How to file rectification of order under GST जीएसटी आदेश में सुधार के लिए आवेदन कैसे करें

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जीएसटी प्रणाली के तहत जारी किए गए आदेश में किसी गलती या त्रुटि का सामना करने पर आप उसे सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को “आदेश में सुधार के लिए आवेदन” (file rectification of order under GST) के रूप में जाना जाता है। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं:

1. जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें:

सबसे पहले, आपको जीएसटी पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

2. “सेवाएं” (Services) मेन्यू पर जाएं:

लॉग इन करने के बाद, “डैशबोर्ड” (Dashboard) पर जाएं और फिर “सेवाएं” (Services) मेन्यू को चुनें।

3. “उपयोगकर्ता सेवाएं” (User Services) का चयन करें:

“सेवाएं” (Services) ड्रॉपडाउन मेन्यू में, “उपयोगकर्ता सेवाएं” (User Services) विकल्प चुनें।

4. “मेरे आवेदन” (My Applications) पर क्लिक करें:

“उपयोगकर्ता सेवाएं” (User Services) अनुभाग के तहत, “मेरे आवेदन” (My Applications) विकल्प पर क्लिक करें।

5. “आदेश में सुधार के लिए आवेदन” (Application for Rectification of Order) चुनें:

“मेरे आवेदन” (My Applications) पृष्ठ पर, “आवेदन प्रकार” (Application Type) ड्रॉपडाउन मेन्यू से “आदेश में सुधार के लिए आवेदन” (Application for Rectification of Order) चुनें।

6. नया आवेदन जमा करें (New Application):

“आदेश में सुधार के लिए आवेदन” (Application for Rectification of Order) विकल्प चुनने के बाद, “नया आवेदन” (New Application) बटन पर क्लिक करें।

7. आवेदन फॉर्म भरें:

अब खुलने वाले फॉर्म में आपको निम्न विवरण भरना होगा:

  • आदेश संख्या (Order Number)
  • आदेश दिनांक (Order Date)
  • जिस मुद्दे पर सुधार की मांग की जा रही है उसका विवरण (Details of the issue for which rectification is sought)
  • सुधार के लिए कारण (Reason for Rectification)
  • सहायक दस्तावेज (Supporting Documents) (यदि आवश्यक हो)

8. आवेदन जमा करें (Submit Application):

सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचें और फिर “जमा करें” (Submit) बटन पर क्लिक करें।

9. आवेदन संख्या प्राप्त करें (Get Application Reference Number – ARN):

आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक अद्वितीय आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number – ARN) प्राप्त होगी। इस संख्या का उपयोग करके आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

10. विभागीय कार्रवाई (Departmental Action):

जीएसटी विभाग आपके आवेदन की समीक्षा करेगा और उस पर निर्णय लेगा। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो विभाग आदेश में आवश्यक सुधार करेगा। आपको इस बारे में सूचित किया जाएगा।

ध्यान देने योग्य बातें:

  • आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करें।
  • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण सही और पूर्ण रूप से भरें।
  • अपने आवेदन के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त हुई ARN संख्या को संभाल कर रखें।

यह मार्गदर्शिका आपको जीएसटी आदेश में सुधार के लिए आवेदन करने में सहायता करेगी। यदि आपको इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है, तो आप किसी कर सलाहकार से पेशेवर सलाह ले सकते हैं।

GST rectification section जीएसटी सुधार अनुभाग

जीएसटी प्रणाली में, गलतियों को होना असामान्य नहीं है। ये गलतियां आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में हो सकती हैं या विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस या आदेश में भी हो सकती हैं। शुक्र है, जीएसटी कानून के तहत ऐसी त्रुटियों को सुधारने का प्रावधान है। आइए, जीएसटी सुधार अनुभाग के बारे में जानें(gst rectification section) :

1. जीएसटी सुधार अनुभाग क्या है?

जीएसटी सुधार अनुभाग, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 161 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। यह अनुभाग कर विभाग को रिकॉर्ड में पाई गई किसी भी गलती को सुधारने का अधिकार देता है। इसमें विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश, नोटिस, सम्मन, प्रमाण पत्र या निर्णय शामिल हैं।

2. किन गलतियों को सुधारा जा सकता है?

जीएसटी सुधार अनुभाग के तहत, निम्न प्रकार की गलतियों को सुधारा जा सकता है:

  • गणितीय या क्लेरिकल त्रुटियां
  • स्पष्ट त्रुटियां जो रिकॉर्ड के अध्ययन से स्पष्ट हैं
  • गलत तथ्यों के आधार पर जारी किए गए आदेश/निर्णय

3. सुधार का प्रारंभ कौन कर सकता है?

  • कर विभाग स्वयं किसी गलती का पता लगाने पर उसे सुधार सकता है।
  • करदाता भी आवेदन करके किसी गलती को सुधारने का अनुरोध कर सकता है।

4. सुधार के लिए आवेदन कैसे करें?

करदाता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सुधार के लिए आवेदन दायर कर सकता है। आवेदन में गलती का स्पष्ट विवरण और उसे सुधारने का आधार शामिल होना चाहिए।

5. सुधार प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

सुधार प्रक्रिया में लगने वाला समय मामले की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकता है। विभाग आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच करेगा और उचित समयावधि के भीतर निर्णय लेगा।

6. सुधार के आदेश के खिलाफ क्या अपील की जा सकती है?

यदि करदाता सुधार के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

7. जीएसटी सुधार अनुभाग के क्या लाभ हैं?

जीएसटी सुधार अनुभाग करदाताओं और विभाग दोनों के लिए फायदेमंद है। यह करदाताओं को गलतियों को सुधारने और किसी भी संभावित दंड से बचने का अवसर प्रदान करता है। विभाग के लिए, यह कर प्रणाली की सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

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