इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक सरकारी दस्तावेज़ है (What is Income Tax Return in Hindi) जिसे व्यक्ति या संस्था अपनी आय, व्यय, और कर भुगतान की जानकारी देने के लिए दाखिल करते हैं। यह भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही समय पर ITR फाइल करना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि यह आपको कई लाभ भी प्रदान करता है।
What is Income Tax Return in Hindi
Table of Contents
इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार
ITR का प्रकार
उपयुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए
विवरण
ITR-1 (सहज)
व्यक्तिगत आय कमाने वाले
जिनकी आय वेतन, पेंशन, या ब्याज से हो और ₹50 लाख तक हो।
ITR-2
व्यक्तिगत और HUF
जिनकी आय वेतन, ब्याज, और पूंजी लाभ से हो। व्यवसाय या पेशे की आय शामिल नहीं।
ITR-3
व्यक्तिगत और HUF
जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से हो।
ITR-4 (सुगम)
व्यक्तिगत, HUF, और फर्म्स
जिनकी आय प्रिज़म्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत हो।
ITR-5
फर्म, LLP, एओपी, और BOI
साझेदारी फर्मों और अन्य संस्थाओं के लिए।
ITR-6
कंपनियां
कंपनियों के लिए जो टैक्स छूट का दावा नहीं करती हैं।
ITR-7
ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संस्थाएं
जिन पर धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) लागू होती है।
ITR फाइल करने की आवश्यकता किसे होती है?
कौन?
कब फाइल करना अनिवार्य है?
व्यक्तिगत (Individual)
अगर आय ₹2,50,000 (60 साल से कम) से अधिक है।
वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen)
अगर आय ₹3,00,000 (60-80 साल) से अधिक है।
सुपर सीनियर सिटीजन
अगर आय ₹5,00,000 (80 साल से अधिक) से अधिक है।
व्यवसाय/पेशेवर
किसी भी आय स्तर पर फाइलिंग अनिवार्य है।
कंपनियां और फर्म्स
सभी कंपनियों और फर्म्स को फाइल करना आवश्यक है, भले ही आय शून्य हो।
ITR फाइल करने के फायदे
लाभ
विवरण
कानूनी अनुपालन
ITR फाइल करना आयकर अधिनियम के तहत एक कानूनी जिम्मेदारी है।
लोन और क्रेडिट कार्ड
बैंकों से लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए ITR आवश्यक होता है।
रिफंड का दावा
यदि आपने अधिक टैक्स का भुगतान किया है तो रिफंड के लिए ITR अनिवार्य है।
ट्रेवल वीज़ा
विदेश यात्रा के लिए कई देशों में ITR दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।