Paid income tax but not showing online

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इनकम टैक्स भुगतान के बाद यह समस्या क्यों होती है?

जब कोई व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान करता है, तो उसे उम्मीद होती है कि उसका भुगतान तुरंत या कुछ समय के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भुगतान किए जाने के बावजूद, यह ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिखता (Paid income tax but not showing online)। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी गड़बड़ियां, गलत डिटेल भरना, या बैंक से संबंधित समस्याएं।


Paid income tax but not showing online

संभावित कारणविवरण
गलत चालन नंबर (Challan Number)चालन नंबर सही तरीके से दर्ज न होने पर भुगतान रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता।
बैंक से डेटा का विलंबबैंक द्वारा डिपार्टमेंट को भुगतान का डेटा भेजने में देरी हो सकती है।
पोर्टल पर तकनीकी समस्याइनकम टैक्स पोर्टल पर किसी तकनीकी समस्या के कारण भुगतान अपडेट में रुकावट आ सकती है।
गलत पैन नंबर दर्ज करनाभुगतान करते समय पैन नंबर गलत दर्ज होने से वह आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता।
डेटा सिंक्रोनाइजेशन में देरीइनकम टैक्स पोर्टल और बैंक सर्वर के बीच डेटा सिंक्रोनाइज होने में समय लग सकता है।

I have paid income tax but not showing online

1. चालन स्टेटस जांचें
  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर Challan Status Inquiry ऑप्शन चुनें।
  • यहाँ CIN नंबर, भुगतान की तारीख, और बैंक का नाम डालें।
  • यदि स्टेटस “Pending” दिखता है, तो यह पुष्टि करता है कि डेटा अभी पोर्टल तक नहीं पहुंचा है।
2. अपने बैंक से संपर्क करें
  • यदि आपने नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया है, तो संबंधित बैंक से संपर्क करें।
  • बैंक से भुगतान का UTR नंबर प्राप्त करें।
3. गलत डिटेल्स सुधारें
  • यदि आपने पैन नंबर या चालन नंबर गलत दर्ज किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करें।
  • डिपार्टमेंट को सुधार के लिए आवेदन करें।
4. आयकर विभाग को शिकायत दर्ज करें
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
  • ईमेल के माध्यम से अपना मुद्दा साझा करें।
  • फॉर्म 26AS में अपने भुगतान की जानकारी चेक करें।

पेड इनकम टैक्स स्टेटस चेक करने का तरीका

स्टेप्सविवरण
स्टेप 1: पोर्टल पर लॉग इन करेंइनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: e-Pay Tax चुनेंपोर्टल के मेन्यू में जाकर “e-Pay Tax” का विकल्प चुनें।
स्टेप 3: चालन स्टेटस जांचेंभुगतान की डिटेल्स दर्ज करें और स्टेटस देखें।
स्टेप 4: फॉर्म 26AS डाउनलोड करेंफॉर्म 26AS में “Tax Paid Details” में भुगतान का उल्लेख है या नहीं, इसे चेक करें।

इनकम टैक्स पेमेंट से जुड़े सामान्य प्रश्न

प्रश्नउत्तर
भुगतान किए गए टैक्स का स्टेटस कितने दिनों में दिखेगा?सामान्यतः 2-3 कार्यदिवस में भुगतान का स्टेटस अपडेट हो जाता है।
गलत पैन नंबर दर्ज हो गया, क्या करें?इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संपर्क करके सुधार प्रक्रिया शुरू करें।
अगर भुगतान अपडेट नहीं होता तो क्या होगा?भुगतान का प्रूफ (जैसे बैंक स्टेटमेंट या चालान रसीद) के साथ शिकायत दर्ज करें।
क्या इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है?हां, पोर्टल पर “Grievance Redressal” ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।

इनकम टैक्स हेल्पलाइन डिटेल्स

यदि समस्या का समाधान स्वचालित तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दी गई जानकारी का उपयोग कर सकते हैं:

कस्टमर केयर माध्यमविवरण
फोन नंबर1800-180-1961 (टोल-फ्री)
ईमेलask@incometax.gov.in
ऑनलाइन शिकायत पोर्टलe-Nivaran Portal

समस्या से बचने के उपाय

  • भुगतान करते समय सभी डिटेल्स को ध्यान से जांचें।
  • हमेशा सही पैन नंबर और चालन नंबर का उपयोग करें।
  • भुगतान के बाद रसीद को संभालकर रखें।
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर समय-समय पर फॉर्म 26AS की जांच करें।

निष्कर्ष

“पेड इनकम टैक्स लेकिन ऑनलाइन नहीं दिख रहा” (Paid income tax but not showing online) जैसी समस्या अक्सर छोटी गलतियों या तकनीकी गड़बड़ियों के कारण होती है। इसे हल करने के लिए आपको धैर्य और सही प्रक्रिया का पालन करना होगा। उपरोक्त जानकारी के जरिए आप न केवल अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचने के लिए भी तैयार रह सकते हैं।

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