ई-वे बिल, माल की आवाजाही का एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जो भारत में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों के अंतरराज्यीय या राज्य के अंदर निर्दिष्ट दूरी से अधिक दूरी तय करने पर अनिवार्य है। यह सरकार द्वारा माल का अवैध व्यापार रोकने और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह सामान के विवरण, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और परिवहनकर्ता की जानकारी के साथ एक ऑनलाइन दस्तावेज है, जो माल की वैधता को प्रमाणित करता है।
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E way bill validity इ वे बिल की वैलिडिटी कितने दिन की होती है ?
ई-वे बिल माल के अंतरराज्यीय या राज्य के भीतर परिवहन के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी वैधता अवधि यह निर्धारित करती है कि माल कितने समय तक बिना बाधा के परिवहन योग्य है। आइए ई-वे बिल की वैधता और इसे बढ़ाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानें:
ई-वे बिल की वैधता कैसे तय होती है?
- ई-वे बिल की वैधता माल की अनुमानित यात्रा दूरी पर निर्भर करती है।
- नियमित वाहनों के लिए हर 100 किलोमीटर या उसके किसी भाग के लिए एक दिन की वैधता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 दिन की वैधता होगी (300/100 + 1 = 3)।
- ओवर-डायमेंशनल कार्गो (ODC) वाहनों के लिए हर 20 किलोमीटर या उसके किसी भाग के लिए एक दिन की वैधता दी जाती है।
ई-वे बिल की वैधता की समाप्ति कब होती है?
- ई-वे बिल की वैधता उस दिन के मध्य रात्रि को समाप्त होती है जिस दिन के लिए आखिरी वैधता प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, 3 दिन की वैधता वाले ई-वे बिल की वैधता तीसरे दिन की मध्य रात्रि को समाप्त होगी।
Eway Bill Date extend ई-वे बिल की वैधता बढ़ाने के तरीके:
- ई-वे बिल की वैधता बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं:
- जनरेटर द्वारा: ई-वे बिल जनरेटर वैधता अवधि समाप्त होने से 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद तक इसे बढ़ा सकता है। यह तब उपयोगी होता है जब परिवहन में अप्रत्याशित देरी होती है।
- ट्रांसपोर्टर द्वारा: वैधता समाप्त होने से 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद तक वाहन का चालक वर्तमान स्थान और शेष यात्रा दूरी की जानकारी के साथ वैधता बढ़ा सकता है।
ध्यान देने योग्य बातें:
- वैधता बढ़ाने का कारण स्पष्ट करना आवश्यक है।
- बढ़ी हुई वैधता अवधि मूल ई-वे बिल की वैधता के साथ जुड़ती है।
- वैधता बढ़ाने के लिए देर से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ई-वे बिल की वैधता यात्रा की दूरी पर निर्भर करती है और इसे कुछ शर्तों के तहत बढ़ाया जा सकता है। समय पर वैधता बढ़ाने से माल के सुचारू परिवहन में बाधाओं को कम करने में मदद मिलती है।
E way bill limit इ वे बिल की लिमिट क्या है?
जीएसटी के अंतर्गत, एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल का होना अनिवार्य है। यह बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जो कर चोरी को रोकने और माल की आवाजाही पर नज़र रखने में मदद करता है। यदि किसी वाहन में रखे माल की कीमत 50000 रूपये से ज्यादा हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो , तो इ वे बिल बनाना जरुरी है । चाहे वह माल बेचा गया हो या ब्रांच ट्रांसफर किया गया हो ।
E way Bill Generate in Hindi ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है?
भारत में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो माल के आंदोलन को ट्रैक करता है और कर चोरी को रोकने में मदद करता है।
यदि आप पहली बार ई-वे बिल बना रहे हैं, तो चिंता न करें! यह प्रक्रिया काफी सरल है। यहां बताया गया है कि इसे कैसे करें:
1. जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल पर लॉग इन करें:
सबसे पहले, आपको जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल ([https://ewaybillgst.gov.in/]) पर लॉग इन करना होगा। अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
2. “Generate E-way Bill” चुनें:
लॉग इन करने के बाद, आपको विभिन्न विकल्पों वाला एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। “Generate E-way Bill” विकल्प पर क्लिक करें।
3. प्रपत्र भरें:
अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको माल के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें शामिल हैं:
- उत्पत्ति राज्य और गंतव्य राज्य: माल की उत्पत्ति और गंतव्य राज्य का चयन करें।
- चालान का प्रकार और दिनांक: चालान का प्रकार (जैसे, बिक्री चालान, खरीद चालान) और दिनांक दर्ज करें।
- आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण: आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करें।
- माल का विवरण: माल का प्रकार, मात्रा, मूल्य और एचएसएन कोड दर्ज करें।
- परिवहन का प्रकार और वाहन का विवरण: परिवहन का प्रकार (जैसे, ट्रक, रेल) और वाहन का नंबर दर्ज करें।
4. ई-वे बिल जनरेट करें:
सभी जानकारी भरने के बाद, “Generate E-way Bill” बटन पर क्लिक करें। सिस्टम आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी के आधार पर एक ई-वे बिल नंबर (EBN) जनरेट करेगा।
5. ई-वे बिल प्रिंट करें:
आप ई-वे बिल को प्रिंट कर सकते हैं या इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। माल के साथ ट्रक चालक को ई-वे बिल की एक कॉपी देना अनिवार्य है।
ई-वे बिल बनाने में सहायता के लिए अतिरिक्त टिप्स:
- आप जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध ई-वे बिल मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं।
- आप अपने जीएसटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, जो आपके जीएसटी रिटर्न के साथ एकीकृत हो सकता है।
- ई-वे बिल जनरेट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास माल के चालान और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध है।
- यदि आपको ई-वे बिल बनाने में कोई समस्या आती है, तो आप जीएसटी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इस गाइड से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है। याद रखें कि ई-वे बिल अनिवार्य है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हर बार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों के परिवहन के लिए एक ई-वे बिल बनाएं।
When GST e way bill issued? जीएसटी में इ वे बिल कब जारी किया जाता है?
जब माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो वाहन को रवाना होने से पहले इ वे बिल जारी किया जाता है ।
Who generate e way bill in GST जीएसटी में इ वे बिल कौन जारी करेगा ?
कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो या ट्रांसपोर्टर हो । चाहे वह माल भेजने वाला हो या माल को पाने वाला हो या ट्रांसपोर्टर हो । इनमे से कोई भी इ वे बिल बना सकता है ।
Documents for e way bill इ वे बिल बनाने के लिए क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ?
- बिल की कॉपी ।
- वाहन का नंबर या ट्रांसपोर्टर आईडी ।
GST e way bill details जीएसटी में इ वे बिल में क्या डिटेल्स होती है ?
- माल पाने वाले का जीएसटी नंबर ।
- जहा पर माल भेज रहे हो , वहा का पिन कोड नंबर ।
- इनवॉइस या बिल का नंबर जिसका इ वे बिल बनाना हो ।
- माल की कीमत ।
- माल या कमोडिटी का HSN code ।
E WAY BILL EXEMPTION जीएसटी में इ वे बिल किसको नहीं बनाना है ।
- घरेलु LPG गैस ।
- केरोसिन तेल ।
- पोस्टऑफिस की डाक ।
- कीमती स्टोन ।
- सोने और चाँदी के आभूषण ।
- करेंसी ।
- अल्कोहल , पेट्रोल, डीजल , नेचुरल गैस ।
- नेपाल और भूटान से माल आ रहा हो ।
- जब केंद्र या राज्य सरकार कोई माल मंगवा रही हो ।
- रक्षा विभाग को कोई माल आवागमन हो रहा हो ।
FAQ ABOUT GST E WAY BILL
GST E WAY BILL PENALTY
यदि इ वे बिल नहीं बनाया गया है , तो पेनल्टी, जो भी माल भेजा है , उस पर लगने वाले टैक्स के बराबर या 10000 रूपये, जो भी ज्यादा हो, लगेगी ।
CAN WE GENERATE E WAY BILL IN BULK
हां । बहुत अधिक बिल होने पर उनके एक साथ इ वे बिल्स बनाये जा सकते है ।
IS E WAY BILL REQUIRED FOR LESS THAN 50 KM
नहीं । यदि माल 50 किमी से कम दुरी पर भेजना हो तो इ वे बिल बनाना जरुरी नहीं है ।
CAN I CANCEL E WAY BILL
हां । इ वे बिल बनाने के 24 घंटे के अंदर इ वे बिल कैंसिल कर सकते है ।
CAN E WAY BILL EXPIRY DATE EXTEND
हां । इ वे बिल की वैलिडिटी समाप्त होने के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद में इ वे बिल की एक्सपायरी बढ़ा सकते है । लेकिन इसके लिए उचित कारण होना चाहिए जैसे गाड़ी ख़राब या मौसम ख़राब ।