जीएसटी रद्दीकरण (GST CANCELLATION) का अर्थ है आपके जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करना। जीएसटी रद्दीकरण एक ऐसा विषय है जो कई व्यवसायियों को प्रभावित करता है।
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GST CANCELLATION जीएसटी रद्दीकरण
यदि आप अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने की योजना बना रहे हैं या गलती से रद्द कर दिया गया है, तो इस लेख में आपको आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। यह तब आवश्यक हो सकता है जब आप:
- अपना व्यवसाय बंद कर रहे हों
- यदि आपने लगातार जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है
- यदि आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है
- जीएसटी के तहत कर योग्य कोई आपूर्ति नहीं कर रहे हैं
- पंजीकरण के लिए अब पात्र नहीं हैं
- वित्त वर्ष में कुल टर्नओवर ₹40 लाख से कम था, तो आप अपने जीएसटी रद्द कराने के लिए पात्र हो सकते हैं।
- स्वेच्छा से रद्द करना चाहते हैं
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GST CANCELLATION DOCUMENT जीएसटी रद्दीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पिछले तीन महीनों के जीएसटी रिटर्न
- रद्द करने का कारण
GST CANCELLATION जीएसटी रद्दीकरण के लिए आवेदन कैसे करें:
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें
- “Services” टैब पर जाएं और “Registration” चुनें
- “Cancellation of Registration” पर क्लिक करें
- फॉर्म REG-16 भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें
- अपना आवेदन जमा करें
GST CANCELLATION TIME जीएसटी रद्द करने का समय
आमतौर पर, जीएसटी रद्दीकरण के लिए आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में, इसमें अधिक समय लग सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- यदि आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, तो आप अभी भी अपने देय करों का भुगतान करने, ब्याज और जुर्माना का भुगतान करने और अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- यदि आप रद्द किए गए जीएसटी पंजीकरण को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक नया आवेदन जमा करना होगा।
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GST CANCELLATION STATUS जीएसटी रद्दीकरण का स्टेटस कैसे चेक करें
GST रद्दीकरण का स्टेटस चेक करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर यदि आपने अपनी GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन किया है। इस लेख में, हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि कैसे आप आसानी से और जल्दी से अपना GST रद्दीकरण का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
GST CANCELLATION STATUS चेक करें GST पोर्टल के माध्यम से:
- GST पोर्टल पर जाएं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
- ‘Services’ मेनू पर जाएं और ‘Registration’ सबमेनू पर क्लिक करें।
- ‘Track Application Status’ विकल्प चुनें।
- अपना GSTIN और आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें।
- ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।
- आपका रद्दीकरण का स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
GST CANCELLATION STATUS जीएसटी रद्दीकरण का स्टेटस के संभावित परिणाम
- Pending for Processing: इसका मतलब है कि आपके आवेदन को अभी तक GST अधिकारियों द्वारा संसाधित नहीं किया गया है।
- Approved: इसका मतलब है कि आपके GST रद्दीकरण के आवेदन को मंजूरी दे दी गई है और आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है।
- Rejected: इसका मतलब है कि आपके GST रद्दीकरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। इस मामले में, आप अस्वीकृति का कारण जानने के लिए GST अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक सुधार करने के बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- GST रद्दीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, सभी देय करों और ब्याज का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
- यदि आपने GST रद्दीकरण के लिए आवेदन किया है और आपका आवेदन लंबित है, तो आप तब तक GST रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकते हैं जब तक कि आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द न हो जाए।
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GST CANCELLATION PROCESS जीएसटी रद्दीकरण प्रक्रिया
यदि आप अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं, तो आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
पात्रता:
- आपका जीएसटी खाता सक्रिय होना चाहिए।
- सभी बकाया कर, ब्याज और जुर्माना चुका दिया गया है।
- आपके पास कोई लंबित देनदारी नहीं है।
- आपने सभी आवश्यक रिटर्न दाखिल कर दिए हैं।
GST CANCELLATION PROCESS प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
- GST पोर्टल पर जाएं: https://www.gst.gov.in
- अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- Services > Registration > Application for Cancellation of Registration पर जाएं।
- रद्द करने का कारण चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- फॉर्म को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें और सबमिट करें।
2. विभागीय कार्रवाई:
- विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा।
- यदि सब कुछ सही है, तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और आपको एक सूचना ईमेल भेजी जाएगी।
3. रद्दीकरण के बाद:
- आपको जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आप किसी भी कर का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
- आपको रद्दीकरण की तारीख से पहले किए गए लेनदेन के लिए कर देयता होगी।
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GST CANCELLATION जीएसटी पंजीकरण रद्द : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
जीएसटी पंजीकरण रद्द होने के बाद क्या करें?
सबसे पहले, आपको जीएसटीआर -10 फॉर्म दाखिल करना होगा। यह फॉर्म रद्दीकरण की तिथि से तीन महीने के भीतर या जीएसटी आदेश जारी करने की तिथि से, जो भी पहले हो जमा किया जाना चाहिए।
आपको बकाया जीएसटी देनदारियों का भुगतान करना होगा। इसमें कर, ब्याज और जुर्माना शामिल है।
आपको अपनी व्यावसायिक पुस्तकों और रिकॉर्डों को पांच साल तक संरक्षित करना होगा।
जीएसटी रद्दीकरण की स्थिति कैसे जांचें?
आप करदाता पोर्टल पर जा सकते हैं और सेवाएं > उपयोगकर्ता सेवाएं > रद्दीकरण का विवरण विकल्प चुन सकते हैं।
आपको अपना जीएसटीआईएन और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
आप अपनी रद्दीकरण स्थिति देख पाएंगे।
जीएसटी रद्दीकरण प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें?
आप करदाता पोर्टल पर जा सकते हैं और सेवाएं > उपयोगकर्ता सेवाएं > प्रमाणपत्र और रिपोर्ट > रद्दीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करें विकल्प चुन सकते हैं।
आपको अपना जीएसटीआईएन और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
आप अपना रद्दीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर पाएंगे।
सुओ मोटो रद्दीकरण जीएसटी में क्या है?
सुओ मोटो रद्दीकरण तब होता है जब कर अधिकारी आपके जीएसटी पंजीकरण को रद्द कर देता है। ऐसा तब हो सकता है यदि आपने जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया है या बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
आपको नोटिस और आदेश विकल्प के तहत करदाता पोर्टल पर सुओ मोटो रद्दीकरण नोटिस मिल जाएगा।
जीएसटी रद्दीकरण आवेदन कैसे वापस लें?
आप जीएसटी आरईजी -18 फॉर्म भरकर अपना जीएसटी रद्दीकरण आवेदन वापस ले सकते हैं।
आपको फॉर्म में कारणों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप अपना आवेदन क्यों वापस लेना चाहते हैं।
रद्दीकरण के बाद जीएसटी नंबर को कैसे सक्रिय करें?
आप जीएसटी आरईजी -21 फॉर्म भरकर रद्द किए गए जीएसटी नंबर को पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
आपको फॉर्म में रद्दीकरण के कारणों और पुनः सक्रिय करने का कारण बताना होगा।
कर अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे कि आपके जीएसटी नंबर को पुनः सक्रिय किया जा सकता है या नहीं।
सुओ मोटो रद्दीकरण में जीएसटी का जवाब कैसे दें?
आपको जीएसटी आरईजी -18 फॉर्म भरकर सुओ मोटो रद्दीकरण नोटिस का जवाब देना होगा।
आपको फॉर्म में नोटिस में दिए गए आरोपों का जवाब देना होगा और सबूतों का समर्थन करना होगा।
कर अधिकारी आपके उत्तर की समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे कि आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द किया जाएगा या नहीं।
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