GST रिटर्न की देय तिथि के बाद भी इसे दाखिल (GST Return after due date) किया जा सकता है, लेकिन इसमें देरी करने पर ब्याज और विलंब शुल्क (Late Fees) का भुगतान करना होता है। यदि आपके पास रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई लेन-देन नहीं है, तो आपको Nil GST रिटर्न दाखिल करना होगा।
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How to file GST return after due date
GST रिटर्न देरी से दाखिल करने की प्रक्रिया
GST रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B, आदि) को देरी से दाखिल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
GST रिटर्न दाखिल करने के चरण:
- GST पोर्टल पर लॉगिन करें:
GST पोर्टल पर जाएं और अपनी क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। - डैशबोर्ड पर जाएं:
- ‘Services > Returns > File Returns’ विकल्प पर क्लिक करें।
- जिस कर अवधि (Tax Period) के लिए रिटर्न दाखिल करना है, उसे चुनें।
- रिटर्न विवरण भरें:
- GSTR-1 के लिए: बिक्री (Outward Supplies) का विवरण दर्ज करें।
- GSTR-3B के लिए: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), बिक्री, और टैक्स देनदारी भरें।
- देनदारी का भुगतान करें:
- रिटर्न दाखिल करने से पहले, Tax Liability और Late Fees का भुगतान करें।
- भुगतान के लिए ‘Create Challan’ विकल्प का उपयोग करें।
- रिटर्न जमा करें:
- ‘Submit’ और फिर ‘File with DSC/EVC’ विकल्प का उपयोग करें।
- रिटर्न फाइल हो जाएगा।
GST रिटर्न पर विलंब शुल्क (Late Fees):
रिटर्न प्रकार | CGST लेट फीस (₹) | SGST लेट फीस (₹) | अधिकतम लेट फीस (₹) |
---|---|---|---|
GSTR-1/GSTR-3B | ₹25 प्रति दिन | ₹25 प्रति दिन | ₹5,000 (प्रत्येक) |
शून्य रिटर्न (Nil) | ₹10 प्रति दिन | ₹10 प्रति दिन | ₹500 (प्रत्येक) |
How to file nil GST return after due date
Nil GST रिटर्न देरी से दाखिल करने की प्रक्रिया
यदि किसी अवधि में आपके पास कोई लेन-देन (सप्लाई, खरीद, या ITC) नहीं है, तो Nil GST रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
Nil GST रिटर्न दाखिल करने के चरण:
- GST पोर्टल पर लॉगिन करें:
- GST पोर्टल पर लॉगिन करें।
- रिटर्न चयन करें:
- ‘Services > Returns > File Returns’ पर जाएं।
- जिस अवधि के लिए Nil रिटर्न दाखिल करना है, उसे चुनें।
- रिटर्न को Nil के रूप में चिह्नित करें:
- GSTR-1: सभी फील्ड खाली छोड़ें।
- GSTR-3B: सभी फील्ड में ‘0’ भरें।
- पुष्टि करें और फाइल करें:
- ‘Submit’ और फिर ‘File with DSC/EVC’ विकल्प चुनें।
- आपका Nil GST रिटर्न फाइल हो जाएगा।
Nil GST रिटर्न पर विलंब शुल्क:
रिटर्न प्रकार | CGST लेट फीस (₹) | SGST लेट फीस (₹) | अधिकतम लेट फीस (₹) |
---|---|---|---|
Nil GSTR-1/3B | ₹10 प्रति दिन | ₹10 प्रति दिन | ₹500 (प्रत्येक) |
3. GST रिटर्न दाखिल करने में देरी पर ब्याज (Interest)
यदि करदाताओं ने देय कर समय पर नहीं चुकाया, तो उन्हें ब्याज का भुगतान करना होगा।
प्रकार | ब्याज दर (प्रतिशत में) |
---|---|
देर से कर भुगतान | 18% प्रति वर्ष |
गलत ITC का उपयोग | 24% प्रति वर्ष |
GST रिटर्न दाखिल करने की देरी से बचने के उपाय
- समय पर रिमाइंडर सेट करें: GST पोर्टल या कैलेंडर में ड्यू डेट्स का अलर्ट लगाएं।
- डेटा समय पर अपडेट करें: हर महीने की लेन-देन की जानकारी सही समय पर तैयार रखें।
- सहायता लें: यदि आवश्यक हो तो अपने कर सलाहकार (Tax Consultant) की मदद लें।
निष्कर्ष
GST रिटर्न की देय तिथि के बाद इसे दाखिल करना संभव है, लेकिन इसमें जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। शून्य रिटर्न भी समय पर दाखिल करना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। समय पर GST रिटर्न फाइल करना आपकी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी है।