GST Amendment Bill 2017, 2018, 2022, 2023 : जीएसटी संशोधन

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जीएसटी संशोधन (GST Amendment) भारतीय अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। जीएसटी परिषद समय-समय पर संशोधनों को लागू करती रहती है ताकि कर प्रणाली को सरल बनाया जा सके, कर अनुपालन बढ़ाया जा सके और कर राजस्व बढ़ाया जा सके। जीएसटी संशोधनों का अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, और इन प्रभावों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

GST Amendment Bill जीएसटी संशोधन विधेयक

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के बाद से ही इसमें सुधार और कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। इन संशोधनों को लाने के लिए सरकार द्वारा संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, जिन्हें जीएसटी संशोधन विधेयक कहा जाता है।

GST Amendment 2022 जीएसटी संशोधन विधेयक 2022

संसद में, जीएसटी से जुड़े प्रमुख संशोधन पारित किए गए:

  • कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर लगाए गए जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया।
  • मई से सितंबर 2022 तक रेस्तरां सेवाओं पर लगाए गए जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया।
  • ई-कॉमर्स के माध्यम से आपूर्ति किए गए सामानों पर जीएसटी एकत्र करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया।
  • जीएसटी करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने और करों का भुगतान करने के लिए अधिक समय दिया गया।

GST Amendment Act 101 जीएसटी संशोधन अधिनियम 101

जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक था। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत संविधान में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए:

  • अनुच्छेद 246A का समावेश: इस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है।
  • अनुच्छेद 269A का समावेश: इस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के संग्रह और वितरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
  • जीएसटी परिषद का गठन: जीएसटी से संबंधित नीतियों और नियमों को बनाने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।

GST Amendment 2023 जीएसटी संशोधन 2023

11 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन प्रस्तावित हैं:

  • ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी: विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाना। ऐसी कंपनियों को भारत में जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और गेमिंग सेवाओं पर 28% जीएसटी का भुगतान करना होगा।
  • लॉटरी पर जीएसटी: राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 12% करने का प्रस्ताव।
  • कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़ाना: कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यवसायों के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
  • रीफंड प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना: करदाताओं को समय पर रिफंड प्राप्त करने में सहायता के लिए रीफंड प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्रावधान।
  • अन्य तकनीकी संशोधन: जीएसटी कानून में विभिन्न तकनीकी संशोधन और स्पष्टीकरण।

विधेयक को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि यह पारित हो जाता है, तो संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएंगे।

GST Amendment Bill 2017 जीएसटी संशोधन विधेयक 2017

2017 में लागू हुआ जीएसटी भारत का एक ऐतिहासिक कर सुधार था। हालांकि, समय के साथ कुछ कमियां सामने आईं, जिन्हें दूर करने के लिए 2017 में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन शामिल थे:

  • कंपोजीशन स्कीम की शुरुआत: छोटे व्यवसायों को कर अनुपालन बोझ को कम करने में सहायता के लिए कंपोजीशन स्कीम शुरू की गई।
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नियमों में छूट: कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया।
  • रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना: करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान।
  • कर चोरी के खिलाफ उपाय: कर चोरी को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया गया, जैसे कि ई-वे बिल प्रणाली।

जीएसटी संशोधन विधेयक 2017 को संसद ने मंजूरी दे दी और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया।

GST Amendment 2018 जीएसटी संशोधन 2018

2018 में, जीएसटी कानून में कुछ और संशोधन किए गए ताकि प्रणाली को और सरल और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इन संशोधनों में से कुछ इस प्रकार हैं:

  • जीएसटी दरों में कमी: कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम किया गया।
  • कंपोजीशन स्कीम में बदलाव: कंपोजीशन स्कीम के तहत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • अन्य तकनीकी संशोधन: जीएसटी कानून में विभिन्न तकनीकी संशोधन और स्पष्टीकरण।

जीएसटी संशोधन 2018 को संसद ने मंजूरी दे दी और 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया।

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