Appeal to Appellate Authority under GST in Hindi 2024 जीएसटी के तहत अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील

Whatsapp Group
Telegram channel

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत यदि कोई निर्णय या आदेश आपके पक्ष में नहीं है, तो आपके पास उसे चुनौती देने का अधिकार है। आप निर्णय या आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के पास ही पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक अपील(Appeal to Appellate Authority under GST) दाखिल कर सकते हैं।

Table of Contents

Appeal to Appellate Authority under GST अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दाखिल?

आप निम्न परिस्थितियों में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं:

  • यदि आप किसी ऐसे आदेश या निर्णय से असंतुष्ट हैं जो किसी अधिनियमन अधिकारी (आडिट, मूल्यांकन, जांच आदि) ने पारित किया है।
  • आप किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि गलत, अनुचित या कानून के विरुद्ध है। इसमें मूल्यांकन आदेश, जुर्माना लगाने का आदेश, पंजीकरण रद्द करने का आदेश आदि शामिल हो सकते हैं।
  • यदि आप किसी ऐसे आदेश या निर्णय से असंतुष्ट हैं जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (राज्य स्तरीय अधिकारी) ने पारित किया है।

Period of Appeal to Appellate Authority under GST अपील करने की अवधि

  • अधिनियमन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने की अवधि तीन महीने है, जिसे एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने की अवधि साठ दिन है।

Appeal to Appellate Authority under GST Process अपील की प्रक्रिया

  • निर्धारित फॉर्म (जीएसटी एपीएल-01) में अपील पत्र तैयार करें।
  • निर्धारित शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
  • अपील पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलीय प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करें।
  • अपील सुनवाई के लिए पेश हों (आवश्यकतानुसार)।
  • अपीलीय प्राधिकारी अपील की समीक्षा करेगा और यह निर्धारित करेगा कि इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो दूसरे पक्ष को सुनवाई के लिए सम्मन भेजा जाएगा।
  • सुनवाई में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आप अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं और गवाहों को बुला सकते हैं।

Content of Appeal to Appellate Authority under GST अपील में क्या शामिल करें?

आपकी अपील में निम्न जानकारी शामिल होनी चाहिए:

  • अपील का आधार (आप किस निर्णय या आदेश को चुनौती दे रहे हैं और क्यों?)
  • आपके दावे का समर्थन करने के लिए सबूत (दस्तावेज, गवाही आदि)
  • अपील का वांछित परिणाम (आप क्या चाहते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण करे?)

Decision of Appellate Authority under GST अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय

  • अपीलीय प्राधिकरण आपके तर्कों और साक्ष्यों का विश्लेषण करेगा और एक निर्णय लेगा।
  • निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है, आंशिक रूप से आपके पक्ष में हो सकता है, या आपके खिलाफ हो सकता है।
  • अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं है। आप आगे राष्ट्रीय कर अपीलीय न्यायाधिकरण और उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं।

Appeal to Appellate Authority under GST Suggestion अपीलीय सुझाव:

  • हमेशा अपील की समय सीमा का ध्यान रखें।
  • एक स्पष्ट और संक्षिप्त अपील पत्र तैयार करें।
  • अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र करें।
  • यदि आवश्यक हो तो एक कर सलाहकार की सहायता लें।

मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको जीएसटी में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।

What is GST in Hindi in India 2024? जीएसटी क्या है?

Appeal to Appellate Authority under GST Format जीएसटी के तहत अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्रारूप

आवेदन का प्रकार: अपील टू अपीलेट अथॉरिटी (Appeal to Appellate Authority)

फॉर्म: जीएसटी एपीएल-01 (GST APL-01)

आवेदन का तरीका: इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी पोर्टल पर

How to Appeal to Appellate Authority आवेदन जमा करने का तरीका

  • जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • “माई एप्लिकेशन्स” (My Applications) सेक्शन में जाएं।
  • “अपील टू अपीलेट अथॉरिटी” (Appeal to Appellate Authority) का चयन करें।
  • “न्यू एप्लिकेशन” (New Application) पर क्लिक करें।
  • फॉर्म जीएसटी एपीएल-01 (GST APL-01) भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें और जमा करें।

GST Login ID and Password Change Recovery in Hindi जीएसटी लॉगिन आईडी और पासवर्ड

Annexure to Form GST APL-01 Appeal to Appellate Authority in Hindi अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए फॉर्म जीएसटी एपीएल-01 का अनुलग्नक

  • जीएसटीआईएन/टेम्पररी आईडी/यूआईएन (GSTIN/Temporary ID/UIN)
  • आदेश का प्रकार (Order Type): डिमांड ऑर्डर(Demand Order)
  • आदेश संख्या (Order Number)
  • आदेश जारी करने की तारीख (Date of Issue of Order)
  • आदेश प्राप्त करने की तारीख (Date of Receipt of Order)
  • अपील का आधार (Grounds of Appeal)
  • विवादित राशि (Disputed Amount)
  • पूर्व-जमा राशि (Pre-deposit Amount)
  • अन्य सहायक दस्तावेज़ (Other Supporting Documents)

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • अपील 3 महीने (विस्तार योग्य 1 महीने तक) के भीतर आदेश की तारीख से APL-01 में दायर की जानी चाहिए।
  • यह पूरी तरह से सत्यापित और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  • अपील के लिए पूर्व-निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • अपीलीय प्राधिकारी के पास सुनवाई का अधिकार है और अपील पर निर्णय लेने से पहले करदाता को सुनने का अवसर प्रदान करेगा।
  • यदि आप अपील करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी कर विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित है।

Appeal to Appellate Authority under GST FAQs जीएसटी अपीलों से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कौन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है?

जीएसटी के तहत किसी भी व्यक्ति या इकाई को अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील करने का अधिकार है जो:
किसी अधिनिर्णायन या आदेश से असंतुष्ट हो, जो किसी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो
उसका मानना ​​है कि पारित आदेश गलत या गलत तरीके से लागू किया गया है
उसका मानना ​​है कि आदेश पारित करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है

जीएसटी के तहत अपीलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण कौन है?

जीएसटी के तहत अपीलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण (एनएएटी) भी जीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अपील की प्रक्रिया आम तौर पर पहले अपीलीय प्राधिकरण से शुरू होती है, फिर एनएएटी और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक जाती है।

जीएसटी के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है?

अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:
किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करना, जो किसी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो
सबूतों की जांच करना और मामले के तथ्यों का निर्धारण करना
उस निर्णय या आदेश को बदलना या रद्द करना, जिसे गलत या गलत तरीके से पारित किया गया हो
यह सुनिश्चित करना कि पारित सभी निर्णय और आदेश जीएसटी कानून के अनुरूप हों

जीएसटी में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण कौन है?

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एए) आमतौर पर उस क्षेत्र के मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा गठित होता है जहां निर्णय लिया गया था।

Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment