जीएसटी रद्दीकरण प्रक्रिया (GST Cancellation Process in Hindi)

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जीएसटी पंजीकरण रद्द (GST Cancellation Process in Hindi) करने का मतलब है कि व्यवसाय का जीएसटी के तहत पंजीकरण समाप्त हो गया है और वह अब जीएसटी के तहत कर का भुगतान या संग्रह नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (Voluntary) या स्व-प्रेरित (Suo Moto) हो सकती है।

GST Cancellation Process in Hindi


1. जीएसटी रद्दीकरण के प्रकार:

प्रकारविवरण
1. स्वैच्छिक रद्दीकरण (Voluntary)करदाता द्वारा स्वेच्छा से रद्दीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, जैसे व्यवसाय बंद होने पर।
2. स्व-प्रेरित रद्दीकरण (Suo Moto)जीएसटी अधिकारी द्वारा नियमों के उल्लंघन या अनियमितता के कारण पंजीकरण रद्द किया जाता है।
3. ट्रांसफर या मर्जर के कारणव्यवसाय के मर्जर, ट्रांसफर या संरचना में बदलाव के कारण पंजीकरण रद्द किया जाता है।

2. जीएसटी रद्दीकरण के कारण:

  1. व्यवसाय बंद हो जाना।
  2. व्यवसाय का स्वामित्व स्थानांतरित (Transfer) होना।
  3. जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाना (टर्नओवर 20 लाख से कम होना)।
  4. संरचना में बदलाव, जैसे मर्जर या डीमर्जर।
  5. लगातार 3 महीनों तक रिटर्न न दाखिल करना।
  6. फर्जी जानकारी देकर पंजीकरण प्राप्त करना।
  7. जीएसटी कानूनों का उल्लंघन करना।
  8. स्वैच्छिक पंजीकरण के बाद आवश्यकताओं को पूरा न करना।

3. जीएसटी रद्दीकरण की प्रक्रिया (Steps for GST Cancellation):

1. करदाता द्वारा रद्दीकरण का आवेदन (स्वैच्छिक):

चरणविवरण
1. लॉगिन करेंGST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉगिन करें।
2. सर्विस टैब पर जाएं‘Services’ → ‘Registration’ → ‘Application for Cancellation of Registration’ पर क्लिक करें।
3. जानकारी भरेंआवश्यक जानकारी जैसे कारण, तारीख, और दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. सत्यापन करेंफॉर्म को डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या ई-साइन (EVC) से प्रमाणित करें।
5. रसीद प्राप्त करेंआवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ARN (Acknowledgement Reference Number) प्राप्त होगा।

2. अधिकारी द्वारा रद्दीकरण (Suo Moto):

चरणविवरण
1. नोटिस जारी करना (REG-17)अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
2. उत्तर देना (REG-18)करदाता को 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर उत्तर प्रस्तुत करना होता है।
3. आदेश जारी करना (REG-19)उत्तर संतोषजनक न होने पर अधिकारी पंजीकरण रद्द करने का आदेश देता है।

4. आवश्यक दस्तावेज:

  1. व्यवसाय बंद करने या स्वामित्व परिवर्तन का प्रमाण।
  2. बैंक खाता विवरण।
  3. पैन कार्ड और आधार कार्ड।
  4. जीएसटी रिटर्न (यदि कोई बकाया हो)।
  5. समापन बैलेंस शीट और इन्वेंटरी विवरण।

5. जीएसटी रद्दीकरण के बाद दायित्व:

दायित्वविवरण
बकाया कर भुगतान करनारद्दीकरण से पहले सभी बकाया करों और रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक है।
अंतिम रिटर्न दाखिल करना (GSTR-10)रद्दीकरण के 3 महीनों के भीतर अंतिम रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।
स्टॉक का मूल्यांकन करनाइनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) या स्टॉक पर कर की गणना और भुगतान करना होता है।
नए पंजीकरण की आवश्यकतायदि व्यवसाय को फिर से शुरू किया जाता है, तो नया जीएसटी पंजीकरण आवश्यक होगा।

6. पूछे जाने वाले सवाल (GST Cancellation Process in Hindi FAQs):

  1. प्रश्न: जीएसटी रद्दीकरण के बाद क्या मैं व्यवसाय चला सकता हूँ?
    उत्तर: नहीं, जीएसटी रद्द होने के बाद व्यवसाय कानूनी रूप से कर योग्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता।
  2. प्रश्न: अंतिम रिटर्न (GSTR-10) क्या है?
    उत्तर: GSTR-10 वह अंतिम रिटर्न है जिसे रद्दीकरण के बाद 3 महीनों के भीतर दाखिल करना आवश्यक है।
  3. प्रश्न: जीएसटी रद्द करने में कितना समय लगता है?
    उत्तर: आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी आमतौर पर 15-30 दिनों में निर्णय लेते हैं।
  4. प्रश्न: क्या जीएसटी रद्दीकरण के बाद फिर से पंजीकरण किया जा सकता है?
    उत्तर: हाँ, भविष्य में आवश्यकता होने पर नया जीएसटी पंजीकरण किया जा सकता है।
  5. प्रश्न: अगर अधिकारी द्वारा जीएसटी रद्द किया जाता है तो क्या अपील कर सकते हैं?
    उत्तर: हाँ, आप आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

जीएसटी रद्दीकरण प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसमें सभी कानूनी दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। यदि आप अपने व्यवसाय को बंद कर रहे हैं या जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगर जीएसटी कानूनों का उल्लंघन किया गया है, तो अधिकारी स्व-प्रेरित रद्दीकरण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में रद्दीकरण से पहले सभी कर देनदारियों और रिटर्न का निपटान करना अनिवार्य है।

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