Revocation of Cancellation of Registration in Hindi: जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव

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जीएसटी पंजीकरण रद्द होना किसी भी व्यवसाय के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कई बार अनजाने में या तकनीकी गड़बड़ी के कारण भी रद्द हो सकता है। लेकिन चिंता न करें! जीएसटी अधिनियम में “रद्दगी का निरस्तीकरण” (Revocation of Cancellation of Registration) का प्रावधान है, जो गलत रद्दीकरण की स्थिति में, पंजीकरण को वापस पाने का मौका देता है।

इस ब्लॉग पोस्ट में, हम इस प्रावधान की बारीकियों को समझेंगे, जिन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। चाहे आप गलत कैंसिल से जूझ रहे हों या भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए जानकारी चाहते हों, यह ब्लॉग आपके लिए जरूरी है!

तो, बिना देर किए, चलिए जीएसटी पंजीकरण के कैंसिल के निरस्तीकरण के बारे में सब कुछ जानें और अपने व्यवसाय को सही रास्ते पर लाएं!

कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को जीएसटी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन वापिस चालू (GST Registration Cancel Revocation) करवा सकते है ।

GST Registration Cancel Revocation

Revocation of Cancellation of Registration जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव

जीएसटी में पंजीकरण रद्दीकरण के बाद कुछ परिस्थितियों में उस रद्दीकरण को निरस्त करने का प्रावधान है। यह उन करदाताओं के लिए सहायक है जो अनजाने में या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अपना पंजीकरण रद्द करा देते हैं।

यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची दी गई है, जो आपको जीएसटी में पंजीकरण रद्दीकरण के निरस्तीकरण के बारे में जानने चाहिए:

  • कौन कर सकता है निवेदन जिस करदाता का पंजीकरण उचित अधिकारी ने स्वतः ही रद्द कर दिया है, वह ही रद्दीकरण के निरस्तीकरण के लिए आवेदन दे सकता है करदाता ने स्वयं पंजीकरण रद्द नहीं किया होना चाहिए।
  • निरस्तीकरण के लिए समय सीमा:
    • रद्दीकरण के आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदन प्रक्रिया:
    • आपको फॉर्म GST REG-21 में उचित कारणों के साथ निरस्तीकरण के निरस्तीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
    • आवेदन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।
    • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।
    • आपको रद्दीकरण की अवधि के दौरान बकाया टैक्स, ब्याज और जुर्माना देना होगा।
    • आपको रद्दीकरण की अवधि के दौरान लंबित रिटर्न भी दाखिल करने होंगे।

मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं ने आपको जीएसटी में पंजीकरण रद्दीकरण के निरस्तीकरण के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक पूछें।

Application for Revocation of Cancellation of Registration जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव करने की एप्लीकेशन

जीएसटी अधिकारी द्वारा कोई भी उचित कारण होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वापिस चालू करवाना हो तो कैंसिल आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर डाल सकते हो । लेकिन यह एप्लीकेशन डालने से पहले बकाया जीएसटी रिटर्न भरनी होगी । एप्लीकेशन डालने के लिए नीचे दी गयी प्रक्रिया करे –

  • जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाये ।
  • login पर क्लिक करे ।
  • username और password डालकर login करे।
  • Service पर जाकर Registration में Application for revocation of GST Registration Cancellation पर क्लिक करे
  • बेसिक जानकारी और चालू करने का कारण भरकर submit कर दे ।
  • एप्लीकेशन सफलतापूर्वक का मैसेज आ जायेगा ।

Revocation of Cancellation of Registration under GST Process जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव करने की प्रकिया

जीएसटी कैंसिल Revocation की एप्लीकेशन , कैंसिल आदेश आने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन डालनी होगी । यदि जीएसटी अधिकारी एप्लीकेशन में दी गयी जानकारी से संतुष्ट हो जाते है तो जीएसटी कैंसिल Revocation के आदेश जारी कर दिए जाते है। लेकिन कोई कमी होने पर नोटिस जारी कर दिया जाता है । उस नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर देना होता है। यदि नोटिस के जवाब से जीएसटी अधिकारी संतुष्ट हो जाते है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कर दिया जाता है । नोटिस का जवाब उचित नहीं पाए जाने पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है ।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सुधार कैसे करे?
किसी भी जीएसटी नंबर की सभी डिटेल्स कैसे जाने ?
पैन नंबर से जीएसटी फर्म की डिटेल्स सर्च कैसे करे ?
जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करे ?

निष्कर्ष (Conclusion)

इस लेख में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल को वापिस एक्टिव करने की प्रक्रिया और नियम के बारे में जानकारी दी । फिर भी आपका जीएसटी से सम्बंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो।

Revocation of Cancellation of Registration: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

किन परिस्थितियों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव संभव है?

रद्दीकरण के लिए गलत या अपूर्ण जानकारी जमा करना।
पंजीकरण के रद्द होने के बाद व्यावसायिक गतिविधि का फिर से शुरू होना।
अस्थायी व्यवसायिक बंद के बाद फिर से शुरू करना।
किसी तकनीकी गड़बड़ी या त्रुटि के कारण रद्दीकरण होना।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव में कितना समय लगता है?

प्रक्रिया में 15 से 30 कार्यदिवस तक का समय लग सकता है।

क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर वापिस एक्टिव के बाद किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता है?

यदि आपका पंजीकरण पुनर्जीवित हो जाता है, तो आपको अपनी जीएसटी गतिविधियों को फिर से शुरू करना होगा और नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा।

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