इस लेख में आप जानेगे कि एक बार आपने जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कई कारणों की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव(Amendment in GST registration) करवा सकते हो । जैसे बिजनस का व्यवसाय स्थल बदल गया हो या फर्म का नाम बदलना हो। बैंक अकॉउंट डिटेल चेंज करनी हो। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलवानी हो।
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Amendment in GST registration जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव ?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव करवाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डालनी होती है। कुछ फील्ड्स में बदलाव के लिए जीएसटी अधिकारी के अप्रूवल की जरुरत होती है। और कुछ डिटेल्स में बदलाव के लिए जीएसटी अधिकारी के अप्रूवल की जरुरत नहीं पड़ती, उन फ़ील्ड्स में Amedment एप्लीकेशन डालते ही अपने आप तुरंत बदलाव हो जाता है।
Core field amendment in GST registration
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स, जिसे हम कोर फील्ड (Core field) के नाम से जानते है जैसे
व्यवसाय स्थल का पता परिवर्तन ।
बिजनस का नाम परिवर्तन ।
कोई गोदाम या ब्रांच जुड़वानी हो या हटवानी हो।
इन ऊपर दी गए कोर फील्ड में बदलाव के लिए जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट की एप्लीकेशन ऑनलाइन डालते हो, वो अप्रूवल के लिए जीएसटी अधिकारी के पास जाती है। जीएसटी अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए 15 दिन का समय होता है। यदि एप्लीकेशन में दी गयी सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही पाए जाते है। तो जीएसटी अधिकारी द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है। यदि एप्लीकेशन में कोई कमी पायी जाती है तो एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। उस नोटिस का जवाब 7 दिन में देना होता है। यदि नोटिस के जवाब से जीएसटी अधिकारी संतुष्ट हो जाते है तो एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अप्रूवल के बाद नए जीएसटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जा सकता है।
Non-Core field amendment in GST registration
कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जिन्हे बदलने के लिए जीएसटी अधिकारी के अप्रूवल की जरुरत नहीं पड़ती है। जिन्हे नॉन कोर फील्ड (Non-Core field) कहा जाता है। जैसे
बैंक अकाउंट डिटेल्स बदलना हो।
मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलवानी हो ।
माल और सर्विस की डिटेल्स बदलनी हो ।
इनमे Amendment की एप्लीकेशन डालते ही तुरंत बदलाव हो जाता है। इस जीएसटी amendment एप्लीकेशन को ऑनलाइन डालने के बाद यह एप्लीकेशन जीएसटी अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाती है। सिस्टम के द्वारा आटोमेटिक अप्रूव कर दिया जाता hai.
Time Limit for Amendment in GST Registration जीएसटी पंजीकरण में संशोधन के लिए समय सीमा
जीएसटी पंजीकरण में किसी भी बदलाव के लिए करदाताओं को समय पर संशोधन आवेदन जमा करना आवश्यक है। ये बदलाव व्यवसाय के नाम, पते, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यवसाय के प्रकार आदि से जुड़े हो सकते हैं।
यहां जीएसटी पंजीकरण में संशोधन के लिए समय सीमा की जानकारी दी गई है:
1. कोर फील्ड्स में बदलाव के लिए:
- बदलाव के 15 दिनों के भीतर संशोधन आवेदन GST REG-14 जमा करना अनिवार्य है।
- स्वीकृति मिलने के बाद, GST REG-06 में बदलावों को अपडेट किया जाएगा।
- कोर फील्ड्स में निम्नलिखित शामिल हैं:
- व्यवसाय का कानूनी नाम
- मुख्य व्यवसाय का स्थान
- अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
2. गैर-कोर फील्ड्स में बदलाव के लिए:
- बदलाव के तुरंत बाद जीएसटी पोर्टल पर सीधे ही बदलाव किया जा सकता है।
- इसमें अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
- गैर-कोर फील्ड्स में निम्नलिखित शामिल हैं:
- मोबाइल नंबर
- ईमेल पता
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय का प्रकार
- व्यवसाय की प्रकृति
Penalty for Late Amendment in GST Registration जीएसटी पंजीकरण में देरी से संशोधन के लिए जुर्माने
जीएसटी पंजीकरण में किसी बदलाव के लिए, करदाताओं को 15 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल पर एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस समय सीमा के भीतर संशोधन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
यहां उन जुर्मानों की एक सूची दी गई है जो देर से संशोधन के लिए लागू हो सकते हैं:
- विलंब शुल्क:
- 15 दिनों से अधिक की देरी के लिए, प्रति दिन 100 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाता है, अधिकतम 5000 रुपये तक।
- हालांकि, जून 2021 से, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए विलंब शुल्क को प्रति दिन 50 रुपये तक कम कर दिया गया है, अधिकतम 2000 रुपये तक।
- अतिरिक्त कर देयता:
- यदि देरी से संशोधन के परिणामस्वरूप कर देयता में वृद्धि होती है, तो करदाता को ब्याज के साथ अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का प्रतिबंध:
- कुछ मामलों में, कर अधिकारियों द्वारा आईटीसी पर रोक लगाई जा सकती है यदि संशोधन समय पर नहीं किया जाता है। यह करदाता के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है।
- कानूनी कार्यवाही:
- गंभीर मामलों में, कर अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। इसमें जुर्माना, कारावास या दोनों शामिल हो सकते हैं।
जुर्माने से बचने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि जीएसटी पंजीकरण में किसी भी बदलाव के लिए समय पर संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
Fields can not be changes in GST registration जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल जिन्हे नहीं बदला जा सकता
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स ऐसी है, जिनमे बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे
पैन नंबर बदलना ।
अन्य राज्य में बिजनस पता परिवर्तन ।
प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप या कंपनी में बदलाव ।
Documents for GST registration amendment जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो अपडेट करना चाहते हो उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है। जैसे
बिजनस पता (address) बदलने के लिए एड्रेस प्रूफ ( बिजली का बिल या किरायानामा या कोई अन्य ओनरशिप डाक्यूमेंट्स)
बिजनस का नाम परिवर्तन के लिए एफिडेविट ।
किसी भी वयक्ति की कोई जानकारी अपडेट के लिए आधार कार्ड और फोटो ।
और यदि बैंक डिटेल्स या माल- सर्विस डिटेल्स अपडेट या अन्य किसी नॉन कोर फील्ड की डिटेल्स अपडेट (non-core field) करना चाहते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट की जरुरत नहीं पड़ती है।
GST Registration Amendment Application Filing Time Limit जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एप्लीकेशन कितने समय बाद फाइल करनी होती है?
जब भी बिजनस में कोई चेंज हो गया हो, जैसे बिजनस का पता बदल गया हो । कोई गोदाम और ब्रांच खोल ली हो । बिजनस का नाम परिवर्तन हो गया हो । कोई बैंक डिटेल्स चेंज हो गयी हो । या अन्य कोई बदलाव हो गया हो तो उस बदलाव के 15 दिन के अंदर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डालनी होती है। यानि की इसे जीएसटी पोर्टल पर भी अपडेट करवाना होता है । नहीं तो जीएसटी विभाग द्वारा पेनल्टी लगायी जा सकती है।
GST Registration Amendment Fees जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के लिए कितनी फीस लगती है?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के लिए जीएसटी विभाग द्वारा कोई फीस नहीं ली जाती है। यह पूरी तरह से निशुल्क है लेकिन CA या Accountant द्वारा कुछ फीस चार्ज की जा सकती है।
निष्कर्ष Conclusion
इस लेख में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया । फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते है।