जीएसटी भुगतान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा करदाता अपने द्वारा की गई बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं पर एकत्र किए गए जीएसटी को सरकार को जमा करते हैं। करदाताओं को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का भी दावा करना होगा, जो उन्हें खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट है।
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GST PAYMENT ONLINE जीएसटी का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
जीएसटी का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है:
- GST पोर्टल: करदाता GST पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और ‘Services’ > ‘Payments’ > ‘Create Challan’ विकल्प पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
- नेट बैंकिंग: कई बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से जीएसटी भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
ऑनलाइन जीएसटी भुगतान करने के लिए, करदाताओं को निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:
- GSTIN (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहचान संख्या): यह एक 15 अंकों की अद्वितीय संख्या है जो प्रत्येक करदाता को सौंपी जाती है।
- कर अवधि: वह अवधि जिसके लिए कर का भुगतान किया जा रहा है।
- कर राशि: भुगतान की जाने वाली कर राशि।
GST PAYMENT DUE DATE जीएसटी भुगतान की नियत तारीखें
जीएसटी भुगतान की नियत तारीखें करदाता के प्रकार पर निर्भर करती हैं:
- नियमित करदाता: 20th of the next month
- कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाता: 18th of the next month of the quarter
- गैर-निवासी करदाता: 13th of the next month
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD): 13th of the next month
नोट: नियत तारीख के बाद देय जीएसटी पर विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
GST PAYMENT BENEFITS जीएसटी भुगतान के लाभ
जीएसटी भुगतान के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:
- कर चोरी में कमी
- अनुपालन बोझ में कमी
- करदाताओं के लिए पारदर्शिता में वृद्धि
- व्यापार करने में आसानी में सुधार
- कर राजस्व में वृद्धि
GST PAYMENT CHALLAN जीएसटी भुगतान चालान
जीएसटी भुगतान चालान, जिसे PMT-06 भी कहा जाता है, एक दस्तावेज है जिसका उपयोग जीएसटी देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। चालान में करदाता की जानकारी, भुगतान की जाने वाली राशि और भुगतान की तारीख जैसी जानकारी शामिल होती है। चालान को ऑनलाइन जेनरेट किया जा सकता है।
- ऑनलाइन चालान जेनरेट करने के लिए:
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- Services > Payments > Challan पर क्लिक करें।
- भुगतान का प्रकार और राशि चुनें।
- चालान को जेनरेट करें और प्रिंट करें।
जीएसटी भुगतान चालान एक फॉर्म है जिसे करदाता जीएसटी भुगतान करने से पहले भरते हैं। यह जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाता है और एक चालान संदर्भ संख्या (CPIN) उत्पन्न करता है। चालान में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
- करदाता का नाम और जीएसटी नंबर
- भुगतान की जाने वाली कर राशि
- कर अवधि (माह/तिमाही)
- कर का प्रकार (CGST, SGST, IGST)
- बैंक खाता का विवरण जहां कर जमा किया जाएगा
- करदाता का डिजिटल हस्ताक्षर
GST PAYMENT STATUS जीएसटी भुगतान की स्थिति
जीएसटी भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
- ऑनलाइन स्थिति जाँचने के लिए:
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- Services > Payments > Challan Status पर क्लिक करें।
- चालान संख्या या सीपीआईएन दर्ज करें।
- भुगतान की स्थिति देखें।
GST PAYMENT DUE DATE FOR QUARTERLY RETURN तिमाही रिटर्न के लिए जीएसटी भुगतान की अंतिम तिथि
- तिमाही रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए, जीएसटी भुगतान की नियत तिथि तिमाही के अंतिम महीने के बाद 25वें दिन होती है।
- उदाहरण के लिए, अप्रैल-जून तिमाही के लिए, भुगतान की नियत तिथि 25 जुलाई होगी।
- देर से भुगतान पर ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है।
GST PAYMENT PORTAL जीएसटी भुगतान पोर्टल
जीएसटी भुगतान पोर्टल जीएसटी देनदारियों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। पोर्टल पर करदाता चालान जेनरेट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं और अन्य जीएसटी संबंधित कार्यों को कर सकते हैं।
जीएसटी भुगतान पोर्टल तक पहुंचने के लिए:
- https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
- Services > Payments पर क्लिक करें।
Types of GST in India : जीएसटी के प्रकार
input Tax Credit meaning in GST Section 16: इनपुट टैक्स क्रेडिट
Determination of Value of taxable supply under GST : कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण
Time of Supply of Services under GST : जीएसटी के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय
जीएसटी भुगतान(GST PAYMENT) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
अगर मैंने गलत राशि का जीएसटी भुगतान कर दिया है तो मैं क्या करूं?
यदि आपने गलत राशि का जीएसटी भुगतान कर दिया है, तो आपको GST पोर्टल के माध्यम से एक धनवापसी का दावा करना होगा। धनवापसी के दावे में गलत भुगतान की गई राशि और भुगतान किए गए कर की अवधि का विवरण शामिल होना चाहिए।
क्या मैं जीएसटी का भुगतान करने में देरी कर सकता हूं?
जीएसटी का भुगतान समय पर करना आवश्यक है। भुगतान में देरी होने पर करदाता को देर से भुगतान शुल्क और ब्याज देय होगा।
जीएसटी भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
जीएसटी पंजीकृत सभी करदाता अपने द्वारा की जाने वाली आपूर्तियों पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
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