GST SECTION 67 निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की शक्तियां

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जीएसटी प्रणाली में कर चोरी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान जीएसटी अधिनियम की धारा 67 है, जो “निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की शक्तियां” प्रदान करती है।

जीएसटी धारा 67 क्या कहती है?

यह धारा कुछ शर्तों के अधीन, कर अधिकारियों को किसी व्यवसाय स्थान, गोदाम या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और कर चोरी से जुड़े सामानों को जब्त करने का अधिकार देती है।

कब कर सकते हैं निरीक्षण, तलाशी और जब्ती?

जीएसटी अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकते हैं:

  • यदि उन्हें यह कारण है कि किसी करदाता ने कर का भुगतान नहीं किया है या कर चोरी कर रहा है।
  • यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास सामान है जो कर का भुगतान किए बिना लाया गया है।

क्या जब्त किए गए सामान वापस मिल सकते हैं?

जीएसटी धारा 67(7) के अनुसार, जब्त किए गए सामान छह महीने के भीतर वापस कर दिए जाने चाहिए, यदि उस अवधि के दौरान उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सामान जब्त किया गया था, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हालांकि, उचित कारण बताते हुए, इस अवधि को छह महीने और बढ़ाया जा सकता है।

GST section 67(1) जीएसटी धारा 67(1) क्या कहती है?

  • करदाता द्वारा लेनदेन छिपाना: यदि उचित अधिकारी को कारण हैं कि किसी करदाता ने माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित किसी लेनदेन या स्टॉक को दबा दिया है अथवा उसे कम करके आंका है, या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कर चोरी करने का दावा किया है।
  • अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा: यदि किसी करदाता ने इस अधिनियम के तहत उसके हक से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा, यह धारा माल परिवहन में लगे किसी व्यक्ति या गोदाम या किसी अन्य स्थान के मालिक या ऑपरेटर को भी कवर करती है। यदि उचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वे ऐसे सामान रख रहे हैं जिन पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या अपने खातों और सामानों को इस तरह से रख रहे हैं जिससे जीएसटी देयता से बचा जा सके।

धारा 67(1) के तहत अधिकारी क्या कर सकते हैं?

इस धारा के तहत लिखित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, अधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

  • करदाता के व्यापारिक परिसर या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण करना।
  • लेखों, दस्तावेजों, कंप्यूटरों और अन्य चीजों की जांच करना।
  • स्टॉक का सत्यापन करना।

GST section 67(2) जीएसटी धारा 67(2) क्या कहती है?

यह धारा किसी भी ऐसे सामान, दस्तावेजों, पुस्तकों या चीजों को जब्त करने की अनुमति देती है, जिनके बारे में उचित अधिकारी को यह कारण है कि:

  • वे सामान जब्ती के अधीन हैं।
  • वे दस्तावेज, पुस्तकें या चीजें किसी कार्यवाही या जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती हैं।

जांच के दौरान: यदि किसी जांच के दौरान उचित अधिकारी को उपरोक्त कारणों का संदेह होता है, तो वह सामान, दस्तावेज आदि को जब्त कर सकता है।

जब्ती की प्रक्रिया क्या है?

जब्ती का आदेश लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और उसमें जब्ती किए गए सामानों, दस्तावेजों आदि का विवरण होना चाहिए।

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