपुट टैक्स देयता कम करें: तालिका 3.1(ए) या 3.2 में आपूर्ति पर देय कुल कर राशि को कम करें। यहां भी कटौती क्रेडिट नोट मूल्य के अनुसार ही करें।

ध्यान दें: क्रेडिट नोट को उसी महीने के जीएसटीआर 3बी रिटर्न में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें वह जारी किया गया था।

What is the late fee for GSTR 3B जीएसटीआर 3बी देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क क्या है?

यदि आप जीएसटीआर 3बी रिटर्न निर्धारित तिथि के बाद दाखिल करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

  • जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय जिसकी कर देयता है: विलंब के प्रत्येक दिन के लिए ₹100 प्रति दिन (अधिकतम ₹500 प्रति माह) का जुर्माना।
  • जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय जिसकी कोई कर देयता नहीं है: विलंब के प्रत्येक दिन के लिए ₹20 प्रति दिन का जुर्माना (अधिकतम ₹100 प्रति माह)।

समय पर जीएसटीआर 3बी दाखिल करना सुनिश्चित करें ताकि आपको विलंब शुल्क से बचा जा सके।

How to download GSTR 3b from GST portal जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर-3बी कैसे डाउनलोड करें

जीएसटी पंजीकृत व्यवसायों के लिए समय-समय पर जीएसटीआर-3बी फाइल करना अनिवार्य है। इस फाइलिंग रिटर्न में आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का विवरण होता है। फाइलिंग के बाद, आप जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर-3बी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि इसे कैसे करें:

  • जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
  • अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें।
  • “सेवाएं” मेन्यू पर क्लिक करें और फिर “रिटर्न” ड्रॉपडाउन विकल्प चुनें।
  • “रिटर्न डैशबोर्ड” पेज पर पहुंचने के बाद, उस वित्तीय वर्ष और रिटर्न फाइलिंग अवधि (माह) का चयन करें जिसके लिए आप जीएसटीआर-3बी डाउनलोड करना चाहते हैं।
  • “जीएसटीआर-3बी” टाइल पर क्लिक करें और फिर “डाउनलोड दायर जीएसटीआर-3बी” विकल्प चुनें।
  • आपकी जीएसटीआर-3बी फाइल एक पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगी।

What if supplier has not filed gstr-3b आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर-3बी दाखिल न करने की स्थिति में क्या करें

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की स्थिति पर नज़र रखें। यदि आपका कोई आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करता है, तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं:

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने में कठिनाई: आप केवल उसी आपूर्तिकर्ता से खरीद पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं जिसने जीएसटीआर-3बी दाखिल किया है।
  • कर देयता में वृद्धि: यदि आप आईटीसी का दावा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी कर देयता बढ़ सकती है।
Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment