जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म को टैक्स चुकाना होता है । लेकिन यदि किसी कारणवश ज्यादा टैक्स जमा हो जाये तो उस अधिक जमा टैक्स को वापिस से क्लेम कर सकते है । इस अधिक जमा टैक्स को वापिस लेना ही जीएसटी रिफंड (GST Refund) कहलाता है । जीएसटी रिफंड का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है । जीएसटी रिफंड अप्रूव करने की टाइम लिमिट निश्चित है । उस निश्चित समय में ही ही जीएसटी अधिकारी को जीएसटी रिफंड देना होगा ।
Table of Contents

GST Refund Process रिफंड कैसे प्राप्त करें?
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- “Services” टैब के अंतर्गत “Refunds” चुनें।
- “Application for Refund” विकल्प पर क्लिक करें।
- रिफंड के लिए योग्य कारण चुनें और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग आईडी प्राप्त करें।
- रिफंड आवेदन का परीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मंजूरी मिलने पर राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
Who can claim Refund in GST जीएसटी रिफंड के लिए कौन ले सकता है ?
- जितना टैक्स बना हो उससे ज्यादा टैक्स जमा करवा दिया गया हो ।
- माल या सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो ।
- जीरो रेटेड सप्लाई की गयी हो ।
- अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पड़ा हो ।
- एग्जेमटेड सप्लाई की गयी हो ।
GST Refund Time Limit जीएसटी रिफंड क्लेम करने की समय सीमा क्या है ।
जब बात जीएसटी रिफंड की आती है, तो समय बचाने से पैसे बचाने में फर्क पड़ सकता है। इसीलिए समय सीमा को सही ढंग से समझना ज़रूरी है। आइए, देखें कि आपको जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा और इसे कब तक दाखिल करना होगा:
किस प्रकार के रिफंड के लिए कितना समय है?
हर जीएसटी रिफंड का दावा दाखिल करने की अलग समय सीमा होती है। सामान्य तौर पर, अधिकांश रिफंड के लिए समय सीमा दावा के लिए “प्रासंगिक तिथि” से दो साल है।
“प्रासंगिक तिथि” वह तिथि होती है जिस पर रिफंड का आधार बनता है, जैसे कि सामान का निर्यात किया गया था या अतिरिक्त कर का भुगतान किया गया था।
2 साल के अंदर ही आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते है । ये 2 साल टैक्स जमा तारीख से ही गिने जायेंगे । यदि यह रिफंड अधिक इनपुट टैक्स का है , तो यह रिफंड जिस वित्तीय वर्ष से सम्बंधित है , उस वर्ष के अंतिम दिन ( 31 मार्च ) से गिना जायेगा ।
Annexure B for GST Refund जीएसटी रिफंड के लिए एनेक्स्चर बी
जीएसटी रिफंड प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनेक्स्चर बी (Annexure B) होता है। यह दस्तावेज उन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विवरण प्रदान करता है जिनका दावा किया जा रहा है। सही और पूर्ण एनेक्स्चर बी दाखिल करना आपके रिफंड की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करता है।
एनेक्स्चर बी क्या है?
एनेक्स्चर बी जीएसटी रिफंड फॉर्म RFD-01 के साथ संलग्न एक दस्तावेज है। यह आपके द्वारा जमा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विस्तृत विवरण प्रदान करता है जिसके लिए आप रिफंड का दावा कर रहे हैं। इसमें निम्न जानकारी शामिल है:
- सीरियल नंबर
- आपूर्तिकर्ता का जीएसटीएन
- आपूर्तिकर्ता का नाम
- चालान का विवरण (दिनांक, संख्या, मूल्य)
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है (केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर)
- वस्तुओं/सेवाओं का प्रकार (ह्सएन/सैक कोड)
- इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से स्वीकार्य है या आंशिक रूप से
- चालान की एक कॉपी (वैकल्पिक)
कब आवश्यक है एनेक्स्चर बी?
एनेक्स्चर बी रिफंड के लिए दावा किए गए सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवश्यक होता है, जब:
- रिफंड का दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹2 लाख से अधिक है।
- दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR-2A में स्वचालित रूप से पॉप्युलेट नहीं हुए हैं।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट आंशिक रूप से स्वीकार्य है।
एनेक्स्चर बी कैसे तैयार करें?
आप एक स्प्रेडशीट या जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्मेट का उपयोग करके एनेक्स्चर बी तैयार कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि जानकारी सटीक और पूर्ण है। सभी चालानों की कॉपी रखें, क्योंकि मांगने पर आपको उन्हें प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
Circular 125 GST Refund सर्कुलर 125/44/2019-GST जीएसटी रिफंड प्रक्रिया
सरकुलर 125/44/2019-GST को 18 नवंबर 2019 को जारी किया गया था, और यह जीएसटी रिफंड प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह सर्कुलर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया की स्थापना करता है और विभिन्न रिफंड श्रेणियों और उनके दावा करने के दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है।
यहाँ सर्कुलर के कुछ प्रमुख बिंदुओं की लिस्ट दी गई है:
1. इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया:
- सभी रिफंड आवेदन अब फॉर्म GST RFD-01 के माध्यम से ही दाखिल किए जाने चाहिए।
- पूरे रिफंड प्रोसेस अब ऑनलाइन है, जिससे दावा करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाता है।
2. रिफंड की श्रेणियां:
- सर्कुलर विभिन्न रिफंड श्रेणियों को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं:
- निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रिफंड।
- देय कर के भुगतान के साथ निर्यात सेवाओं पर रिफंड।
- SEZ इकाइयों को आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त ITC का रिफंड।
- आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर का रिफंड, जो बाद में अंतरराज्यीय आपूर्ति के रूप में पाया जाता है।
- मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/किसी अन्य आदेश के आधार पर रिफंड।
3. आवेदन प्रक्रिया:
- आपको रिफंड आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे चालान, पेमेंट प्रूफ आदि संलग्न करने की आवश्यकता होगी।
- आवेदन के बाद, संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे।
- यदि सब कुछ ठीक रहा, तो रिफंड की राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
4. महत्वपूर्ण दिनांक:
- सर्कुलर 26.09.2019 से प्रभावी हुआ।
- कुछ मामलों में, पुराने कर अवधियों (01.07.2017 से 30.06.2019) के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
Documents Required for GST Refund जीएसटी रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
जीएसटी व्यवस्था के तहत विभिन्न परिस्थितियों में कर वापसी (रिफंड) का प्रावधान है। हालांकि, रिफंड पाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यहां दस्तावेजों की एक सूची दी गई है, जिन्हें आपको अपनी विशिष्ट रिफंड श्रेणी के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए:
ए. निर्यात के आधार पर रिफंड:
- निर्यात चालानों की प्रतियां
- शिपिंग बिल के कॉपी
- विदेशी मुद्रा वसूली प्रमाण पत्र (पीएफ़टी) की कॉपी
- आईजीएसटी भुगतान का प्रमाण
- आरबीआई का अनुमोदन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
बी. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड:
- जीएसटी रिटर्न (GSTR-3B) की फाइलिंग विवरण
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखा-जोखा
- प्रासंगिक चालानों की प्रतियां
- भुगतान के प्रमाण (पीओ, चालान इत्यादि)
सी. शून्य-रेटेड आपूर्ति पर रिफंड:
- शून्य-रेटेड आपूर्ति चालानों की प्रतियां
- निर्यात के मामले में, उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट निर्यात से संबंधित दस्तावेज
- अन्य मामलों में, प्रासंगिक अनुबंध या समझौते की प्रतियां
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GST Refund FAQs जीएसटी रिफंड
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर (ATT) क्या है?
जीएसटी रिफंड की गणना के लिए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर (ATT) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक वित्तीय वर्ष में आपके कुल टर्नओवर से कुछ कटौतियों के बाद प्राप्त राशि है। इन कटौतियों में शामिल हैं:
निर्यात किए गए सामानों का टर्नओवर
जीएसटी के तहत कर-मुक्त आपूर्ति का टर्नओवर
डीम्ड निर्यात का टर्नओवर
जीएसटी रिफंड कैसे काम करता है?
आपका आवेदन जमा होने के बाद, जीएसटी अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो रिफंड राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
जीएसटी रिफंड ऑर्डर कैसे डाउनलोड करें?
एक बार जब आपका रिफंड आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप जीएसटी पोर्टल से रिफंड आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि कैसे:
जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
‘Services’ टैब पर जाएं।
‘Refunds’ विकल्प चुनें।
‘Refund Order’ लिंक पर क्लिक करें।
आपके स्वीकृत रिफंड आवेदन का चयन करें।
रिफंड आदेश डाउनलोड करें।
जीएसटी रिफंड आवेदन कैसे वापस लें?
जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
‘Services’ टैब पर जाएं।
‘Refunds’ विकल्प चुनें।
‘Pending Refund Applications’ लिंक पर क्लिक करें।
आपका वापस लेने वाला आवेदन चुनें।
‘Withdraw Application’ बटन पर क्लिक करें।
जीएसटी रिफंड कैसे प्राप्त करें?
GST पोर्टल पर लॉग इन करें: अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
‘Services’ टैब पर जाएं: आपको स्क्रीन के शीर्ष पर ‘Services’ टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
‘Refunds’ विकल्प चुनें: ‘Services’ मेनू में, ‘Refunds’ विकल्प चुनें।
‘Application of refund’ पर क्लिक करें: आपको ‘Application of refund’ नामक एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
रिफंड का कारण चुनें: एक नया पृष्ठ खुलेगा जहां आपको रिफंड का कारण चुनना होगा। उपलब्ध विकल्पों में से चुनें।
आवश्यक जानकारी भरें: आपको फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे चालान विवरण, बैंक खाता विवरण आदि।
दस्तावेज अपलोड करें: आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे चालान कॉपी, बैंक स्टेटमेंट आदि।
आवेदन जमा करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन जमा करें।