इस लेख में आप जानेगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एप्लीकेशन (GST Registration Amendment Application) को ऑनलाइन कैसे करे? अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में बदलाव जैसे नाम परिवर्तन, पता परिवर्तन करवाना हो तो कैसे करे ?
Table of Contents
GST Registration Amendment Rules जीएसटी पंजीकरण संशोधन नियम
जीएसटी पंजीकरण में बदलाव की आवश्यकता पड़ने पर नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है:
दो प्रकार के संशोधन:
- कोर फील्ड संशोधन: व्यवसाय के मूलभूत विवरण में बदलाव, जैसे नाम, पैन, कानूनी स्थिति, प्रमुख स्थान आदि कोर फील्ड संशोधन के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- नॉन-कोर फील्ड संशोधन: बैंक खाता विवरण, हस्ताक्षरकर्ता बदलना, अतिरिक्त व्यवसायिक स्थान जोड़ना, गतिविधियों में बदलाव आदि नॉन-कोर फील्ड बदलाव हैं। ये आमतौर पर करदाता द्वारा स्वयं किए जा सकते हैं।
GST Registration Amendment Core field
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोर फील्ड में अमेंडमेंट के लिए जीएसटी अधिकारी के अप्रूवल की जरुरत होती है। कोर फील्ड में नीचे दी गयी डिटेल्स होती है। -बिजनस का नाम ।बिजनस का पता ।कोई गोदाम या ब्रांच जुड़वानी या हटवानी हो ।
GST Registration Amendment process : Core field जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट Core field की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?
सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाना होगा ।
login पर क्लिक करे।
username और password डालकर login पर क्लिक करे ।
services पर जाकर ‘Amendment of registration Core field’ पर क्लिक करे ।
Change Trade Name in GST Registration
Business Details सेक्शन में
बिजनस का नाम बदलने के लिए Trade Name के आगे Edit icon पर क्लिक करे।
नया नाम, चेंज की डेट, कारण डालकर save पर क्लिक करे ।
Change Principal place in GST Registration
Principal Place of Business सेक्शन में मुख्य व्यवसाय स्थल का पता (Address) बदलने के लिए Edit icon पर क्लिक करे । नया पता, डेट, कारण डालकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके save पर क्लिक करे ।
Change (add or delete) additional place in GST Registration
Additional Place of Business सेक्शन में जितने भी गोदाम या ब्रांच जोड़ना चाहते है, उतनी संख्या लिखकर add new पर क्लिक करे ।Edit icon पर क्लिक करके सभी डिटेल भरे । Save and continue पर क्लिक करे । Save पर क्लिक करे ।
वेरीफाई करवाने के बाद ARN नंबर का मैसेज मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएगा। जीएसटी अधिकारी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो अप्रूव आर्डर(REG-15) जारी कर दिया जाता है। जब तक यह एप्लीकेशन जीएसटी अधिकारी के पास पेंडिंग हो तब तक नयी जीएसटी अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती hai.
GST Registration Non-Core field
non-core फील्ड में अमेंडमेंट के लिए जीएसटी अधिकारी के अप्रूवल की जरुरत नहीं होती है। नॉन – कोर फील्ड में नीचे दी गयी डिटेल्स होती है। -बैंक का विवरण ।Authorized Signatory की डिटेल ।माल या सर्विसेज की डिटेल्स ।
GST Registration Amendment process : Non-Core field जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट Non-Core field की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?
सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाना होगा ।
login पर क्लिक करे।
username और password डालकर login पर क्लिक करे ।
services पर जाकर ‘Amendment of registration Non-Core field’ पर क्लिक करे
Update mobile number and Email id in GST
Promotor/Partner सेक्शन पर क्लिक करे । नाम के आगे Edit icon पर क्लिक करे । नया मोबाइल नंबर और email id को भरे । Save बटन पर क्लिक करे ।नए मोबाइल नंबर और email id पर अलग-अलग OTP आएगा । दोनों OTP डालकर Proceed बटन पर क्लिक करे ।submit बटन पर क्लिक करे ।मोबाइल नंबर और email id अपडेट हो जायेगा । ऐसी ही प्रकिया Authorized Signatory की डिटेल अपडेट करने के लिए कर सकते hai.
Add Bank Account detail in GST
जितने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जोड़नी हो, वह संख्या डालकर Add New पर क्लिक करे ।
बैंक अकाउंट नंबर डाले ।
अकाउंट का type चुने ।
IFSC Code भरकर Get Address पर क्लिक करे ।
बैंक अकाउंट प्रूफ जैसे बैंक पासबुक या बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स अपलोड करे ।
Date और अमेंडमेंट का कारण डालकर Save पर क्लिक करे ।
Submit बटन पर क्लिक करे ।
नयी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट हो जाएगी ।
Conclusion निष्कर्ष
इस लेख में आपने जाना कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अपडेट कर सकते है। फिर भी जीएसटी से सम्बंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमैंट्स करके पूछ सकते है।
जीएसटी पंजीकरण में बदलाव करने की आवश्यकता कब पड़ती है?
जीएसटी पंजीकरण में बदलाव करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है, जैसे कि:
व्यवसाय का नाम बदलना
व्यवसाय का पता बदलना
व्यवसाय के मालिक का नाम बदलना
व्यवसाय में भागीदारों या निदेशकों का जोड़ना या हटाना
व्यवसाय की गतिविधियों में बदलाव
जीएसटी पंजीकरण में बदलाव के लिए कितने दिन लगते हैं?
जीएसटी पंजीकरण में बदलाव के लिए आमतौर पर 15 से 20 दिन लगते हैं।
क्या जीएसटी पंजीकरण में बदलाव के लिए कोई शुल्क लगता है?
नहीं, जीएसटी पंजीकरण में बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।
मुझे अपने जीएसटी पंजीकरण में अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान कब जोड़ना चाहिए?
जब आप किसी नए स्थान से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन शुरू करते हैं।
यदि आप मौजूदा व्यवसाय का अपने स्वामित्व या लीज के अंतर्गत किसी नए स्थान पर विस्तार करते हैं।
क्या मुझे दो अलग-अलग जीएसटी नंबर मिलेंगे?
नहीं, आपको अतिरिक्त स्थान के लिए अलग से जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। आपका मूल जीएसटी नंबर ही सभी पंजीकृत स्थानों के लिए वैध रहेगा।
अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान के बंद होने पर मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप किसी अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान को बंद करते हैं, तो आपको जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म GST REG-14 प्रस्तुत करके अपने पंजीकरण से उसे हटा देना चाहिए।