GST TURNOVER LIMIT IN HINDI 2024: जीएसटी टर्नओवर लिमिट

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आप इस पोस्ट मे जानेगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट(GST TURNOVER LIMIT) क्या है । आपके बिजनस की एक साल मे कितनी सेल होने पर आपको GST PORTAL पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । आप केवल माल( Goods)बेचते है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट क्या होगी । आप केवल सेवा (service) देते है जैसे डॉक्टर, कोचिंग तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट क्या होगी। आप माल और सेवा (goods और services) दोनों की सप्लाई करते है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट क्या होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट महाराष्ट्र या राजस्थान या अन्य किसी राज्य में क्या है । जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट किस बिजनस पर लागू होगी और किस बिज़नस पर लागू नहीं होगी ।

सेवाओं के लिए जीएसटी टर्नओवर सीमा क्या है? (GST turnover limit for services)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनका कुल कारोबार एक निश्चित सीमा से अधिक है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, यह सीमा ₹20 लाख है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा ₹10 लाख है।

पंजीकरण के लिए जीएसटी टर्नओवर सीमा (GST turnover limit)

किसी भी फर्म का एक वर्ष ( 01 अप्रेल से 31 मार्च तक) में कुल टर्नओवर (sale) यदि 40 लाख से ज्यादा है, तो फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन (जरुरी डाक्यूमेंट्स ) करवाना जरुरी है। लेकिन यदि आप कोई सेवा या सर्विस ( जैसे रिपेयर, डॉक्टर, कोचिंग ) देते है , तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख ही है। इससे कम टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन (voluntarily) करवाना चाहते है, तो आपकी फर्म का टर्नओवर या सेल 40 लाख ( 20 लाख सर्विस के लिए ) से कम होने पर भी करवा सकते है।

कुछ स्पेशल केटेगरी राज्य मणिपुर , मेघालय , मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश , त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट 20 लाख माल (goods) और 10 लाख सर्विस (services) के लिए है ।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर सीमा (Composition scheme under GST turnover limit)

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एक सरल कर व्यवस्था है जो छोटे करदाताओं को जीएसटी अनुपालन के बोझ को कम करने में मदद करती है। इस योजना के तहत, करदाता अपने कुल टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में भुगतान कर सकते हैं। उन्हें अलग-अलग उत्पादों और सेवाओं पर लागू नियमित जीएसटी दरों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर सीमा हाल ही में बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दी गई है। विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर) के लिए टर्नओवर सीमा ₹75 लाख है।

जीएसटी टर्नओवर की लिमिट लागू नहीं (GST TURNOVER LIMIT NOT APPLICABILITY)

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की यह लिमिट कई बिजनस फर्मो पर लागू नहीं होती है। भले ही उनका टर्नओवर सालभर में जीरो ही क्यों नहीं हो। इन बिजनस फर्मो को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक ( compulsory) है। जिन बिजनस फर्मो पर जीएसटी टर्नओवर की लिमिट लागू नहीं होती, उनकी जानकारी नीचे दी गयी है –

  • एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाई करते हो(interstate supply)
  • सालभर में कुछ समय ही बिजनस करते हो जैसे तिब्बती मार्किट , प्रदर्शनी (casual taxable)
  • अपने देश भारत में नहीं रहते हो(non-resident indian)
  • टीडीएस(TDS या TCS) काटते हो
  • ऑनलाइन वेबसाइट ( E-COMMERCE) जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न के द्वारा अपना माल बेचते हो।

जीएसटी टर्नओवर परिभाषा(GST turnover definition)

जीएसटी टर्नओवर किसी करदाता की कर योग्य बिक्री और अन्य कारोबारी गतिविधियों से प्राप्त कुल आय को दर्शाता है। इसमें भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई सभी बिक्री शामिल हैं। जीएसटी टर्नओवर की गणना एक वित्तीय वर्ष में की जाती है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

जीएसटी टर्नओवर सीमा ऑडिट के लिए(GST turnover limit for audit)

जीएसटी ऑडिट उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, कुछ मामलों में, 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं का भी ऑडिट किया जा सकता है। यह उन मामलों में होता है जहां कर विभाग को संदेह होता है कि करदाता कर चोरी कर रहा है।

जीएसटी टर्नओवर गणना (GST turnover calculation)

जीएसटी टर्नओवर की गणना निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:

  • सभी बिक्री चालानों का कुल मूल्य
  • बिक्री रजिस्टर में दर्ज कुल बिक्री मूल्य

ई-चालान जीएसटी टर्नओवर सीमा(e invoice GST turnover limit)

ई-चालान उन सभी दस्तावेजों को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं और जिनमें बिक्री का विवरण होता है। जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक है। 1 फरवरी 2021 से, यह सीमा 20 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से, यह सीमा 10 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से, यह सीमा 5 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है।

कैसे चेक करें जीएसटी पोर्टल पर टर्नओवर?

जीएसटी पोर्टल पर अपना टर्नओवर चेक करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
“सर्च टैक्सपेयर” विकल्प पर क्लिक करें।
अपना जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करें और “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
आपके टर्नओवर की जानकारी “एग्रीगेट टर्नओवर” सेक्शन के तहत प्रदर्शित होगी।

जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर क्या है?

एग्रीगेट टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में सभी कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य है, जिसमें रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने योग्य व्यक्ति द्वारा इनवर्ड सप्लाई का मूल्य शामिल नहीं है, छूट प्राप्त आपूर्ति, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और परस्पर आपूर्ति होती है। एक ही स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों के।

जीएसटी के लिए कितना टर्नओवर आवश्यक है?

जीएसटी के लिए आवश्यक टर्नओवर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय माल बेचता है या सेवाएं प्रदान करता है।
माल बेचने वाले व्यवसायों के लिए: यदि आपके व्यवसाय का माल बेचने का कुल टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा।
सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए: यदि आपके व्यवसाय का सेवाएं प्रदान करने का कुल टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा।

जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर की गणना कैसे करें?

जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर की गणना करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
अपने सभी कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य जोड़ें।
इनवर्ड सप्लाई का मूल्य घटाएं, जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है।
छूट प्राप्त आपूर्तियों का मूल्य घटाएं।
माल या सेवाओं के निर्यात का मूल्य घटाएं।
एक ही स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की परस्पर आपूर्ति का मूल्य घटाएं।

जीएसटी में टर्नओवर क्या है?

जीएसटी में टर्नओवर किसी व्यवसाय द्वारा एक वित्तीय वर्ष में बेचे गए माल या सेवाओं का कुल मूल्य है। टर्नओवर में कर, परिवहन शुल्क और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

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