इस लेख में आप जानेगे कि जीएसटी में टीडीएस (TDS in GST) क्या है ? टीडीएस की रेट क्या है ? जीएसटी में टीडीएस कटौती की लिमिट क्या है ? टीडीएस के लिए जीएसटी की कोनसी रिटर्न और कब भरनी होगी ? जीएसटी में टीडीएस की कटौती किसके द्वारा की जाएगी ? टीडीएस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जायेगा ? जीएसटी में टीडीएस रिफंड कैसे ले ?
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TDS in GST जीएसटी में टीडीएस
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का प्रावधान भी शामिल है। आइए, जीएसटी में टीडीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सूचीबद्ध तरीके से देखें:
What is TDS in GST जीएसटी में टीडीएस क्या है ?
किसी भी माल या सेवा को पाने वाले द्वारा सप्लायर को काम या माल के बदले पेमेंट करना होता है । लेकिन सप्लायर को पेमेंट करने से पहले उसका कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में काट लिया जाता है । और उस टैक्स के पैसे को सरकार को जमा करवाना होता है । उस टैक्स को ही टीडीएस कहते है । यह टीडीएस सरकार के लिए रेवेन्यू होता है ।
What is Full Form of TDS in GST टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है ?
टीडीएस की फुल फॉर्म TAX DEDUCTION AT SOURCE होती है । जिसे हिंदी में स्रोत पर कटौती कहा जाता है ।
When Deducted TDS in GST टीडीएस कब काटा जाता है?
जब कटौती करने वाला (डिडक्टर) किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को ₹2.5 लाख से अधिक की आपूर्ति का भुगतान करता है (केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर)।
उपरोक्त सीमा कान्ट्रैक्ट के कुल मूल्य पर लागू होती है, न कि किसी एक चालान पर।
Liability of Deduct TDS in GST जीएसटी में टीडीएस कौन काटता है?
- भारत सरकार का विभाग या उपक्रम ।
- किसी भी राज्य सरकार का विभाग या उपक्रम ।
- स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद्, नगर पालिका ।
- सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी ।
- सरकार द्वारा नामित बोर्ड , निकाय, निगम ।
TDS Rate in GST जीएसटी में टीडीएस रेट
यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई की कुल कीमत 2.5 लाख से ज्यादा हो तो कांट्रेक्टर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस कटौती करनी होती है । जीएसटी में टीडीएस कटौती की यह दर 2 प्रतिशत है । मतलब सप्लायर या कांट्रेक्टर को सरकारी विभाग या निगम द्वारा कुल पेमेंट का 2% प्रतिशत काटकर पेमेंट करना होता है ।
TDS Registration in GST जीएसटी में टीडीएस रजिस्ट्रेशन
टीडीएस काटने की जिस पर जिम्मेदारी होती है, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है । इस पर टर्नओवर सीमा लागू नहीं होती है । भले कितने भी रूपये का काम हुआ हो । रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर की जरुरत नहीं होती है । टेन (TAN) नंबर से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते है । TAN की फुल फॉर्म Tax Deduction and Collection Account Number है ।
When TDS should Paid in GST जीएसटी में टीडीएस कब तक जमा कराये?
जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उसके अगले महीने की 10 तारीख तक टीडीएस जमा करवाना होता है । जमा नहीं करवाने पर पेनल्टी और ब्याज लगता है ।
GST Return for TDS टीडीएस के लिए जीएसटी में कोनसी रिटर्न फाइल करे?
जो टीडीएस काटते है, उनको जीएसटी में रिटर्न भरनी होती है । जो GSTR-7 के नाम से होती है । यह रिटर्न जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उसके अगले महीने की 10 तारीख तक भरनी होती है । इस रिटर्न को नहीं भरने पर 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगती है । तथा 18% की दर से ब्याज चुकाना होता है ।
TDS Certificate in GST जीएसटी में टीडीएस सर्टिफिकेट
टीडीएस काटने वाले सरकारी ऑफिस द्वारा जब जीएसटी रिटर्न GSTR-7 भरी जाती है , तब रिटर्न भरने के 5 दिन के अंदर जीएसटी पोर्टल द्वारा सप्लायर या कांट्रेक्टर को ऑनलाइन ही टीडीएस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है । यह टीडीएस सर्टिफकेट GSTR-7A के रूप में होता है ।
TDS Refund in GST जीएसटी में टीडीएस रिफंड
यदि टीडीएस कम काटना था और ज्यादा टीडीएस काट लिया गया है, और सरकार को जमा करवा दिया गया है। तो उस ज्यादा काटे गए टीडीएस का रिफंड ले सकते है ।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सुधार कैसे करे?
किसी भी जीएसटी नंबर की सभी डिटेल्स कैसे जाने ?
पैन नंबर से जीएसटी फर्म की डिटेल्स सर्च कैसे करे ?
जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करे ?
TCS and TDS in GST जीएसटी में टीसीएस और टीडीएस
विशेषता | टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) | टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) |
---|---|---|
कौन काटता है? | सरकार या सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग आदि | पंजीकृत विक्रेता |
किस पर काटा जाता है? | भुगतान से पहले आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान पर (कुछ अपवादों के साथ) | विक्रेता द्वारा बिक्री के समय माल पर |
कब काटा जाता है? | भुगतान के समय या देय तिथि, जो भी पहले हो | बिक्री के समय |
सीमा | ₹2.5 लाख से अधिक के भुगतान पर (केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर) | कोई विशिष्ट सीमा नहीं |
दर | आम तौर पर 2% | विशिष्ट आपूर्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरें |
क्या भुगतानकर्ता को कोई प्रमाणपत्र मिलता है? | हां, कटौती करने वाला (डिडक्टर) भुगतानकर्ता (डिडक्टी) को टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र जारी करता है | नहीं, भुगतानकर्ता को कोई प्रमाणपत्र नहीं मिलता |
जमा राशि का उपयोग | सरकार के पास जमा होता है और बाद में भुगतानकर्ता के जीएसटी देनदारी में समायोजित किया जाता है | सरकार के पास जमा होता है और बाद में विक्रेता के जीएसटी देनदारी में समायोजित किया जाता है |
उद्देश्य | स्रोत पर कर संग्रह को मजबूत बनाना और कर चोरी को रोकना | विक्रेताओं को कर दायरा में लाना और कर संग्रह को बढ़ावा देना |
How to Check TDS in GST Portal जीएसटी पोर्टल पर टीडीएस कैसे चेक करें
जीएसटी प्रणाली में, कुछ विशेष परिस्थितियों में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना TDS काटा गया है और उसे जमा कराया गया है, तो आप जीएसटी पोर्टल पर आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि कैसे करें:
1. लॉग इन करें:
- जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
- अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (पैन और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉग इन करें।
2. “रिटर्न” टैब पर जाएं:
- लॉग इन करने के बाद, स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में “Services” टैब पर क्लिक करें।
- फिर, नीचे दिए गए विकल्पों में से “Returns” चुनें।
3. TDS रिटर्न चुनें:
- विभिन्न प्रकार के रिटर्न की एक सूची दिखाई देगी।
- “TDS and TCS Credit Received” टाइल पर क्लिक करें।
4. वित्तीय वर्ष और रिटर्न फाइलिंग अवधि चुनें:
- एक नए पेज पर, आपको वित्तीय वर्ष और रिटर्न फाइलिंग अवधि चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू दिखाई देगा।
- उस वित्तीय वर्ष और महीने का चयन करें जिसके लिए आप TDS जानकारी देखना चाहते हैं।
5. “Search” पर क्लिक करें:
- वित्तीय वर्ष और अवधि चुनने के बाद, “Search” बटन पर क्लिक करें।
6. TDS विवरण देखें:
- अब आपको एक टेबल दिखाई देगी जिसमें आपके लिए कटौती किए गए सभी TDS का विवरण होगा।
- टेबल में आपूर्तिकर्ता का नाम, टीडीएस की राशि, कटौती की तिथि, जमा की तिथि और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।
7. विवरण डाउनलोड करें:
- यदि आप चाहें तो आप टेबल में दी गई जानकारी को पीडीएफ या एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
- टेबल के ऊपर “Download” बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का प्रारूप चुनें।
8. अतिरिक्त जानकारी:
- टेबल में दिखाए गए विवरण के अलावा, आप अतिरिक्त जानकारी भी देख सकते हैं।
- प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए “Action” कॉलम में, आप “View TDS Details” पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको कटौती के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देगा, जैसे कि टीडीएस का लेखा शीर्षक, कर दर और संदर्भ संख्या।
निष्कर्ष (Conclusion)
इस लेख में आपको जीएसटी में टीडीएस के नियमो की जानकारी दी गयी है । फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते है।
TDS in GST FAQs जीएसटी में टीडीएस अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जीएसटी में टीडीएस क्या है?
टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक तंत्र है जहां भुगतानकर्ता किसी सप्लायर से किए गए भुगतान के एक हिस्से को काटता है और सीधे सरकार को जमा करवाता है। यह मुख्य रूप से सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों जैसे संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी आपूर्तियों का भुगतान करते हैं।
जीएसटी में टीसीएस क्या है?
टीसीएस, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों द्वारा लागू किया जाता है। वे विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सामान या सेवाओं पर जीएसटी एकत्र करते हैं और सीधे सरकार को जमा करवाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र के विक्रेता सही तरीके से जीएसटी जमा करें।
टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है?
कौन काटता/लेता है: टीडीएस भुगतानकर्ता काटता है, जबकि टीसीएस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेता है।
कब लगाया जाता है: टीडीएस ₹2.5 लाख से अधिक की आपूर्तियों पर, टीसीएस हर बिक्री पर।
किस पर लगाया जाता है: टीडीएस मुख्य रूप से सेवाओं पर, टीसीएस सामान और सेवाओं दोनों पर।
कैसे क्लेम करें टीडीएस रिफंड?
आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
फॉर्म GSTR-1 में भुगतान किए गए जीएसटी और कटे गए टीडीएस का विवरण जमा करें।
यदि कटे गए टीडीएस से भुगतान किए गए जीएसटी से अधिक है, तो आपको रिफंड प्राप्त होगा।