What is GST Administration जीएसटी प्रशासन

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जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत में अप्रत्यक्ष करों का एक व्यापक सुधार है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासन की जरूरत होती है. तो चलिए, इस ब्लॉग पोस्ट में जीएसटी प्रशासन (GST Administration) को आसान शब्दों में समझते हैं:

  • कौन करता है जीएसटी का प्रशासन (What is GST Administration) ?

जीएसटी को दोहरे शासन ढांचे के तहत प्रशासित किया जाता है, जिसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसे संभालती हैं।

  • केंद्र सरकार की भूमिका:
    • केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) जीएसटी के केंद्रीय कर (CGST) से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को संभालता है।
  • राज्य सरकारों की भूमिका:
    • प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी विभाग होता है जो राज्य कर (SGST) से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को संभालता है।
  • जीएसटी काउंसिल:
    • केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रियों वाली यह परिषद जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेती है, जैसे टैक्स रेट तय करना और नियमों में बदलाव करना।
  • जीएसटी प्रशासन के मुख्य अंग:
    1. जीएसटी पोर्टल: यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएसटी प्रशासन का दिल है। यहां से करदाता रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करना, टैक्स भुगतान करना और अन्य कई चीजें कर सकते हैं।
    2. जीएसटी अधिकारी: ये अधिकारी जीएसटी कानून को लागू करने और करदाताओं की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
    3. जीएसटी सुचना केंद्र (GST Seva Kendra): ये केंद्र देश भर में स्थित हैं और करदाताओं को जीएसटी से जुड़ी जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं।
  • जीएसटी प्रशासन के फायदे:
    • सरल और पारदर्शी प्रणाली
    • कर चोरी कम करने में मदद
    • व्यापार सुगमता को बढ़ावा
    • कर संग्रह में सुधार

Which Government body is responsible for the administration of GST in India कौन करता है जीएसटी प्रशासन मैनेज?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक व्यापक कर सुधार रहा है। लेकिन, ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतने बड़े टैक्स सिस्टम को मैनेज कौन करता है? तो चलिए थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं जीएसटी प्रशासन की कार्यप्रणाली को:

1. जीएसटी काउंसिल (GST Council): दिशा और निर्णय

  • जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी प्रशासन की शीर्ष निकाय है।
  • ये एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मतलब है कि इसका गठन भारत के संविधान द्वारा किया गया है।
  • परिषद में वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
  • ये जीएसटी दरों, छूटों, नियमों और प्रक्रियाओं को तय करने के लिए ज़िम्मेदार है।

2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC): कार्यान्वयन का मजबूत हाथ

  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) केंद्रीय सरकार का एक विभाग है।
  • ये जीएसटी कानून को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है।
  • सीबीआईसी जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान और ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।

3. राज्य कर विभाग: राज्यों की भूमिका

  • प्रत्येक राज्य का अपना राज्य कर विभाग होता है।
  • ये विभाग जीएसटी के अंतर्गत आने वाले राज्य-विशिष्ट लेन-देन का प्रशासन करते हैं।
  • उदाहरण के लिए, शराब पर लगने वाला कर राज्य कर विभाग के दायरे में आता है।

4. जीएसटी नेटवर्क (GSTN): टेक्नोलॉजी का सहारा

  • जीएसटी नेटवर्क (GSTN) एक गैर-लाभकारी, निजी रूप से स्वामित्व वाली कंपनी है।
  • ये जीएसटी के लिए आईटी आधारभूत संरचना प्रदान करती है।
  • GSTN का ऑनलाइन पोर्टल करदाताओं को पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान करने जैसी सुविधाएं देता है।
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