What is SUO Moto Cancellation in GST in Hindi

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स्व-प्रेरित रद्दीकरण (What is SUO Moto Cancellation in GST in Hindi) का अर्थ है कि जीएसटी अधिकारी द्वारा किसी करदाता का जीएसटी पंजीकरण स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है, बिना करदाता के अनुरोध के। यह रद्दीकरण तब किया जाता है जब अधिकारी को लगता है कि करदाता जीएसटी कानूनों का पालन नहीं कर रहा है या उसने कोई अनियमितता की है।

What is SUO Moto Cancellation in GST in Hindi


स्व-प्रेरित रद्दीकरण के कारण:

  1. रिटर्न दाखिल न करना:
    • निर्धारित समय सीमा में लगातार तीन कर अवधि (महीनों) तक मासिक रिटर्न या दो कर तिमाहियों तक त्रैमासिक रिटर्न दाखिल नहीं करना।
  2. व्यवसाय बंद करना:
    • यदि करदाता ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया हो।
  3. गलत जानकारी:
    • पंजीकरण के दौरान गलत या झूठी जानकारी प्रदान करना।
  4. फर्जी इनवॉइस जारी करना:
    • इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा करने के लिए फर्जी इनवॉइस जारी करना।
  5. स्थल निरीक्षण में विसंगतियां:
    • जीएसटी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यापार स्थल पर कोई गतिविधि न पाए जाने पर।
  6. कानूनी उल्लंघन:
    • जीएसटी कानूनों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।

स्व-प्रेरित रद्दीकरण की प्रक्रिया:

चरणविवरण
1. नोटिस जारी करना (GST REG-17)अधिकारी द्वारा करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
2. उत्तर देना (GST REG-18)करदाता को नोटिस का उत्तर 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होता है।
3. निर्णय लेना (GST REG-19)उत्तर का मूल्यांकन करने के बाद अधिकारी जीएसटी पंजीकरण रद्द करने या बनाए रखने का निर्णय लेता है।
4. आदेश जारी करना (GST REG-20)यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो अधिकारी पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी करता है।

रद्दीकरण के प्रभाव:

  1. व्यापार गतिविधि पर रोक:
    • रद्दीकरण के बाद करदाता कानूनी रूप से किसी भी जीएसटी संबंधित लेन-देन में भाग नहीं ले सकता।
  2. कर दायित्व जारी रहेगा:
    • रद्दीकरण के बाद भी लंबित कर दायित्वों और रिटर्न फाइलिंग की जिम्मेदारी बनी रहती है।
  3. नया पंजीकरण आवश्यक:
    • भविष्य में व्यापार शुरू करने के लिए नए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

पूछे जाने वाले सवाल (What is SUO Moto Cancellation in GST in Hindi FAQs):

  1. प्रश्न: क्या मैं स्व-प्रेरित रद्दीकरण के खिलाफ अपील कर सकता हूँ?
    उत्तर: हाँ, आप GST Tribunal में 30 दिनों के भीतर अपील दर्ज कर सकते हैं।
  2. प्रश्न: यदि मेरा पंजीकरण रद्द हो गया है, तो क्या मैं इसे पुनः सक्रिय कर सकता हूँ?
    उत्तर: हाँ, आप पुनः सक्रिय करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  3. प्रश्न: क्या रद्दीकरण के बाद मेरी कर देनदारी समाप्त हो जाती है?
    उत्तर: नहीं, रद्दीकरण के बाद भी सभी लंबित कर और दायित्वों का निपटान करना आवश्यक है।
  4. प्रश्न: कितने समय में स्व-प्रेरित रद्दीकरण किया जा सकता है?
    उत्तर: नोटिस जारी करने के 7 दिनों के भीतर उत्तर न देने पर अधिकारी रद्दीकरण कर सकता है।

निष्कर्ष:
स्व-प्रेरित रद्दीकरण (Suo Moto Cancellation) उन मामलों में लागू होता है जब करदाता जीएसटी कानूनों का पालन नहीं करता है। इससे बचने के लिए, समय पर रिटर्न दाखिल करें, सही जानकारी प्रदान करें, और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। यदि आपका पंजीकरण रद्द हो जाता है, तो आप अपील या पुनः सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं।

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