Bike Chori Hone Par Insurance Kitna Milta Hai बाइक चोरी होने पर इंश्योरेंस से कितना मिलता है?

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बाइक चोरी होने की स्थिति में इंश्योरेंस (Bike Chori Hone Par Insurance Kitna Milta Hai) से मिलने वाली राशि का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। यहां विस्तार से जानकारी दी गई है:

Bike Chori Hone Par Insurance Kitna Milta Hai


1. कितना क्लेम मिलता है?

इंश्योरेंस प्रकारकवरेज विवरण
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंसबाइक चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं मिलता। यह केवल तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर करता है।
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंसबाइक चोरी होने पर IDV (Insured Declared Value) के अनुसार भुगतान किया जाता है।

2. IDV (Insured Declared Value) क्या है?

IDV वह अधिकतम राशि है, जो इंश्योरेंस कंपनी बाइक के चोरी होने या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भुगतान करती है।

IDV निर्धारण के कारकविवरण
बाइक की वर्तमान कीमतबाइक की मार्केट वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है।
वर्ष और मॉडलपुरानी बाइक्स के लिए IDV कम होता है।
डेप्रिसिएशन (मूल्य घटाव)बाइक की उम्र के अनुसार मूल्य घटाव लागू होता है।
ऐड-ऑन कवरेजजीरो डेप्रिसिएशन कवर लेने पर IDV की पूरी राशि मिलती है।

IDV का निर्धारण उदाहरण:

बाइक की उम्रडेप्रिसिएशन प्रतिशतIDV (यदि नई बाइक की कीमत ₹1,00,000 है)
0 – 6 महीने5%₹95,000
6 महीने – 1 साल15%₹85,000
1 – 2 साल20%₹80,000
2 – 3 साल30%₹70,000
3 – 4 साल40%₹60,000
4 – 5 साल50%₹50,000

3. बाइक चोरी होने पर क्लेम की प्रक्रिया

चरणविवरण
1. एफआईआर दर्ज करें।पुलिस स्टेशन में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं और एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें।
2. इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें।इंश्योरेंस कंपनी को चोरी की सूचना दें और क्लेम फॉर्म भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।RC, पॉलिसी पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, और एफआईआर की कॉपी जमा करें।
4. नो-ट्रेस सर्टिफिकेट लें।पुलिस से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि बाइक नहीं मिली है।
5. क्लेम सेटलमेंट।दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद इंश्योरेंस कंपनी IDV के अनुसार भुगतान करती है।

4. इंश्योरेंस क्लेम को प्रभावित करने वाले कारक

कारकप्रभाव
इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रकारकेवल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में चोरी कवर किया जाता है।
नो क्लेम बोनस (NCB)यदि आपने पहले कोई क्लेम नहीं किया है, तो NCB का लाभ प्रभावित हो सकता है।
क्लेम डॉक्यूमेंटेशनसभी दस्तावेज़ों का सही और समय पर जमा होना आवश्यक है।
अतिरिक्त कवर (ऐड-ऑन)जीरो डेप्रिसिएशन कवर होने पर अधिक क्लेम राशि मिलती है।

5. बाइक चोरी होने पर कितनी राशि मिल सकती है?

बाइक की कीमत (नई)बाइक की उम्रIDV (क्लेम राशि)
₹50,0001 साल₹40,000 – ₹45,000
₹1,00,0002 साल₹70,000 – ₹80,000
₹1,50,0003 साल₹90,000 – ₹1,00,000
₹2,00,0004 साल₹1,00,000 – ₹1,20,000

6. इंश्योरेंस क्लेम को तेज कैसे करें?

  1. डिजिटल क्लेम फाइलिंग करें।
  2. सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  3. सर्वेयर को जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहें।
  4. ट्रैकिंग नंबर से क्लेम स्टेटस चेक करें।

Bike Chori Hone Par Insurance Kitna Milta Hai FAQs (Frequently Asked Questions)

  1. बाइक चोरी होने पर तुरंत क्या करना चाहिए?
    • एफआईआर दर्ज करें और इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें।
  2. कितने दिनों में क्लेम सेटलमेंट होता है?
    • आमतौर पर 7 से 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
  3. बिना एफआईआर के क्लेम कर सकते हैं?
    • नहीं, एफआईआर अनिवार्य है।
  4. क्या थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस में चोरी कवर होती है?
    • नहीं, केवल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में चोरी कवर होती है।
  5. क्लेम करने पर प्रीमियम बढ़ता है?
    • हां, नो क्लेम बोनस (NCB) छूट समाप्त हो जाती है, जिससे प्रीमियम बढ़ सकता है।
  6. क्या जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी ज्यादा क्लेम देती है?
    • हां, इसमें बाइक के घटे हुए मूल्य के बजाय पूरी कीमत का भुगतान किया जाता है।
  7. नो-ट्रेस सर्टिफिकेट कब मिलता है?
    • पुलिस द्वारा बाइक न मिलने की पुष्टि के बाद, आमतौर पर 30-60 दिनों में।

निष्कर्ष

बाइक चोरी होने की स्थिति में क्लेम राशि का निर्धारण बाइक के IDV और इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस खरीदना अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्लेम प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें और कंपनी से अपडेट लेते रहें।

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