GST Refund Sanctioned But Not Received

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वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड की प्रक्रिया करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, कई बार करदाताओं को यह समस्या आती है कि उनका रिफंड स्वीकृत (sanctioned) हो चुका है, लेकिन वह बैंक खाते में जमा नहीं (GST Refund Sanctioned But Not Received) हुआ। इस लेख में, हम इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और समाधान का रास्ता सुझाएंगे।


GST रिफंड प्रक्रिया को समझना

चरणविवरणसमय सीमा
आवेदन करनाकरदाता फॉर्म GST RFD-01 के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन करता है।2 वर्ष (दावे की पात्रता तिथि से)
जांचसंबंधित अधिकारी रिफंड आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करते हैं।15 दिन
रिफंड स्वीकृतिअधिकारी रिफंड को मंजूरी देते हैं और GST RFD-06 जारी करते हैं।60 दिन
भुगतान प्रक्रियास्वीकृत राशि सीधे करदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।7 दिन

रिफंड स्वीकृत होने के बावजूद न मिलने के कारण

GST रिफंड स्वीकृत होने के बावजूद राशि प्राप्त न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  1. बैंक विवरण में त्रुटि
    • आवेदन में गलत बैंक खाता नंबर या IFSC कोड दर्ज होना।
  2. एस्क्रो खाता संबंधित समस्या
    • रिफंड की राशि एस्क्रो खाते में अटकी हो सकती है।
  3. आईटी प्रणाली में देरी
    • GSTN और PFMS (Public Financial Management System) के बीच डेटा सिंक में देरी।
  4. करदाता का गैर-अनुपालन
    • आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज़ों की कमी या सत्यापन प्रक्रिया में देरी।
  5. प्रक्रिया में मानवीय त्रुटि
    • अधिकारी द्वारा मंजूरी देने के बाद प्रक्रिया को पूरा न करना।

रिफंड से संबंधित समस्याओं का समाधान

समस्यासमाधानकार्रवाई करने वाला
बैंक विवरण गलतबैंक विवरण को अपडेट करें और पुनः आवेदन करें।करदाता
दस्तावेज़ों की कमीआवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।करदाता
PFMS में त्रुटिPFMS हेल्पडेस्क से संपर्क करें।GST अधिकारी
डेटा सिंक समस्याGSTN सपोर्ट टीम से संपर्क करें।करदाता/GST अधिकारी
एस्क्रो खाता अटकी राशिबैंक और GST अधिकारी दोनों से समन्वय करें।करदाता

GST पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

यदि आपको रिफंड प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप GST पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

  1. GST पोर्टल पर लॉग इन करें।
  2. ‘Help and Taxpayer Services’ सेक्शन में जाएं।
  3. ‘Grievance/Complaint’ का चयन करें।
  4. अपनी समस्या का चयन करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  5. शिकायत नंबर नोट करें।

संपर्क विवरण:

माध्यमसंपर्क विवरण
ईमेलhelpdesk@gst.gov.in
हेल्पलाइन नंबर1800-103-4786

केस स्टडी: रिफंड प्राप्त करने में देरी के उदाहरण

केससमस्यासमाधान
केस 1IFSC कोड गलतसही बैंक विवरण अपडेट करने पर रिफंड प्राप्त हुआ।
केस 2दस्तावेज़ अपलोड न होनारिफंड आवेदन को संशोधित कर पुनः जमा किया गया।
केस 3GST और PFMS में डेटा सिंक की देरीGST अधिकारी से संपर्क कर प्रक्रिया तेज की गई।

GST रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव

  1. सटीक जानकारी भरें: आवेदन करते समय सभी बैंक विवरण और दस्तावेज़ सही भरें।
  2. समय सीमा का पालन करें: 60 दिन के भीतर अधिकारी से स्थिति की जांच करें।
  3. GST हेल्पडेस्क से संपर्क करें: यदि कोई तकनीकी समस्या हो।
  4. समन्वय बनाए रखें: GST अधिकारी और बैंक के साथ संवाद बनाए रखें।
  5. नियमित अपडेट लें: GST पोर्टल पर रिफंड की स्थिति नियमित रूप से जांचें।

निष्कर्ष

GST Refund Sanctioned But Not Received” एक सामान्य लेकिन समाधान योग्य समस्या है। करदाता को चाहिए कि वे आवेदन प्रक्रिया में पूर्ण सावधानी बरतें और किसी भी देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यदि आपके रिफंड से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हैं, तो GST पोर्टल और हेल्पडेस्क से सहायता प्राप्त करें।

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