गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक व्यापक कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जीएसटी के तहत, कर योग्य आपूर्ति का मूल्य (Determination of Value of taxable supply) माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चार्ज किया जाने वाला कुल मूल्य है। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य जीएसटी दर पर कर लगाने के लिए आधार है।
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कौन सी सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण से संबंधित है? (Which section of CGST act 2017 deals with determination of value of taxable supply)
जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 कर योग्य आपूर्ति के मूल्य(Determination of Value of taxable supply) के निर्धारण से संबंधित है। यह धारा विभिन्न परिस्थितियों में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विधियों को निर्धारित करती है। यह धारा विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न व्यक्तियों को की गई माल या सेवाओं की आपूर्ति के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान प्रदान करती है।
धारा 15 के अनुसार, कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है (Determination of Value of taxable supply Method)
- लेनदेन मूल्य: यदि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं और मूल्य आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है, तो लेनदेन मूल्य कर योग्य आपूर्ति का मूल्य होगा।
- समझौता मूल्य: यदि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता संबंधित हैं और आपूर्ति के लिए मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है, तो समझौता मूल्य कर योग्य आपूर्ति का मूल्य होगा।
- अनुमानित मूल्य: यदि लेनदेन मूल्य या समझौता मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य अनुमानित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
धारा 15 में यह भी कहा गया है कि निम्नलिखित को कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए:
- माल या सेवाओं के लिए प्राप्त किसी भी सब्सिडी को छोड़कर, सीधे मूल्य से जुड़ी सब्सिडी।
- आपूर्ति के लिए प्राप्त किसी भी अन्य राशि, जैसे पैकिंग, हैंडलिंग और परिवहन शुल्क।
- आपूर्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यय, जैसे बीमा शुल्क और कमीशन।
धारा 15 के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपूर्ति विदेशी शाखा द्वारा की जाती है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य उस मूल्य के बराबर होगा जिस पर सामान या सेवाओं को विदेशी शाखा द्वारा आयात किया गया था।
जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का सही तरीके से निर्धारण किया जाए ताकि गलत कर देय न हो।
मुख्य बिंदु:
- जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण से संबंधित है।
- कर योग्य आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य, समझौता मूल्य या अनुमानित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- निम्नलिखित को कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए: सीधे मूल्य से जुड़ी सब्सिडी को छोड़कर, माल या सेवाओं के लिए प्राप्त किसी भी सब्सिडी, आपूर्ति के लिए प्राप्त किसी भी अन्य राशि, और आपूर्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यय।
जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निम्नलिखित को शामिल करता है (Determination of Value of taxable supply under GST include)
- माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किया गया शुद्ध मूल्य: यह वह मूल्य है जो आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता से प्राप्त करता है, माल या सेवाओं की आपूर्ति के बदले में।
- सभी कर, शुल्क और उपकर: यह उन सभी करों, शुल्कों और उपकरों को शामिल करता है जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में लगाए जाते हैं, जीएसटी को छोड़कर।
- प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किए गए और आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए गए सभी शुल्क, जैसे कि फ्रेट, इंस्टॉलेशन शुल्क और पैकिंग शुल्क: यह उन सभी शुल्कों को शामिल करता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता को माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में भुगतान किया जाता है।
कुछ विशिष्ट मामलों में, कर योग्य आपूर्ति का मूल्य अलग-अलग तरीकों से निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि माल या सेवाओं की आपूर्ति विदेशी मुद्रा में की जाती है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा, उस दिन की विनिमय दर के अनुसार जिस दिन आपूर्ति की जाती है।
जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है (Reason for calculation of Value of taxable supply under GST)
- कर की गणना: कर योग्य आपूर्ति का मूल्य यह निर्धारित करता है कि जीएसटी की राशि की गणना कैसे की जाएगी।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा: कर योग्य आपूर्ति का मूल्य यह निर्धारित करता है कि कब इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है।
- दस्तावेजीकरण: कर योग्य आपूर्ति का मूल्य आपूर्ति के चालान पर दर्शाया जाना चाहिए।
कर योग्य आपूर्ति का मूल्य गलत तरीके से निर्धारण से संबंधित परिणाम(Result of Wrong Determination of Value of taxable supply under GST)
यदि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य गलत तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
- अधिक कर या कम कर का भुगतान: यदि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य गलत तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता को अधिक कर या कम कर का भुगतान करना पड़ सकता है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में समस्याएं: यदि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य गलत तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे में समस्याओं का सामना कर सकता है।
- दंडात्मक कार्रवाई: यदि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य जानबूझकर गलत तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो कर अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करने के नियम (Determination of Value of taxable supply Rule)
कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ सामान्य नियम हैं:
1. सामान्य नियम:
- कर योग्य आपूर्ति का मूल्य वह मूल्य होता है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता से वसूला जाता है या वसूल किया जा सकता है।
- कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:
- माल या सेवाओं के लिए भुगतान किया गया या देय मूल्य।
- माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए गए सभी शुल्क और व्यय, जैसे कि परिवहन शुल्क, बीमा शुल्क, और पैकिंग शुल्क।
- माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त सभी अनुदान या छूट।
2. विशेष नियम:
कुछ विशिष्ट मामलों में, कर योग्य आपूर्ति का मूल्य सामान्य नियमों से भिन्न तरीकों से निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:
- नि:शुल्क आपूर्ति: यदि माल या सेवाएँ नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य वह मूल्य होगा जो माल या सेवाओं के लिए भुगतान किया गया होता यदि वे नि:शुल्क नहीं दी जातीं।
- बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई संपत्तियों की आपूर्ति: यदि किसी संपत्ति को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य संपत्ति का बाजार मूल्य होगा।
- विदेशी मुद्रा में लेनदेन: यदि किसी लेनदेन में विदेशी मुद्रा शामिल है, तो कर योग्य आपूर्ति का मूल्य लेनदेन की तारीख पर भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में प्राप्त या देय राशि का अनुवाद करके निर्धारित किया जाएगा।
निष्कर्ष
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण एक समान और पारदर्शी तरीके से किया जाए और कर चोरी के मामलों को कम किया जा सके। यदि आप जीएसटी के तहत सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्त कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप धारा 15 के प्रावधानों को अच्छी तरह से समझें और आपूर्ति का मूल्य सही तरीके से निर्धारित करें।
Time of Supply of Services under GST : जीएसटी के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय
Time of supply of goods under GST Section 12 : माल की आपूर्ति का समय
Levy and Collection of GST : जीएसटी धारा 9 करारोपण और संग्रह
जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य (Determination of Value of taxable supply FAQs)
प्रश्न 1: जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य क्या है?
उत्तर: जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाले कुल मूल्य से मेल खाता है। इसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं:
वस्तुओं या सेवाओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय कीमत
सीमा शुल्क, जीएसटी के अलावा अन्य कर, शुल्क और शुल्क
प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किए गए और कीमत में शामिल नहीं किए गए कोई भी खर्च
प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई कोई भी सब्सिडी या छूट को घटाकर
प्रश्न 2: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में क्या शामिल नहीं है?
उत्तर: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित शामिल नहीं है:
जीएसटी
उपहार और नमूने
नि:शुल्क सेवाएं
माल या सेवाओं की वापसी
घरेलू यातायात शुल्क
प्रश्न 3: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
कर योग्य आपूर्ति का मूल्य = (वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य) + (कर, शुल्क, उपकर, शुल्क और किसी भी अधिनियम के तहत लगाए गए शुल्क) + (आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि जो प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गई है और मूल्य में शामिल नहीं है) – (यदि कोई हो, तो छूट, वापसी या रियायतें)
प्रश्न 4: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर: कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
चालान
भुगतान रसीद
अनुबंध
अन्य प्रासंगिक दस्तावेज