जीएसटी व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो किसी व्यवसाय द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी को उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आउटपुट टैक्स से ऑफसेट करने की अनुमति देता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, ITC का दावा नहीं किया जा सकता है। GST धारा 17(5) (GST Section 17(5) in Hindi) उन खास परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनमें आप ITC का दावा नहीं कर सकते।
Table of Contents
GST Section 17(5) in Hindi
- विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध: यह धारा 11 विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची प्रस्तुत करती है जिन पर खरीदे गए जीएसटी पर आप ITC का दावा नहीं कर सकते। इसमें मोटर वाहन (13 सीटों से कम), निर्माण पर काम के अनुबंध, गोल्फ कोर्स की सदस्यता, लॉटरी टिकट आदि शामिल हैं।
- मोटर वाहन: 13 से कम सीटों वाले मोटर वाहनों पर खरीदे गए GST का दावा नहीं किया जा सकता है, सिवाय कुछ अपवादों के, जैसे कि सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, टैक्सी सेवाएं, और एम्बुलेंस।
- निर्माण कार्य: किसी अचल संपत्ति (मशीनरी और संयंत्र के अलावा) के निर्माण के लिए किए गए खर्चों पर ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।
- Composition Taxpayers: करदाता, जो एक सरल कर योजना का विकल्प चुनते हैं, अपने द्वारा किए गए खरीद पर किसी तरह का ITC दावा नहीं कर सकते। उन्हें अपने आउटपुट टैक्स में पहले से ही निश्चित दर शामिल करके इसे ध्यान में रखा जाता है।
- अग्रिम कर जमा और गैर-निवासी करदाता: गैर-निवासी(NRI) करदाता केवल आयात किए गए सामान पर IGST पर ITC का दावा कर सकते हैं, घरेलू खरीद पर किसी अन्य तरीके से नहीं। इसके अलावा, उन्हें अग्रिम कर(ADVANCE PAYMENT) जमा करने की आवश्यकता होती है, जिस पर कोई ITC प्रदान नहीं किया जाता है।
Consent letter for GST registration in Hindi सहमति पत्र
Section 17(5) of CGST act
- आतिथ्य सेवाएं: कुछ अतिथि सेवाओं पर आईटीसी दावा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि होटल, मोटेल और गेस्टहाउस में ठहरने का खर्च।
- निर्माण कार्य: स्वयं के खाते पर अचल संपत्ति (प्लॉट के अलावा) के निर्माण के लिए किए गए खर्चों पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, प्लांट और मशीनरी के निर्माण पर किए गए खर्चों पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है।
- फूड और पेय पदार्थ: कुछ खान-पान के सामानों पर आईटीसी दावा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि रेस्तरां में भोजन, अल्कोहल, तंबाकू और तिलहन।
- सदस्यता शुल्क: कुछ सदस्यता शुल्कों पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि क्लब, संघों और समाजों के लिए सदस्यता शुल्क।
- उपहार: उपहारों पर आईटीसी दावा नहीं किया जा सकता है।
- फाइन और जुर्माना: जुर्माना और जुर्माने पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है।
- पर्सनल खर्च: व्यक्तिगत खर्चों पर आईटीसी दावा नहीं किया जा सकता है।
- अन्य प्रतिबंधित मदें: धारा 17(5) में अन्य कुछ मदें भी शामिल हैं जिन पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। पूरी सूची के लिए जीएसटी अधिनियम या जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
What is GTA in GST in Hindi जीएसटी में जीटीए
Section 17(5) of CGST act in Hindi
Section 17(5) of GST यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि ITC प्रणाली का दुरुपयोग न हो। यह सरकार को राजस्व हानि से भी बचाता है। साथ ही, यह व्यवसायों को यह समझने में मदद करता है कि किन खरीदों पर ITC का दावा किया जा सकता है और किन पर नहीं, जिससे अनुपालन में सुधार होता है।
प्रभाव और सावधानियां:
Section 17(5) of GST धारा का उद्देश्य कर चोरी और दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि, व्यवसायों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध लागू होते हैं और अपने प्रासंगिक इनपुट टैक्स की सही तरीके से गणना करते हैं। यदि कोई धारा का उल्लंघन करता है और गलत तरीके से ITC का दावा करता है, तो उसे जुर्माना और ब्याज लगाया जा सकता है।
GST ON RENT, Commercial, Residential, Property, CAB : किराए पर जीएसटी
17(5) blocked credit list
क्या है ब्लॉक्ड क्रेडिट?
जीएसटी में, Ineligible ITC as per section 17(5) का मतलब है कि कुछ खास तरह की खरीद पर भुगतान किया गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता है। यह नियम GST section 17(5) में बताया गया है।
क्र.सं. | वर्णन |
---|---|
1 | निजी उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं |
2 | व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन (मोटर वाहन, विमान, नौका) |
3 | मोटर वाहन के रखरखाव, मरम्मत, ईंधन, टोल, पार्किंग, बिमा आदि का खर्चा |
4 | वस्तुओं और सेवाओं पर कर का भुगतान, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 और 130 के तहत जब्त या जब्त किए गए हैं |
5 | कर योग्य व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया कर, जब आपूर्तिकर्ता ने उक्त कर का भुगतान नहीं किया है |
6 | कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा खरीद पर भुगतान किया गया कर |
7 | गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा खरीद पर भुगतान किया गया कर, कुछ अपवादों के साथ |
8 | कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए मनोरंजन, आतिथ्य, खानपान या अवकाश गतिविधियों पर कर |
9 | कर योग्य व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य के लिए काम के अनुबंध पर कर, जब निर्माण कार्य का उपयोग व्यक्तिगत आवास या अवकाश गृह के निर्माण के लिए किया जाता है |
10 | किसी भी संपत्ति या सेवा पर कर, यदि यह धारा 17(5) के तहत ब्लॉक्ड क्रेडिट के रूप में निर्दिष्ट है |
यह जानना क्यों ज़रूरी है?
अगर आप एक व्यवसायी हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि किन-किन खर्चों पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकते हैं। इससे आप जीएसटी के नियमों का पालन कर सकेंगे और ग़लत क्लेम के कारण जुर्माने से बच सकेंगे।
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Ineligible itc as per section 17(5)
GST section 17(5) उन सामानों और सेवाओं को सूचीबद्ध करती है जिन पर ITC का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इस सूची में शामिल हैं:
1. मोटर वाहन और अन्य वाहन:
- टैक्सी, बसें, ट्रक जैसे यात्री परिवहन वाहन
- माल परिवहन वाहन
- मोटरसाइकिलें, स्कूटर, कारें
- हल्के मोटर वाहन
- विमान और जलयान
2. भोजन और पेय पदार्थ:
- बाहरी खानपान सेवाओं को छोड़कर सभी भोजन और पेय पदार्थ
3. सौंदर्य उपचार:
- हेयरकट, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, स्पा उपचार आदि।
4. स्वास्थ्य सेवाएं:
- अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं
5. मनोरंजन:
- क्लब सदस्यता शुल्क
- मनोरंजन पार्कों के प्रवेश शुल्क
6. जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:
- जीवन बीमा प्रीमियम
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
7. किराए पर ली गई कारें:
- टैक्सी, कैब आदि
8. निर्माण कार्यों पर ITC:
- भूमि या भवन के निर्माण या खरीद पर ITC
अन्य अवरुद्ध ITC:
- रचनाकारों द्वारा भुगतान किए गए GST
- ITC का दावा करने के लिए अपात्र करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए GST
- धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण देय GST
- खोए हुए, चोरी हुए या नष्ट हुए सामानों पर भुगतान किए गए GST
- निःशुल्क नमूनों और उपहारों पर भुगतान किए गए GST
ASMT 10 in GST in Hindi जीएसटी एएसएमटी-10 फॉर्म
Can We Claim ITC on Fixed Assets in GST जीएसटी में अचल संपत्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा
जीएसटी लागू होने के बाद से, कर प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करना व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हालांकि, अचल संपत्तियों पर आईटीसी का दावा करने के नियम थोड़े जटिल हैं और अक्सर सवाल उठते हैं। आइए, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें:
1. क्या अचल संपत्तियों पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है?
जी हां, कुछ शर्तों के तहत, अचल संपत्तियों पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
- पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीद: अचल संपत्ति एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदी जानी चाहिए और उस पर जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक उपयोग: अचल संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कार्यालय भवन या फैक्ट्री मशीन।
- पूंजीगत प्रकृति: अचल संपत्ति एक पूंजीगत प्रकृति की होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक किया जाएगा।
2. आईटीसी का दावा करने के लिए सीमाएं:
हालांकि आईटीसी का दावा किया जा सकता है, कुछ सीमाएं हैं:
- निर्माण लागत पर आईटीसी: केवल निर्माण लागत पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है, भूमि की लागत पर नहीं।
- किराये पर ली गई संपत्ति पर आईटीसी: किराये पर ली गई अचल संपत्तियों पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है।
- पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी: कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी का दावा सीमित है या पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे कि यात्री कारें और सजावट के सामान।
3. आईटीसी का दावा करने के लिए प्रक्रिया:
अचल संपत्तियों पर आईटीसी का दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- जीएसटी चालान प्राप्त करें जिसमें अचल संपत्ति की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी का विवरण शामिल हो।
- चालान को अपने जीएसटी रिटर्न में शामिल करें।
- आईटीसी का दावा करें और इसे अपने कर देन्यता के खिलाफ ऑफसेट करें।
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निष्कर्ष:
जीएसटी धारा 17(5) आईटीसी (GST section 17(5) in Hindi) दावा करने पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को निर्धारित करता है। इन प्रतिबंधों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईटीसी का गलत दावा जुर्माना और अन्य दंड का कारण बन सकता है। यदि आपको GST section 17(5) के तहत आईटीसी प्रतिबंधों के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।