GST Section 50

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जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) प्रणाली के तहत समय पर कर जमा करना महत्वपूर्ण है। यदि आप देरी से जीएसटी जमा करते हैं, तो आपको उस देरी के लिए ब्याज देना होगा।

GST section 50

जीएसटी धारा 50: विलंबित भुगतान पर ब्याज

  • जीएसटी धारा 50 यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर जीएसटी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस देरी के लिए ब्याज देना होगा।
  • ब्याज की गणना देय राशि पर उस तिथि से की जाती है जिस दिन से कर का भुगतान किया जाना चाहिए था, उस दिन तक की जाती है जिस दिन वास्तव में भुगतान किया जाता है।

GST section 50(3)

जीएसटी धारा 50(3): ब्याज की दर

  • जीएसटी धारा 50(3) ब्याज की दर निर्धारित करती है।
  • वर्तमान में, देर से भुगतान किए गए कर पर ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष है।
  • हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में यह दर अलग भी हो सकती है।

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interest under GST section 50

देर से दाखिल किए गए रिटर्न पर ब्याज

  • न केवल देय कर पर, बल्कि देर से दाखिल किए गए रिटर्न पर भी ब्याज लगाया जा सकता है।

ब्याज की गणना कैसे करें?

  • ब्याज की गणना करने के लिए, निम्न सूत्र का उपयोग किया जा सकता है:

ब्याज = (देय कर राशि * ब्याज दर * देरी के दिन) / 100

उदाहरण:

मान लीजिए आपको ₹10,000 का जीएसटी देना है और आप एक महीने की देरी से भुगतान करते हैं। इस स्थिति में, ब्याज राशि इस प्रकार होगी:

ब्याज = (₹10,000 * 18% * 30) / 100 = ₹500

जीएसटी एएसएमटी-10 फॉर्म

GST section 50(1)

धारा 50(1) क्या कहती है?

जीएसटी अधिनियम की धारा 50(1) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस अवधि के लिए, जिस अवधि के लिए कर या उसका कोई भाग बकाया रहता है, स्वयं ब्याज का भुगतान करना होगा।

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