GST RULE 42 IN HINDI इनपुट टैक्स क्रेडिट का Reverse होना

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जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) व्यवस्था आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए करों को वापस लेने की अनुमति देती है। हालांकि, कुछ स्थितियों में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा (reverse) करना पड़ सकता है। जीएसटी नियम 42 (GST RULE 42 IN HINDI) इन परिस्थितियों को निर्धारित करता है।

यहाँ उन स्थितियों की सूची है जिनमें आपको जीएसटी नियम 42 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करना पड़ सकता है:

  • व्यक्तिगत उपयोग के लिए इनपुट का उपयोग: यदि आपने किसी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया है, तो आपको उस पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने कार्यालय के लिए खरीदी गई स्टेशनरी का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया है, तो आपको उस व्यक्तिगत उपयोग वाले भाग पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करना होगा।
  • कर मुक्त आपूर्ति के लिए इनपुट का उपयोग: यदि आपने किसी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग कर मुक्त आपूर्ति करने के लिए किया है, तो आपको उस पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी निर्माण परियोजना के लिए कच्चा माल खरीदा है और बाद में उस परियोजना को रद्द कर दिया है और भूमि को बेच दिया है (जो एक कर मुक्त आपूर्ति है), तो आपको उस कच्चे माल पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करना होगा।
  • पूंजीगत वस्तुओं का निपटान: यदि आप किसी पूंजीगत वस्तु को बेचते हैं, दान करते हैं, नष्ट करते हैं, या खो देते हैं, तो आपको उस पूंजीगत वस्तु पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के एक हिस्से को उल्टा करना पड़ सकता है। उल्टा किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उस समय पूंजीगत वस्तु के शेष उपयोगी जीवन के अनुपात में होती है।
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में त्रुटि: यदि आपने गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर लिया है, तो आपको उसे उल्टा करना होगा।

इन स्थितियों के अलावा, जीएसटी कानून के अन्य प्रावधान भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उल्टा करने की आवश्यकता को जन्म दे सकते हैं।

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