How to inform income tax about black money

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काले धन के बारे में आयकर विभाग को कैसे सूचित करें

काले धन के खिलाफ सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बावजूद, यह मुद्दा देश में लगातार बना हुआ है। आयकर विभाग को काले धन के बारे में सूचित करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित किए जाने की जानकारी रखते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप इस बारे में सही तरीके से आयकर विभाग को सूचित करें।

How to inform income tax about black money

आइए जानते हैं कि काले धन के बारे में आयकर विभाग को सूचित करने का तरीका क्या है:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
    आयकर विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहां आप काले धन से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा। यहां पर आपको “Whistleblower” सेक्शन में एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  2. ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजें
    आप आयकर विभाग को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी शिकायत भेजें। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में असमर्थ हैं। विभाग की ईमेल आईडी आमतौर पर वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
  3. विभागीय टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें
    आप आयकर विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके भी काले धन की जानकारी दे सकते हैं। विभाग का टोल-फ्री नंबर आपको आयकर विभाग की वेबसाइट या अन्य सरकारी पोर्टल्स से प्राप्त हो सकता है। इस प्रक्रिया से आप सीधे विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
  4. डाक के माध्यम से शिकायत भेजें
    अगर आप ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से शिकायत नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय आयकर विभाग के कार्यालय में डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत में सभी आवश्यक दस्तावेज़ और साक्ष्य शामिल करने होंगे।
  5. अपना नाम गोपनीय रखें
    आयकर विभाग में शिकायत भेजते समय यदि आप अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप ‘गुमनाम’ शिकायत भी भेज सकते हैं। यह व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है ताकि शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि, गोपनीय शिकायतों के लिए अधिक प्रमाण या साक्ष्य आवश्यक हो सकते हैं।
  6. शिकायत में पूर्ण जानकारी दें
    काले धन से संबंधित शिकायत में आपसे सभी आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि अवैध संपत्ति का स्रोत, राशि, व्यक्ति या संस्था का नाम, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़। इसलिए शिकायत करते समय जितनी अधिक जानकारी और साक्ष्य प्रदान करें, उतना अधिक प्रभावी होगा।
  7. शिकायत का फॉलो-अप करें
    शिकायत भेजने के बाद, आपको उस पर एक रसीद या रिस्पॉन्स मिल सकता है। यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो आप विभाग से शिकायत का फॉलो-अप कर सकते हैं। आपको अपनी शिकायत का ट्रैकिंग नंबर और अन्य विवरण रखना चाहिए ताकि आप इसकी प्रगति का पता लगा सकें।
  8. सावधान रहें
    शिकायत करते समय सावधान रहें कि आप गलत जानकारी या बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति पर आरोप न लगाएं। यदि आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जानकारी सही और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए।

How to inform income tax about black money FAQ

श्नउत्तर
काले धन की जानकारी आयकर विभाग को कैसे दें?आप आयकर विभाग को कई तरीकों से काले धन की जानकारी दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. आयकर विभाग की वेबसाइट: विभाग की वेबसाइट पर एक विशेष पोर्टल है जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 2. आयकर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर: आप अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 3. आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर: आप आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करते समय क्या जानकारी देनी चाहिए?शिकायत दर्ज करते समय, आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए: 1. शिकायतकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण 2. शिकायत की गई व्यक्ति या संस्था का नाम और पता 3. काले धन से संबंधित विशिष्ट विवरण, जैसे कि अवैध आय का स्रोत, आय की राशि, और किसी भी संबंधित दस्तावेज या सबूत
क्या शिकायत गुमनाम हो सकती है?हां, आप गुमनाम रूप से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, नाम और पता देने से आपकी शिकायत की जांच में मदद मिल सकती है।
शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है?एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर देते हैं, तो आयकर विभाग इसे जांच के लिए ले लेगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें कर की वसूली, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
क्या शिकायत करने वालों को कोई सुरक्षा मिलती है?हां, शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है।
क्या काले धन की जानकारी देने पर कोई इनाम मिलता है?कुछ मामलों में, सरकार शिकायतकर्ताओं को इनाम देती है, लेकिन यह मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाता है।
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