Supply under GST section 7

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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद से, “आपूर्ति” का दायरा(Supply under GST section 7) निर्धारित करना कई व्यवसायों के लिए भ्रम का विषय बन गया है। सीजीएसटी धारा 7 इसी भ्रम को दूर करती है और स्पष्ट करती है कि किन लेन-देन को “आपूर्ति” माना जाएगा और उन पर केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) लगेगा। इस ब्लॉग पोस्ट में हम सीजीएसटी धारा 7 के तहत आपूर्ति के दायरे का गहन विश्लेषण करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किन लेन-देन पर आपको सीजीएसटी देना होगा और किन पर नहीं।

Supply under GST section 7

आपूर्ति पर टैक्स

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 7 आपूर्ति के दायरे को परिभाषित करती है, जिस पर जीएसटी लगाया जाता है। यह व्यवसायों को यह समझने में मदद करता है कि क्या उनकी कोई गतिविधि या लेन-देन जीएसटी के अधीन है। आइए इस महत्वपूर्ण धारा के प्रमुख बिंदुओं को देखें:

आपूर्ति के स्वरूप

  • (a) सभी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, किराया, पट्टा या निपटान, जो एक व्यक्ति द्वारा व्यापार के दौरान या उसके अनुसरण में मूल्य के लिए की जाती है।
  • (aa) एक व्यक्ति द्वारा अपने सदस्यों या घटकों को या इसके विपरीत नकद, मुआवजे के रूप में या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ या लेन-देन (व्यक्तियों को छोड़कर)।
  • (c) अनुसूची I में निर्दिष्ट गतिविधियाँ, बिना किसी प्रतिफल के की जाती हैं।
  • (d) अनुसूची II में निर्दिष्ट गतिविधियाँ या लेन-देन को या तो वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

आपूर्ति का स्थान

  • (1) माल की अंतर-राज्यिक आपूर्ति:
    • एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का आवागमन।
    • माल भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र को पार करने से पहले आयात किया जाता है।
  • (2) माल की अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति।
  • (3) सेवाओं की अंतर-राज्यिक आपूर्ति:
    • एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाओं का प्रावधान।
    • भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र को पार करने से पहले सेवाओं का आयात किया जाता है।
  • (4) सेवाओं की अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति।
  • (5) अन्य सभी आपूर्तियां जो अंतर-राज्य या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान नहीं हैं, उन्हें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के रूप में माना जाएगा।

ध्यान दें: यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी तरह से पेशेवर वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कृपया अपने जीएसटी देयताओं और अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में सलाह के लिए कर सलाहकार से परामर्श लें।

GST Section 17(5) in Hindi : GST धारा 17(5) इनपुट टैक्स क्रेडिट

Schedule 1 of Section 7 of CGST Act सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की अनुसूची 1

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की अनुसूची 1 में उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जहां, भले ही कोई वस्तु या सेवा का कोई प्रत्यक्ष भुगतान न किया गया हो, उसे कर योग्य आपूर्ति माना जाएगा और उस पर जीएसटी लागू होगा। ये परिस्थितियां व्यवसाय के संचालन या संवर्धन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। आइए, इन परिस्थितियों को संक्षिप्त में देखें:

1. व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान:

  • यदि किसी व्यवसाय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाकर खरीदी गई किसी व्यावसायिक संपत्ति का स्थायी रूप से हस्तांतरण या निपटान किया है, तो उसे आपूर्ति माना जाएगा।

2. संबंधित व्यक्तियों के बीच आपूर्ति:

  • यदि कोई कंपनी किसी संबंधित व्यक्ति (उदाहरणार्थ, निदेशक, शेयरधारक, या सहयोगी कंपनी) को बिना किसी प्रतिफल के वस्तु या सेवाएं प्रदान करती है, तो उसे आपूर्ति माना जाएगा।

3. एजेंट से प्रिंसिपल को आपूर्ति:

  • यदि कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है और उसे बिना किसी प्रत्यक्ष शुल्क के प्रिंसिपल को हस्तांतरित करता है, तो उसे आपूर्ति माना जाएगा।

4. कर्मचारियों को उपहार और अन्य लाभ:

  • एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए उपहार और अन्य लाभों पर जीएसटी लागू हो सकता है, बशर्ते उनका मूल्य वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक हो।

5. निःशुल्क नमूने:

  • यदि कोई व्यवसाय निःशुल्क नमूने प्रदान करता है, तो उनका मूल्य आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा और उस पर जीएसटी लागू होगा।

6. प्रायोजक और प्रायोजित के बीच आपूर्ति:

  • प्रायोजक द्वारा प्रायोजित को दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी लागू हो सकता है।

7. अन्य आपूर्तियाँ:

  • अनुसूची 1 में कुछ अन्य विशिष्ट परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें आपूर्ति माना जाएगा और उन पर जीएसटी लागू होगा।

Schedule 3 of Section 7 of CGST Act सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की अनुसूची 3

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 7 की अनुसूची 3 उन विशिष्ट लेन-देन की एक सूची प्रदान करती है जो न तो वस्तुओं की आपूर्ति (गुड्स सप्लाई) हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति (सर्विस सप्लाई)। इसे सीधे शब्दों में कहें, तो इन गतिविधियों पर जीएसटी नहीं लगता है।

आइए, अनुसूची 3 में सूचीबद्ध कुछ प्रमुख लेन-देन पर एक नज़र डालें:

  • कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं: अपने रोजगार के अनुबंध के तहत किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं।
  • किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं: किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा उसके न्यायिक कार्यों के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।
  • अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं: केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, यदि उन्हें कर्मचारी नहीं माना जाता है, तो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  • अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, श्मशान या मोर्चरी की सेवाएं: मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, श्मशान या मोर्चरी की सेवाएं जीएसटी का विषय नहीं हैं।
  • भूमि की बिक्री: भूमि की बिक्री जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे औद्योगिक भूखंड और वाणिज्यिक परिसर।
  • कार्रवाई योग्य दावे (लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ को छोड़कर): कार्रवाई योग्य दावे, जैसे वसूली योग्य ऋण या बिल ऑफ एक्सचेंज, को जीएसटी के अंतर्गत वस्तु या सेवा नहीं माना जाता है।
  • गैर-कर योग्य क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति: किसी गैर-कर योग्य क्षेत्र (जैसे, जम्मू और कश्मीर) में वस्तुओं की आपूर्ति, यदि ऐसी वस्तुएं भारत में प्रवेश नहीं करती हैं, तो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं।

Section 7 of GST act

धारा 7 (1)आपूर्ति का प्रकारउदाहरणजीएसटी देय?
(a)वस्तु या सेवा का विक्रय, हस्तांतरण, विनिमय, लीज, किराया या निपटान1. कंपनी द्वारा उत्पादों का बिक्री 2. मोबाइल रिचार्जहां
(aa)किसी व्यक्ति (व्यक्तिगत के अलावा) द्वारा उसके सदस्यों या घटकों को या इसके विपरीत नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ या लेनदेन1. सोसाइटी द्वारा सदस्यों को पानी का आपूर्ति 2. क्लब द्वारा सदस्यों को जिम सुविधाएंहां
(b)निर्यात1. कपड़ों का निर्यात 2. सॉफ्टवेयर का निर्यातनहीं
(c)अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं का आयात1. चीन से मोबाइल का आयात 2. अमेरिका से मशीनरी का आयातहां
(d)[हटाया गया]
(1A)कुछ गतिविधियाँ या लेन-देन, जो उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का गठन करती हैं, उन्हें अनुसूची II में वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।1. सफाई सेवाएं (सेवा की आपूर्ति) 2. वेब होस्टिंग सेवाएं (सेवा की आपूर्ति)हां
(2)अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं की आपूर्ति1. दिल्ली से मुंबई तक टमाटर का परिवहन 2. चेन्नई से कोलकाता तक कपड़ों का परिवहनहां
(3)अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में सेवाओं की आपूर्ति1. बेंगलुरु से दिल्ली तक कूरियर सेवा 2. मुंबई से पुणे तक सॉफ्टवेयर रखरखाव सेवाहां
(4)सेवाओं का आयात1. विदेशी बैंक द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 2. विदेशी विशेषज्ञ द्वारा परामर्श सेवाएंहां
(5)अन्य आपूर्तियां जो उपरोक्त में शामिल नहीं हैं1. सरकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाएं 2. मंदिर द्वारा आयोजित धार्मिक समारोहजीएसटी देयता परिस्थिति पर निर्भर करती है

Supply definition in GST section 7

जीएसटी धारा 7 में “आपूर्ति” का क्या अर्थ है?

धारा 7 में, “आपूर्ति” का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का किसी भी रूप में किया गया हस्तांतरण, जिसमें बिक्री, स्थानांतरण, विनिमय, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा और निपटान शामिल हैं। यह आपूर्ति किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार के दौरान या उसके आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए।

धारा 7 किन-किन आपूर्तियों पर लागू होती है?

यह धारा सभी अंतर-राज्य आपूर्तियों पर लागू होती है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं या दोनों का अंतरण शामिल है। हालांकि, कुछ अपवाद हैं, जैसे मादक शराब का उपभोग के लिए आपूर्ति।

धारा 7 में आपूर्ति के निर्धारण में किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है?

आपूर्ति का निर्धारण विभिन्न कारकों पर आधारित होता है, जैसे आपूर्ति का स्थान, आपूर्ति का प्रकार, आपूर्ति का मूल्य और आपूर्ति करने वाले और प्राप्त करने वाले पक्षों की प्रकृति।

क्या धारा 7 के तहत कोई शुल्क या दंड है?

जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए शुल्क और दंड का प्रावधान है। यदि आप समय पर अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या गलत जानकारी प्रदान करते हैं, तो आपको जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या सभी आपूर्ति जीएसटी के दायरे में आती हैं?

नहीं, कुछ लेनदेन धारा 7 के तहत कर-मुक्त हैं। इसमें शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि उत्पाद, निर्यात और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए आपूर्ति शामिल हैं। एक विस्तृत सूची सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II में पाई जा सकती है।

जीएसटी धारा 7 के तहत आपूर्ति किसे कहते हैं?

इस धारा के अनुसार, आपूर्ति में वस्तुओं या सेवाओं के सभी रूप शामिल हैं, जैसे कि बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, पट्टा, किराया और निपटान, जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सिलसिले में या उसके अनुसरण में प्रतिफल के बदले किए जाते हैं। इसमें गैर-पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को किए गए आपूर्ति भी शामिल हैं, जो उलट कर प्रभार के आधार पर कर योग्य बनते हैं।

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