जीएसटी प्रणाली के तहत, कभी-कभी कर निर्धारण, दंड या किसी अन्य आदेश से आप असहमत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, आपके पास जीएसटी अपील दायर करने का अधिकार है।
What is Appeal in GST जीएसटी अपील क्या है?
जीएसटी अपील एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप जीएसटी अधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में, आप किसी उच्चतर प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं, जो मूल आदेश की समीक्षा करेगा और उस पर फैसला सुनाएगा।
कब दायर की जा सकती है जीएसटी अपील?
आप निम्नलिखित स्थितियों में जीएसटी अपील दायर कर सकते हैं:
- यदि आप किसी कर निर्धारण से असहमत हैं।
- यदि आप किसी दंड से असहमत हैं।
- यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से इनकार करने से असहमत हैं।
- यदि आप किसी अन्य आदेश से असहमत हैं, जो जीएसटी अधिकारियों द्वारा पारित किया गया है।
How to file appeal in gst online जीएसटी के आदेश के खिलाफ ऑनलाइन अपील कैसे दायर करें?
जीएसटी के तहत, यदि आप किसी जीएसटी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असहमत हैं, तो आपके पास उसके खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है। यह अपील ऑनलाइन दायर की जा सकती है।
चरण 1: जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें
सबसे पहले, आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।
चरण 2: “सेवाएं” (“Services”) पर जाएं
लॉग इन करने के बाद, आपको स्क्रीन के शीर्ष पर मेन्यू बार दिखाई देगा। “सेवाएं” (“Services”) विकल्प चुनें।
चरण 3: “उपयोगकर्ता सेवाएं” (“User Services”) चुनें
ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, “उपयोगकर्ता सेवाएं” (“User Services”) विकल्प चुनें।
चरण 4: “मेरे आवेदन” (“My Applications”) पर क्लिक करें
“उपयोगकर्ता सेवाएं” (“User Services”) मेन्यू के अंतर्गत, “मेरे आवेदन” (“My Applications”) विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 5: अपील विवरण दर्ज करें
अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा। “आवेदन प्रकार” (“Application Type”) ड्रॉप-डाउन मेन्यू से “अपील करने के लिए संबद्ध प्राधिकरण” (“Appeal to Appellate Authority”) चुनें। इसके बाद, “नया आवेदन” (“New Application”) बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: ऑर्डर विवरण चुनें
अब आपको “GST APL-01: अपील करने के लिए संबद्ध प्राधिकरण” (“GST APL-01: Appeal to Appellate Authority”) फॉर्म दिखाई देगा। यहां, “आदेश प्रकार” (“Order Type”) ड्रॉप-डाउन मेन्यू से उस आदेश के प्रकार का चयन करें जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हैं (जैसे, मांग नोटिस, निर्धारण आदेश आदि)। इसके बाद, संबंधित आदेश संख्या दर्ज करें और “खोजें” (“Search”) बटन पर क्लिक करें।
चरण 7: अपील का कारण चुनें
अब आपको उस आदेश का विवरण दिखाई देगा जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं। इसके बाद, “विवाद के तहत मामलों की श्रेणी” (“Category of case under dispute”) सेक्शन में उस कारण का चयन करें जिसके लिए आप अपील दायर कर रहे हैं। आप एक से अधिक कारणों का चयन भी कर सकते हैं।
चरण 8: अपील दस्तावेज संलग्न करें
आपको अपनी अपील के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता हो सकती है। “जीएसटी एपीएल-01 से संलग्न करें” (“Annexure to GST APL-01”) लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 9: अपील का विवरण दर्ज करें
अब आपको अपनी अपील का विवरण दर्ज करने के लिए जगह दी जाएगी। इस स्थान का उपयोग उस निर्णय के खिलाफ अपने तर्कों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए करें जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हैं।
चरण 10: सत्यापन विवरण दर्ज करें
सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको सत्यापन विवरण दर्ज करना होगा। इसमें हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम शामिल है।
चरण 11: जमा करें
अंत में, “आगे बढ़ें जमा करने के लिए” (“Proceed to File”) बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें: जमा करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज कर दी है और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं।
What is the procedure for filing appeal under gst जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने की प्रक्रिया
जीएसटी प्रणाली के तहत, यदि आप किसी जीएसटी अधिकारी के किसी आदेश से असहमत हैं, तो आपके पास अपील दायर करने का अधिकार है।
जीएसटी में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर करना
जीएसटी प्रणाली के तहत, यदि आप किसी जीएसटी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असहमत हैं, तो आपके पास प्राथमिक अपीलीय प्राधिकरण (First Appellate Authority – FAA) के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है।
कब दायर करें याचिका?
आपको आदेश पारित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर प्राथमिक अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी।
याचिका किसके समक्ष दायर करें?
आपको उस क्षेत्र के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर करनी होगी जहां जीएसटी अधिकारी स्थित है जिसने मूल आदेश पारित किया था।
प्राथमिक अपीलीय प्राधिकरण आमतौर पर राज्य कर विभाग के आयुक्त (अपील) या उस पद के समकक्ष कोई अन्य अधिकारी होता है।
याचिका में क्या शामिल करें?
आपकी याचिका में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
- अपीलकर्ता का नाम और पता
- विवादित आदेश पारित करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम
- विवादित आदेश की तिथि और उसका संदर्भ संख्या
- जिस निर्धारण, दंड, आदि से आप असहमत हैं उसका विवरण
- आपके तर्क और कारण यह बताते हुए कि आप आदेश से असहमत क्यों हैं
- आप किस राहत की मांग कर रहे हैं
- आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की सूची
जीएसटी अपील के लिए पूर्व जमा
जीएसटी के तहत किसी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अपील दायर करने से पहले आपको कोई राशि जमा करनी पड़ सकती है? इसे “पूर्व जमा” या “प्री-डिपॉजिट” कहा जाता है।
क्या जीएसटी अपील के लिए पूर्व जमा जरूरी है?
जी हां, ज्यादातर मामलों में जीएसटी अपील दायर करने से पहले आपको एक निश्चित राशि का पूर्व जमा करना होगा।
पूर्व जमा राशि कितनी होती है?
आपको विवादित कर राशि का 10% जमा करना होगा।
जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील
जीएसटी के तहत निर्धारण, दंड या अन्य आदेशों से असंतुष्ट हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो जीएसटी से संबंधित विवादों का समाधान करता है।
जीएसटीएटी के समक्ष अपील कब दायर की जा सकती है?
- प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ: यदि आप जीएसटी अधिकारी के किसी आदेश से असंतुष्ट हैं और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (आमतौर पर संबंधित आयुक्त) के आदेश से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जीएसटीएटी में अपील दायर कर सकते हैं।
कब दायर करें याचिका?
आपको प्रथम अपीलीय प्राधिकरण केआदेश पारित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करनी होगी।
पूर्व जमा राशि कितनी होती है?
आपको विवादित कर राशि का 30% जमा करना होगा।
जीएसटीएटी के फैसले के खिलाफ क्या अपील की जा सकती है?
जीएसटीएटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
जीएसटी अपील तैयारी
जीएसटी के लागू होने के बाद से, कई व्यवसायों को कर-संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ा है। अगर आप इन मुद्दों से असहमत हैं, तो आपके पास जीएसटी अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। लेकिन, सफल अपील के लिए सही तैयारी बहुत जरूरी है।
1. समय सीमा का ध्यान रखें:
जीएसटी कानून के तहत, अपील दायर करने की एक निर्धारित समय सीमा होती है। आमतौर पर, यह उस तिथि से 3 महीने का समय होता है, जिस दिन आपको विवादित आदेश प्राप्त हुआ था। समय सीमा समाप्त होने के बाद दायर की गई अपील को खारिज किया जा सकता है। इसलिए, तुरंत कार्रवाई करना और समय सीमा के भीतर अपील दायर करना महत्वपूर्ण है।
2. कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं:
अपनी अपील में, आपको विवादित आदेश के खिलाफ ठोस कारण बताने होंगे। यह स्पष्ट रूप से बताएं कि आप किस आधार पर असहमत हैं और जीएसटी अधिकारियों के फैसले में क्या गलती है। अपनी अपील का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज और सबूत संलग्न करें।
3. कानूनी प्रावधानों का हवाला दें:
अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए प्रासंगिक जीएसटी कानून, नियमों और अधिसूचनाओं का हवाला दें। आप उन मामलों या निर्णयों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो आपके पक्ष में हैं।
4. पेशेवर मदद लें:
जीएसटी कानून जटिल हो सकता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, तो किसी कर सलाहकार या वकील से परामर्श लेने में संकोच न करें। एक अनुभवी पेशेवर आपकी अपील तैयार करने और दायर करने में आपकी सहायता कर सकता है।
5. अपील प्रक्रिया का पालन करें:
अपने अपील आवेदन को जीएसटी पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा करें। सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं।
6. सुनवाई के लिए तैयार रहें:
आपकी अपील पर सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के लिए तैयार रहें और अपने मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें।
7. धैर्य रखें:
अपील प्रक्रिया में समय लग सकता है। धैर्य रखें और अपीलीय प्राधिकरण के फैसले का इंतजार करें।